जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे देश में कई सारे परिवार ऐसे हैं जो पैसों की तंगी होने के कारण अपनी बेटियों का विवाह नहीं करवा पाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2024 का आरंभ किया है। आज हम इस लेख के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे कि Uttar Pradesh Vivah Anudan Yojana का उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया आदि। यदि आप योजना से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
UP Vivah Anudan Yojana
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, सामान्य परिवार की बेटियों को शादी के लिए ₹51000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। Uttar Pradesh Vivah Anudan Yojana के अंतर्गत विवाह के समय पर पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। एक परिवार की केवल 2 बेटियां ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी परिवार में 2 से अधिक बेटियां हैं तो इस योजना का लाभ केवल दो बेटियों को ही मिलेगा।
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विवाह अनुदान योजना के लाभार्थी
UP Vivah Anudan Yojana का लाभ उठाने के लिए यदि परिवार ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो उसकी वार्षिक आय ₹46080 अधिक नहीं होनी चाहिए। तथा यदि परिवार शहरी क्षेत्र में रहता है उनकी वार्षिक आय ₹56460 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी परिवार की वार्षिक आय इससे ज्यादा है तो वह परिवार UP Vivah Anudan Yojana का लाभ नहीं उठा सकता।
योजना के अंतर्गत कितने दिन में आवेदन करना होगा?
UP Vivah Anudan Yojana के अंतर्गत आवेदन शादी के 90 दिन पहले या फिर 90 दिन बाद स्वीकार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत धनराशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पौहचाई जाएगी इसलिए लाभार्थी का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए।
Key Highlights Of UP Vivah Anudan Yojana
आर्टिकल किसके बारे में है | उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2024 |
किस ने लांच की स्कीम | उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के नागरिक |
उद्देश्य | आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शादी के लिए सरकार द्वारा वित्तीय मदद प्रदान करना। |
साल | 2024 |
स्कीम उपलब्ध है या नहीं | उपलब्ध |
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उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना का उद्देश्य
{रजिस्ट्रेशन} UP Vivah Anudan Yojana का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत वह सभी परिवार जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते थे उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी जिसके जरिए लोगों की लड़कियों को लेकर नकारात्मक सोच बदलेगी।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना
यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश विभाग अनुदान योजना के अंतर्गत शादी के नियमित व सहायता प्राप्त करना चाहता है तो आपको बता दें आवेदन करने के लिए परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा से नीचे आती हो। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की वार्षिक आय 46080 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की वार्षिक आय 56040 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करवाना होगा।
जनपद स्तरीय समिति
शादी अनुदान योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की प्रक्रिया को सुचारू एवं प्रभावी रूप से चलाने के लिए निम्न अनुसार जनपद स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
- जिला अधिकारी अध्यक्ष
- मुख्य विकास अधिकारी सदस्य
- समस्त उप जिला अधिकारी सदस्य
- समस्त खंड विकास अधिकारी सदस्य
- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सदस्य
विलंब की स्थिति में कार्यवाही
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्रों का निस्तारण संबंधित उप जिला अधिकारी, खंड विकास अधिकारी द्वारा समय पर नहीं किया जाता है तो जिला अधिकारी जनपद स्तरीय अधिकारी के माध्यम से 15 दिन के अंदर अंदर जांच कराकर कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हैं। इस प्रयोजनार्थ सॉफ्टवेर ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से कार्यवाही अनुमान्य करने की व्यवस्था भी की गई है। जनपद स्तरीय समिति का ही उत्तरदायित्व होता है कि नोडल अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करना सुनिश्चित करते है ताकि भविष्य में इस योजना के अंतर्गत किसी स्तर पर लापरवाही बरतने की कोई गुंजाइश ना रहे।
UP Vivah Anudan Yojana Amount
इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी इसलिए अभी तक के पास बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। लड़की का बैंक का अकाउंट केवल राष्ट्रीय बैंक में होना चाहिए तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकती है। इस योजना के तहत आवेदन केवल शादी से 90 दिन पहले तथा 90 दिन बाद तक ही स्वीकार किए जाएंगे उसके अलावा इस योजना के अंतर्गत कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
UP Vivah Anudan Yojana के लाभ तथा विशेषताएं
- इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों को ₹51000 की वित्तीय सहायता विवाह के समय प्रदान की जाएगी।
- योजना की वजह से लड़कियों को लेकर नकारात्मक सोच में सुधार आएगा।
- इस योजना के माध्यम से बाल विवाह में भी कमी आएगी।
- सभी लोग जो उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वह आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन विवाह से 90 दिन पहले या फिर 90 दिन बाद किया जा सकता है।
- इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग उठा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामान्य वर्ग आदि का होना चाहिए।
- यदि आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो उसकी वार्षिक आय ₹46080 या फिर उससे कम होनी चाहिए तथा यदि आवेदक शहरी क्षेत्र में रहता है तो उसकी वार्षिक आय ₹56460 या फिर उससे कम होनी चाहिए।
- विवाह के समय पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा वर् की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
UP Vivah Anudan Yojana महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का पहचान पत्र
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- आवेदक का शादी प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
UP Vivah Anudan Yojana के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया
सामान्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति वर्ग आवेदन
- सबसे पहले आपको विवाह हेतु अनुदान उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा
- होम पेज पर आपको नया पंजीकरण के सेक्शन में देखना है
- यहां आपको सामान्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना है
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा
- इस पेज पर आप से पूछी गई सभी जानकारी जैसे आवेदक का विवरण, शादी का विवरण, वार्षिक आय का विवरण तथा बैंक का विवरण दर्ज करना है।
- संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Save के बटन पर क्लिक करना है
- इस प्रकार आप आवेदन कर पाएंगे।
अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन
- सबसे पहले आपको विवाह हेतु अनुदान उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा
- होम पेज पर आपको नया पंजीकरण के सेक्शन में देखना है
- यहां आपको अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना है
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा
- इस पेज पर आप से पूछी गई सभी जानकारी जैसे आवेदक का विवरण, शादी का विवरण, वार्षिक आय का विवरण तथा बैंक का विवरण दर्ज करना है
- संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Save के बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आपका आवेदन हो जाएगा
अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी आवेदन
- सर्वप्रथम आपको विवाह हेतु अनुदान उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होमपेज खुल कर आएगा।
- इस होम पेज पर आपको नया पंजीकरण के सेक्शन में देखना है।
- यहां आपको अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना है
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आप से पूछी गई सभी जानकारी जैसे आवेदक का विवरण, शादी का विवरण, वार्षिक आय का विवरण तथा बैंक का विवरण दर्ज करना है
- दर्ज करने के बाद आपको Save के बटन पर क्लिक करना है
- इस प्रकार आपका आवेदन हो जाएगा।
शासनादेश डाउनलोड करने की प्रक्रिया
सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग शासनादेश
- सबसे पहले आपको विवाह हेतु अनुदान उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा
- इस होम पेज पर आपको शासनादेश के सेक्शन में देखना है
- यहां आपको सामान्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति शासनादेश के विकल्प पर क्लिक करना है
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पीडीएफ फाइल खुल कर आएगी
- इस फाइल में आप संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं
- तथा इसे डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं
अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी शासनादेश
- सर्वप्रथम आपको विवाह हेतु अनुदान उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा
- इस होम पेज पर आपको शासनादेश के सेक्शन में देखना है
- यहां आपको अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी शासनादेश के विकल्प पर क्लिक करना है
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पीडीएफ फाइल खुल कर आएगी
- इस फाइल में आप संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं
- यदि आपको इसे डाउनलोड करने हैं तो आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करें से डाउनलोड कर सकते हैं
अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी शासनादेश
- सबसे पहले आपको विवाह हेतु अनुदान उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होमपेज फुल कर आएगा
- इस होम पेज पर आपको शासनादेश के सेक्शन में देखना है
- यहां आपको अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी शासनादेश के विकल्प पर क्लिक करना है
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पीडीएफ फाइल खुलकर आएगी
- इसमें आप संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं
- तथा इसे डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं
प्रपत्र में संशोधन करने की प्रक्रिया
यदि आपने आवेदन फॉर्म में कोई भी गलत जानकारी भरी है तो आप नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करके उसे ठीक कर सकते हैं।
- सर्वप्रथम आपको UP Vivah Anudan Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आपके सामने होम पेज खोलकर आएगा।
- अब आप को आवेदन पत्र संशोधन का विकल्प ढूंढ कर उस पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नई विंडो खुल कर आएगी।
- इसमें आपको पूछी गई जानकारी जैसे एप्लीकेशन नंबर, बैंक खाता नंबर, पासवर्ड आदि भरना होगा।
- अब आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने आपका आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इस फॉर्म में आपने जो भी गलती की है आप इसका सुधार कर सकते हैं।
लोगिन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश की अनुदान योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- इस होम पेज पर आपको Login Window के सेक्शन में जाना है।
- यहां आप से पूछी गई सभी जानकारी जैसे Select Type, Password तथा Captcha Code दर्ज करना है।
- संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Log In के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आपको लॉगिन हो जाएगा
आवेदन की स्थिति जानने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इस होम पेज पर आपको Services के सेक्शन में देखना है।
- यहां आपको आवेदन पत्र की स्थिति के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा
- यहां आपको लॉगइन फॉर्म दिखाई देगा।
- इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे Application Number, Bank Account Number, Password तथा Captcha Code दर्ज करनी है।
- संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Login के बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आपके सामने आवेदन की स्थिति खुलकर आ जाएगी।
आवेदन पत्र प्रिंट करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इस होम पेज पर आपको Services के सेक्शन में देखना है।
- यहां आपको आवेदन पत्र प्रिंट के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगइन फॉर्म खुलकर आएगा।
- इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे Application Number, Bank Account Number, Password तथा Captcha Code दर्ज करना है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Login के बटन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आएगा।
- इस प्रकार आप उस आवेदन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं
एप्लीकेशन फॉर्म भरने हेतु महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश
- सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग दिशा निर्देश
- अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी दिशा निर्देश
- अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी दिशा निर्देश
संपर्क सूत्र
- सामान्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग संपर्क सूत्र
- Toll Free Number- 18004190001
- अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र
- Deputy Director- 0522-2288861
- Toll Free Number- 18001805131
- अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र
- Deputy Director- 0522-2286199