आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का विकास करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं launch की जाती है। इन योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। यह योजनाएं केंद्र एवं राज्य सरकारों के माध्यम से संचालित की जाती हैं। आज हम आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा launch की गई ऐसे ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जिसका नाम राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थी परिवारों को ₹20000 से लेकर ₹40000 की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी। इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप कैसे Rashtriya Privar Sahayata Yojana Madhya Pradesh 2024 के अंतर्गत registration कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस योजना से जुड़ी अन्य मुख्य जानकारियां जैसे कि इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता आदि भी बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कैसे प्राप्त करें योजना का लाभ।
Rashtriya Privar Sahayata Yojana Madhya Pradesh 2024
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना launch करने की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से वह परिवार जिनके परिवार के मुखिया की किसी कारणवश death हो जाती है उन को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इस आर्थिक सहायता की राशि ₹20000 की होगी। यह आर्थिक सहायता की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में direct benefit transfer के माध्यम से वितरित की जाएगी। वह सभी नागरिक जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनको इस योजना के अंतर्गत अनुदान की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संचालित किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को राज्य सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत launch किया गया है। यह योजना प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी। इसके अलावा इस योजना के संचालन से नागरिकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।
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राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश 2024 का उद्देश्य
- Rashtriya Privar Sahayata Yojana Madhya Pradesh मुख्य उद्देश्य राज्य के उन नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिनके परिवार के मुखिया या आय अर्जित करने वाले सदस्य की किसी कारणवश मृत्यु हो गई है।
- जिससे कि मृतक के परिवार में आय के साधन अर्जित करने में कोई भी समस्या ना आए।
- इस योजना के संचालन से सरकार द्वारा ₹20000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
- यह योजना प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने में कारगर साबित होगी।
- इसके अलावा प्रदेश के नागरिक इस योजना के संचालन सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगे।
- आर्थिक सहायता की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में direct benefit transfer के माध्यम से वितरित की जाएगी।
- अब पीड़ित परिवार को अपनी आर्थिक समस्याओं के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
Key Highlights Of Rashtriya Privar Sahayata Yojana Madhya Pradesh
योजना का नाम | राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश |
किसने आरंभ की | मध्य प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश के नागरिक |
उद्देश्य | वह नागरिक जिनके परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई है उनको एकमुश्त राशि प्रदान करना |
साल | 2024 |
राज्य | मध्य प्रदेश |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन |
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश 2024 के लाभ तथा विशेषताएं
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा launch किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से गरीब एवं BPL श्रेणी के नागरिकों के परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- यह आर्थिक सहायता ₹20000 की होती है।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा एकमुश्त आर्थिक सहायता की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में direct benefit transfer के माध्यम से वितरित की जाती है।
- परिवार के किसी भी कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर चाहे वह पुरुष हो या महिला हो इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
- नागरिकों को इस योजना का लाभ केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब मृतक व्यक्ति की मृत्यु होने के 30 दिन के भीतर आवेदन किया गया हो।
- मृत्यु के 45 दिन के अंतर्गत ही परिवार के सदस्यों को लाभ की राशि प्रदान कर दी जाती है।
- केवल 18 से 60 वर्ष के बीच के नागरिकों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
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मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना 2024 की पात्रता
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- नागरिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हूं।
- मृतक व्यक्ति की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- विवाहित व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृतक की पत्नी, अविवाहित लड़कियां माता-पिता आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
- अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृतक के भाई, बहन या माता-पिता आवेदन कर सकते हैं।
- मृत्यु होने के 30 दिन के अंतर्गत ही आवेदन जमा करना अनिवार्य है।
आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- बैंक खाता विवरण
- बीपीएल प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- यदि मृत्यु दुर्घटना में हुई है तो मृत्यु के संबंध में F.I.R. की फोटोकॉपी आदि
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश 2024 के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की Official Website पर जाना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर home page खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको सामाजिक सहायता के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर योजनाओं की सूची खुलकर आएगी।
- इस सूची में से आपको राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्यप्रदेश के विकल्प पर click करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन form PDF format में खुल कर आएगा।
- आपको इस आवेदन फॉर्म को print करना होगा।
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होंगी।
- अब आपको आवेदन फॉर्म से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को attach करना होगा।
- इसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म नगर निगम या नगरपालिका में जाकर जमा करना होगा।
- इस प्रकार आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
FAQs
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।
यदि परिवार के आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना का लाभ पुरुष या महिला सदस्य दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में प्राप्त किया जा सकता है।
सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से ₹20000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। आर्थिक सहायता की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाती है।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से आवेदन नहीं किया जा सकता। केवल ऑफलाइन माध्यम से ही इस योजना के लाभ की प्राप्ति की जा सकती है।