मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024- ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन स्टेटस

राजस्थान के किसानों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का शुभारंभ 24 फरवरी 2021 को किया गया। इस योजना के माध्यम से कृषि गतिविधियों के दौरान किसानों की मृत्यु होने या आंशिक और स्थाई विकलांगता पर आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। यदि आप भी Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2024 से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि हमारे इस लेख को विस्तार पूर्वक पढ़ें।

Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 24 फरवरी 2021 में 2021-22 का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री कृषक योजना को आरंभ करने का निर्णय लिया गया। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य लक्ष्य है कि किसानों को आकस्मिक मृत्यु तथा आंशिक/ स्थाई विकलांगता पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिससे उन्हें किसी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह पीड़ित होने पर अपना इलाज आसानी से करवा पाएंगे तथा मृत्यु पर वित्तीय सहायता उनके परिवार को प्रदान की जाएगी जिससे वह अपना खर्च आसानी से कर सकें। यदि आप भी Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इस योजना के अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करवाना होगा। आवेदन करवाने के बाद आप इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं तथा आर्थिक तंगी के कारण होने वाली कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकते हैं।

Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana

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कृषक साथी योजना का उद्देश्य

जैसे कि हम सब जानते हैं कभी-कभी हमारे देश के किसानों की खेती की गतिविधियों के दौरान स्थाई व आर्थिक असमानता से पीड़ित होते हैं तथा मृत्यु भी हो जाती है ऐसे में उन्हें कमजोर आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा यदि किसी किसान की मृत्यु हो जाती है या वह खेती के दौरान स्थाई व आंशिक समानता से पीड़ित हो जाता है तो उसे वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को आर्थिक तंगी से होने वाली कठिनाइयों से बचाया जाए ताकि वह अपना इलाज आसानी से करवा सकें और आत्मनिर्भर व सशक्त बनें।

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के मुख्य तथ्य

योजना का नाममुख्यमंत्री कृषक साथी योजना
किसके द्वारा शुरू की गईमुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा
राज्यराजस्थान
योजना के लाभार्थीराज्य के किसान
योजना का उद्देश्यकिसानों की मृत्यु या आंशिक स्थाई विकलांगता पर सहायता राशि प्रदान करना
आरंभ तिथि24 फरवरी 2021
कुल बजट2,000 करोड़ रुपये
सहायता राशि5,000 रुपये से 2,00,000 रुपये तक
आवेदन का प्रकारअभी घोषित नहीं किया गया
आधिकारिक वेबसाइटअभी आरंभ नहीं की गई

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना

इस योजना को आरंभ करने का मुख्य लक्ष्य है कि किसानों को कमजोर आर्थिक स्थिति से होने वाली कठिनाइयों से बचाया जा सके जिससे यदि वह खेती की गतिविधियों के दौरान आंशिक या स्थाई असमानता से पीड़ित होते हैं तो उन्हें अपना इलाज करवाने में किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। यदि खेती के दौरान किसानों की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को कमजोर आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़े। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से राज्य के किसान आत्मनिर्भर व सशक्त बनेंगे और वह अपना जीवन अच्छे से यापन कर सकेंगे। किसानों की मृत्यु हो जाने पर यह आर्थिक सहायता किसानों के परिवार को प्रदान की जाएगी।

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कृषक साथी योजना के अंतर्गत सहायता राशि

मृत्यु होने पर2,00,000 रुपये
2 अंकों में विकलांगता होने पर ( 2 हाथ या 2 पैर या 2 आंखें 1 हाथ और 1 पैर)50,000 रुपये
रीढ़ की हड्डी टूटने पर यस सर की चोट लगने के कारण कोमा में जाने पर50,000 रुपये
महिला या पुरुष के सिर के पूरे हिस्सों के बालों की डी स्कैल्पिंग40,000 रुपये
महिला या पुरुष के सर के कुछ सोम के बालों की डि स्कैल्पिंग होने पर25,000 रुपये
एक अंक में विकलांगता होने पर (हाथ या पैर या टखने)25,000 रुपये
4 उंगलियां पूरी या भागों में कट जाने पर20,000 रुपये
3 उंगलियां पूरे या भागों में कट जाने पर15,000 रुपये
2 उंगलियां पूरे या भागों में कट जाने पर10,000 रुपये
1 उंगली पूरे या भागों में कट जाने पर5,000 रुपये
दुर्घटना के कारण फ्रैक्चर हो जाने पर5,000 रुपये

सीएम कृषक साथी योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें

यदि आप भी मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा

  • आकस्मिक मृत्यु के मामले में आवेदक आकस्मिक किसान उत्तराधिकारी होगा।
  • गलती से विकलांगता के मामले में आवेदक स्वयं विकलांग व्यक्ति होगा
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निर्धारित प्रारूप से संबंधित कागजात के साथ मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना आवेदन पत्र अधिकारियों को जमा करना होगा
  • यदि आवेदन 6 महीने के बाद प्राप्त होता है तो आवेदक सीएम कृषक साथी योजना के पात्र नहीं होगा।
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana
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कृषक साथी योजना का बजट

जैसे कि हम सब जानते हैं 2021 के वित्तीय बजट के दौरान राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को आरंभ करने का निर्णय लिया गया। और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना के विभिन्न कार्यों पर करीब 2000 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के माध्यम से किसानों को किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि कोई किसान खेती की गतिविधियों के कारण मृत्यु कर जाता है या अस्थाई या आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे 5000 रुपये से लेकर 200000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जय योजना किसानों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने तथा कृषि क्षेत्र में विकास करने के लिए आरंभ की गई है

Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के अंतर्गत अनुक्रम लाभार्थी

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत अनुक्रम लाभार्थी कुछ इस प्रकार हैं

  • पति/ पत्नी- उनकी अनुपस्थिति में बच्चे
  • बेटा/ बेटी- उनकी अनुपस्थिति में जनक
  • माता/ पिता- उनकी अनुपस्थिति में
  • ग्रैंड सन/ ग्रैंड डॉटर- पति-पत्नी, बेटा-बेटी माता-पिता की अनुपस्थिति में
  • अविवाहित विधवा निर्वासित बहन जो लाभार्थी के साथ रहती है
  • वारिस अधिनियम के तहत घोषित किसी भी वारिस को उपयुक्त मामलों और विवादास्पद मामले के अलावा अन्य में शामिल लाभार्थी पर लागू किया जाता है।
  • आकस्मिक मृत्यु या स्थाई विकलांगता के मामले में सभी पंजीकृत किसान किसान का कोई भी बच्चा और 5 से 70 वर्ष की आयु के किसान के पति पत्नी मुख्यमंत्री कृषक सहायता योजना के लाभार्थी हैं।

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 24 फरवरी 2021 को 2021-22 के बजट के दौरान आरंभ किया गया।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
  • किसान की आकस्मिक मृत्यु या स्थाई विकलांगता से पीड़ित होने पर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना का मुख्य लाभ राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना है।
  • मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत 5000 रुपये से लेकर 200000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • किसानों की मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता किसानों के परिवार को प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत किसान की मृत्यु होने पर किसान के परिवार वालों को 2,00,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
  • मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को आर्थिक का सामना नहीं करना पड़ेगा।
  • यदि खेती के दौरान वह आंशिक स्थाई असमानता से पीड़ित होते हैं तो उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिससे वह अपना इलाज करा सके
  • Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana का बजट सरकार द्वारा 2,000 करोड़ रुपये का निर्धारित कर दिया गया है।
आवेदन के लिए पात्रता
  • आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है
  • मृत्यु यह अस्थाई विकलांगता वाले व्यक्ति को पंजीकृत के समान का पुत्र या पुत्री या पति या पत्नी का बच्चा होना चाहिए
  • इस योजना का लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रदान किया जाएगा जो दुर्घटना के कारण मृत्यु कर जाते हैं यह अस्थाई विकलांगता के पीड़ित हो जाते हैं
  • आत्महत्या या प्राकृतिक मौत वाले व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं हैं।
  • 5 से 70 वर्ष की आयु वाले मृत स्थाई विकलांगता व्यक्ति इस योजना के पात्र हैं।
  • आवेदन 6 महीने के भीतर ही संबंधित जिले में हो जाना चाहिए।
आवेदन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • स्थाई प्रमाण पत्र
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक अकाउंट पासबुक

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया

राज्य के जो इच्छुक किसान लाभार्थी मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत आवेदन करवाना चाहते हैं उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इस योजना को आरंभ करने की घोषणा 24 फरवरी 2021 को ही की गई है। अभी इस योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया को आरंभ नहीं किया गया है जैसे ही इस योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया को आरंभ किया जाएगा तथा आधिकारिक वेबसाइट को लांच किया जाएगा वैसे ही हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे यदि आपको इस योजना से संबंधित कोई भी कठिनाई आती है या मन में कोई भी प्रश्न आता है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप का कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है

National Portal Of India- india.gov.in

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