उत्तर प्रदेश के कमजोर वर्ग के लोगों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किसान एवं सर्वहित बीमा योजना को आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से किसानों को दुर्घटना की स्थिति में बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं जैसे इस योजना का उद्देश्य क्या है, Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana के लाभ एवं विशेषताएं क्या क्या है, आवेदन के लिए पात्रता क्या है तथा आवेदन की प्रक्रिया क्या है।
Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana
इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों व कमजोर वर्ग के लोगों को दुर्घटना की स्थिति में 2.5 लाख रुपए तक का बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। जिसका उपयोग करके वह राज्य के किसी भी अस्पताल में अपना निशुल्क इलाज करा सकते हैं। परंतु दुर्घटना के दौरान किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा 5 लाख तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। यदि आप भी Mukhyamantri Kisan and Sarvhit Bima Yojana का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा आवेदन के लिए आप की उम्र 18 से 70 वर्ष के भीतर ही होनी चाहिए। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 56 निजी अस्पतालों, एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को शामिल किया गया है |
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मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के मुख्य तथ्य
योजना का नाम | मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
योजना का उद्देश्य | वित्तीय व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना |
योजना का लाभ | निशुल्क इलाज उपलब्ध कराना |
बीमा कवर | दुर्घटना की स्थिति में- 2.5 लाख दुर्घटना के समय मृत्यु में- 5 लाख |
योजना के लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के किसान और कमजोर वर्ग के लोग |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ ऑफलाइन आवेदन |
किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का उद्देश्य
जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे देश में काफी ऐसे लोग हैं जो कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण किसी दुर्घटना पर अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं। और ऐसे में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश किसान एवं सर्वहित बीमा योजना को आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से किसानों व कमजोर वर्ग के लोगों को 2.5 तक का बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। जिसका उपयोग करके अपना इलाज निजी अस्पतालों व जिला अस्पतालों में निशुल्क करवा सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों व कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि देश में कमजोर वर्ग के लोग और किसान आत्मनिर्भर व सशक्त बने।
बीमा केयर कार्ड
उत्तर प्रदेश किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों व कमजोर वर्ग के लोगों को बीमा केयर कार्ड भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इस कार्ड का उपयोग करके वह अपना इलाज निजी अस्पतालों में निशुल्क करवा सकते हैं। बीमा केयर कार्ड को देख कर अस्पतालों द्वारा लोगों को दुर्घटना होने पर 2.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद आपको जीवन बीमा कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा जिसका उपयोग करके आप अपना इलाज आसानी से करवा सकते हैं।
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मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किसानों एवं कमजोर वर्ग के लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है
- इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को दुर्घटना की स्थिति में 2.5 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।
- यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 5 लाख का बीमा प्रदान किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 56 अस्पतालों, एसएन मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पतालों को शामिल किया गया है
- इस योजना का उपयोग करके हमारे देश के किसान एवं कमजोर वर्ग के लोग आत्मनिर्भर व सशक्त बनेंगे
- बीमा कवर प्राप्त करने के लिए लोगों को केयर कार्ड बनवाना होगा।
- इस कार्ड का उपयोग करके वह अपना इलाज निजी व जिला अस्पतालों में निशुल्क करवा सकते हैं
आवेदन के लिए पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी होना अनिवार्य है
- आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए
- वार्षिक आय 75,000 से कम होनी चाहिए
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- विकलांगता की स्थिति में विकलांग सर्टिफिकेट
- मोबाइल नंबर
- परिवार वितरण प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना है
- सर्वप्रथम आपको बलरामपुर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इस होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के सेक्शन में देखना है
- यहां आपको आवेदन पत्र के विकल्प पर क्लिक करना है
- क्लिक करने के बाद आपके सामने पीडीएफ फाइल खुल कर आएगी।
- इस फाइल को आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं।
- डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें पूछी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी होगी
- दर्ज करने के बाद आपको अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने हैं
- दस्तावेज अटैच करने के बाद आपको इससे संबंधित विभाग में जमा कर देना है
- इस प्रकार आपका आवेदन हो जाएगा
Helpline Number
- Helpline Number- 1520, 1800-3070-1521