जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने का निरंतर प्रयास किया जाता है। जिसके लिए सरकार विभिन्न योजनाएं संचालित करती है। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आज हम आपको राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ की गई ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जिसका नाम इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप कैसे Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana 2024 का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे इस लेख को पढ़कर इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया से अवगत हो सकेंगे। इसके अलावा आपको इस योजना का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता आदि भी बताई जाएगी।
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana 2024
राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। यह ऋण विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्योगों के लिए प्रदान किया जाएगा। यह ऋण नए स्थापित होने वाले उद्योगों के लिए एवं पुराने उद्यमों के विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकरण आदि के लिए भी उपलब्ध करवाया जाएगा। व्यक्तिगत महिलाएं एवं संस्थागत आवेदक जैसे कि महिला स्वयं सहायता समूह/ महिला स्वयं सहायता समूह के कलेक्टर आदि भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र होंगी। इसके अलावा वह महिलाएं जो firm एवं company बनाना चाहती हैं उनको भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना कार्यान्वयन महिला अधिकारिता द्वारा राज्य स्तर पर किया जाएगा। इस योजना के संचालन से महिलाओं के जीवन में सुधार आएगा। इसके अलावा महिलाएं सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगी।
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इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2024 का उद्देश्य
- Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana 2024 का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को अपना खुद का उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- इस योजना के माध्यम से महिलाओं को bank के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
- जिससे कि वह अपने खुद के उद्योग को स्थापित कर सकेंगे एवं उद्योगों का विविधीकरण भी कर सकेंगे।
- यह योजना महिलाओं को सक्षम बनाने के उद्देश्य से आरंभ की गई है।
- इस योजना के माध्यम से महिलाओं के अंतर्गत बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी।
- इसके अलावा महिलाएं सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगी।
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2024 Key Highlights
योजना का नाम | इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना |
किसने आरंभ की | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राजस्थान के नागरिक |
उद्देश्य | महिलाओं को अपना खुद का उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना |
साल | 2024 |
राज्य | राजस्थान |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन |
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana 2024 के लाभ तथा विशेषताएं
- इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना को राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ किया गया।
- इस योजना के माध्यम से महिलाओं को रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को ऋण प्रदान किया जाएगा।
- इस ऋण के माध्यम से अपना खुद का उद्यम स्थापित कर सकेंगे।
- इसके अलावा अपने उद्यम का विविधीकरण एवं आधुनिकरण भी ऋण के माध्यम से किया जा सकेगा।
- इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत महिला एवं संस्थागत आवेदक जैसे कि महिला स्वयं सहायता समूह, महिला स्वयं सहायता समूह के कलेक्टर आदि भी आवेदन कर सकते हैं।
- वे महिलाएं जो कंपनी यह फार्म बनाना चाहती हैं उनको भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के संचालन से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
- इसके अलावा वह सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे।
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योजना के अंतर्गत ऋण की सीमा एवं ब्याज अनुदान की दर
- इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा अधिकतम 1 crore रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा।
- यह ऋण विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्योग की स्थापना करना, विस्तार, वर्गीकरण एवं आधुनिकरण करने के लिए प्रदान किया जाएगा।
- व्यक्तिगत आवेदन के लिए ₹5000000 तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
- इसके अलावा स्वयं सहायता समूह के लिए 10000000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
- सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण राशि पर 25% का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, हिंसा से पीड़ित महिलाएं, दिव्यांगजन आदि को 30% का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- इस अनुदान की अधिकतम सीमा 1500000 रुपए निर्धारित की गई है।
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana का कार्यान्वयन एवं कुछ महत्वपूर्ण शर्तें
- इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए ऋण का उपयोग केवल उसी कार्य के लिए किया जा सकता है जिसके लिए ऋण की प्राप्ति की गई है।
- वह सभी नागरिक जो इस योजना का लाभ प्राप्त करने में रुचि रखते हैं उनको online आवेदन करना होगा।
- आवेदन के लिए शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा।
- यह शिविर प्रत्येक जिले में कार्यन्वयत किए जाएंगे।
- इस योजना से संबंधित जानकारी सभी नागरिकों तक पहुंचाने के लिए आईडी योजना का प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा।
- इस कार्य के लिए कुल आवंटित budget का 5% हिस्सा खर्च किया जाएगा।
योजना के अंतर्गत अपात्रता
- मांस, मदिरा वा मादक पदार्थों से बने उत्पादों का निर्माण व विक्रय।
- विस्फोटक पदार्थ।
- परिवहन वाहन जिसकी on road कीमत ₹1000000 से अधिक हो।
- पुन चकित ना किए जा सकने वाले पॉलिथीन व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक उत्पाद।
- भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित उत्पाद या गतिविधियां।
- वह आवेदक जिनके परिवार का कोई सदस्य वित्तीय संस्था या बैंक का डिफॉल्टर है।
- वह आवेदक जिनके परिवार का कोई सदस्य किसी केंद्रीय राजकीय अनुदान कार्यक्रम योजना में पिछले 5 वर्षों में लाभ अवंती हुआ हो।
योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं
- राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
- राजस्थान वित्त निगम।
- सिडबी।
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana योजना के अंतर्गत उद्यमों की वरीयता
- ऐसे आवेदक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, दिव्यांग, हिंसा से पीड़ित महिलाओं की श्रेणी से आते हैं।
- आवेदन जो की बैंक के अच्छे ऋणी हैं एवं जिन्होंने बैंक के नियमों के तहत समयबद्ध रूप से ऋण चुकाया है।
- वे आवेदन जो राज्यों के द्वारा मान्यता प्राप्त संसाधनों से किसी कौशल में प्रशिक्षित हैं या प्रस्तावित कार्य क्षेत्र में पुरस्कृत हैं।
- वह संस्थागत आवेदक जो दीर्घकाल से सफल स्वयं सहायता समूह के रूप में कार्यरत हैं एवं उत्पादन के एक स्टार या कौशल को प्राप्त कर चुके हैं अथवा समूह के समूह के रूप में व्यावसाय या आर्थिक गतिविधियां चलाने या विस्तार करना चाहते हैं।
- सिलिकोसिस कारक/प्रभावित उद्यमों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अनुकूल आधुनिकीकरण हेतु निवेश करने वाले आवेदक।
- प्रस्तावित परियोजना से रोजगार वा कौशल दोनों बढ़ाने वाले आवेदक।
- ऐसे आवेदक जिनकी कार्य योजना में निर्यात की संभावना हो।
- वह आवेदन जिन की कार्य योजना में अधिक रोजगार सर्जन होते हैं अथवा पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करते हो।
- वह आवेदन जो नवाचार या अनुसंधान को कार्यान्वित करना चाहते हो और भविष्य की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हो।
- ऐसे आवेदक जो विश्व के अन्य देशों से न्यूनतम 1 वर्ष तक कार्य कर कर लौट कर आए हो।
- वह आवेदक जो वस्त्र बनाई के कार्य हेतु बुनकर कार्ड धारक है या हस्तशिल्प में आर्टिजन कार्ड धारक है।
- वह श्रमिक जो किसी उद्यम में लंबे समय तक कार्य करते रहने के कारण उस उद्यम से संचालन में निपुण हो चुके हैं।
- वे आवेदक जिन की कार्य योजना से समाज के वंचित तबकों को विशेष संभल या रोजगार प्राप्त होगा।
- वह आवेदक जो वस्तुत समाज के सबसे वंचित तबके के रूप में विद्यमान है जैसे कि स्ट्रीट वेंडर, घरेलू वर्कर आदि।
योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश
- ₹1000000 तक के ऋण के लिए यदि आवेदक के सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो उस स्थिति में संबंधित बैंक शाखा में अग्रेषित कर दिया जाएगा।
- वह सभी नागरिक जो इस योजना का लाभ प्राप्त करने में रुचि रखते हैं उनको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक का ऋण प्रदान करने के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा।
- जिसके माध्यम से सभी आवेदकों का सत्यापन किया जाएगा।
- इसके अलावा बैंक स्तर पर भी आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा।
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2024 की पात्रता
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- महिला राजस्थान की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
- महिला स्वयं सहायता समूह या इन समूह के समूह का राज्य सरकार के किसी विभाग के अंतर्गत दर्ज होना आवश्यक है तथा समूह को क्लस्टर या फेडरेशन की स्थिति में उनको नियम अनुसार सहकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत आवेदन की पात्रता
- संस्था के गठन को कम से कम 1 वर्ष हो गया हो तथा गठन को 1 वर्ष की अवधि के उपरांत भी न्यूनतम 1 वर्ष तक सक्रिय रूप से संचालित होना चाहिए। इस अवधि में बचत, पारंपरिक लेनदेन, ऋण इत्यादि का पर्याप्त रिकॉर्ड होना अनिवार्य है।
- महिला स्वयं सहायता समूह,/क्लस्टर/फेडरेशन से संबंधित समस्त सूचनाएं राज्य सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध होनी चाहिए।
- महिला स्वयं सहायता समूह के क्लस्टर या फेडरेशन नियम अनुसार सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होने चाहिए।
- महिला स्वयं सहायता समूह/क्लस्टर/फेडरेशन राज्य सरकार के किसी विभाग के दिशा निर्देश/नियम/विनियम/योजना के अंतर्गत गठित होने चाहिए।
- महिला स्वयं सहायता समूह/क्लस्टर/फेडरेशन के सभी सदस्य राजस्थान राज्य के निवासी होने चाहिए।
- इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह/क्लस्टर/फेडरेशन को राज्य सरकार के किसी विभाग या बैंक द्वारा तसमय defaulter घोषित नहीं किया गया हो।
आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी आदि
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2024 के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खोलकर आएगा।
- इस पेज पर आपको आवेदन भरे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
- आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे कि आपका नाम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आदि दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
FAQs
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना को राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को अपना खुद का उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
इस योजना के माध्यम से ₹10000000 तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। जिसके माध्यम से अपना उद्योग स्थापित किया जा सकता है और उद्योग का व्यतिकरण भी किया जा सकता है।
हां सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 25% का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस अनुदान की अधिकतम सीमा ₹1500000 होगी।
कोई भी समस्या आने की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा कार्यालय में जाकर भी अपनी समस्या दर्ज करवाई जा सकती है।