अंत्योदय परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने का सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता है। जिसके लिए सरकार विभिन्न योजनाएं संचालित करती है। इन योजनाओं के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक सहायता प्रदान की जाती है। आज हम आपको हरियाणा सरकार द्वारा आरंभ की गई ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जिसका नाम दयालु योजना है। इस योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ विशेष तौर से अंत्योदय परिवार के नागरिकों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यह योजना अंत्योदय परिवारों का उत्थान करने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। आप हमारे इस लेख को पढ़कर Dayalu Yojana 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे।
Dayalu Yojana 2024
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा दयालु योजना आरंभ करने की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवार के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह आर्थिक सहायता ₹100000 से ₹300000 तक की होती है। वित्तीय सहायता की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में direct benefit transfer के माध्यम से वितरित की जाती है। वह सभी नागरिक जिनकी आय ₹180000 तक होगी वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस योजना के संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना भी की गई है।
यह योजना अंत्योदय परिवारों की स्थिति में सुधार लाने में कारगर साबित होगी। इसके अलावा इस योजना के संचालन से नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। इस योजना के अंतर्गत मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में 3 माह के भीतर आवेदन करना होगा।
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दीन दयाल उपाध्याय दयालु योजना 2024 का उद्देश्य
- दयालु योजना का मुख्य उद्देश्य अंत्योदय परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
- इस योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवारों के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी
- यह आर्थिक सहायता ₹100000 से लेकर ₹300000 तक की होगी।
- केवल वही परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹180000 तक है उनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में नागरिकों को 3 महीने के भीतर ही आवेदन करना होगा।
- लाभ की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में direct benefit transfer के माध्यम से वितरित कर दी जाएगी।
- यह योजना अंत्योदय परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना करने में सहायता प्रदान करेंगे।
- इसके अलावा इस योजना के संचालन से नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे।
Key Highlights Of Dayalu Yojana 2024
योजना का नाम | दयालु योजना |
किसने आरंभ की | हरियाणा सरकार |
लाभार्थी | हरियाणा के नागरिक |
उद्देश्य | विकलांगता या मृत्यु होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च की जाएगी |
साल | 2024 |
राज्य | हरियाणा |
आवेदन का प्रकार | Online |
दयालु योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि
इस योजना के अंतर्गत मृत्यु या फिर दिव्यांगता होने की स्थिति में 3 माह के भीतर नागरिक को आवेदन करना होगा। मृत्यु की स्थिति में परिवार के मुखिया का परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में पंजीयन के आधार पर वित्तीय सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। स्थाई दिव्यांगता की स्थिति में दिव्यांग लाभार्थी के परिवार पहचान पत्र database में पंजीकृत बैंक खाते में सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत लाभ की राशि आयु वर्ग के अनुसार प्रदान की जाएगी। लाभ की राशि में pradhan mantri jeevan Jyoti Bima Yojana और pradhanmantri Suraksha Bima Yojana के अंतर्गत मिलने वाली ₹200000 की राशि भी शामिल होगी।
आयु वर्ग | प्रदान की जाने वाली धनराशि |
5 से 12 वर्ष | 01 लाख रुपए |
13 से 18 वर्ष | 02 लाख रुपए |
19 से 25 वर्ष | 03 लाख रुपए |
26 से 40 वर्ष | 05 लाख रुपए |
41 से 50 वर्ष | 02 लाख रुपए |
51 से 60 वर्ष | 02 लाख रुपए |
Dayalu Yojana 2024 के लाभ तथा विशेषताएं
- दयालु योजना को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा आरंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवार के सदस्यों की मृत्यु या फिर स्थाई विकलांगता होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह आर्थिक सहायता ₹100000 से लेकर ₹300000 तक की होगी।
- इस योजना का लाभ केवल उन्हीं अंत्योदय परिवार के सदस्यों को प्रदान किया जाएगा जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹180000 से कम होगी।
- सरकार द्वारा इस योजना के संचालन के लिए हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की भी स्थापना की गई है।
- सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत अलग-अलग आयु वर्ग के नागरिकों के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिकों को 3 माह के भीतर ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा।
- इस योजना के संचालन से नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
- यह योजना लाभार्थियों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने में कारगर साबित होगी।
Dayalu Yojana 2024 की पात्रता
- आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल राज्य के अंत्योदय परिवारों को प्रदान किया जाएगा।
- लाभार्थी की वार्षिक आय ₹180000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिक की आयु 5 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- दयालु योजना का लाभ केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब परिवार के सदस्य द्वारा मृत्यु या दिव्यांगता होने के 3 माह के भीतर आवेदन किया गया हो।
आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
दयालु योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
अभी हरियाणा सरकार द्वारा केवल दयालु योजना को आरंभ करने की घोषणा की गई है। जल्द सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट लांच की जाएगी। जैसे ही सरकार की ओर से आधिकारिक वेबसाइट से संबंधित कोई भी जानकारी प्रदान की जाती है हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से जरूर साझा करेंगे। तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख से जुड़े रहे।
FAQs
दयालु योजना को हरियाणा सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
दयालु योजना को संचालित करने का मुख्य उद्देश्य अंत्योदय परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से नागरिकों को ₹100000 से लेकर ₹300000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
अंत्योदय परिवार के नागरिकों द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय ₹180000 से कम होनी चाहिए।
दिल्ली योजना का लाभ केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब नागरिकों द्वारा इस योजना के अंतर्गत समय से आवेदन किया गया हो। आवेदन दुर्घटना होने के 3 माह के भीतर ही करना होगा तभी इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।