विवाहित जोड़े को मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए झारखंड सरकार द्वारा झारखंड विवाह पंजीकरण योजना को आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत विभाग के बाद विवाहित जोड़े को मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा जिसका उपयोग करके वह अन्य सरकारी काम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से झारखण्ड विवाह पंजीकरण 2024 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रही हैं जैसे इसका उद्देश्य क्या है, इसके नाम क्या है, आवेदन के लिए पात्रता क्या है तथा शादी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है। Jharkhand Marriage Registration से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप से निवेदन है कि हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ें।
Jharkhand Online Marriage Registration
झारखंड सरकार द्वारा विवाह निबंधन नियमावली 2018 के तहत झारखण्ड विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है क्योंकि इसी प्रकार विवाहित जोड़ों की शादी कानूनी तौर पर मान्य होती है। तथा इस विवाह प्रमाण पत्र का उपयोग करके लोग अन्य सरकारी काम कर सकते हैं। बिना Jharkhand Marriage Certificate के लोगों के काफी काम संपूर्ण नहीं हो पाते हैं। यदि किसी विवाहित जोड़े ने अपना विवाह रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो उसे प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने की राशि का भुगतान करना होगा जिससे सरकार द्वारा बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है। यदि आप भी अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन करवाना होगा तथा इस आवेदन के लिए आपको 50 रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा।
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झारखंड विवाह पंजीकरण का उद्देश्य
जैसे कि हम सब जानते हैं पहले नए विवाहित जोड़े को अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे ऐसे में उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था तथा उनका समय भी बर्बाद होता था। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा झारखंड विभाग पंजीकरण पोर्टल को आरंभ कर दिया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से लोग घर बैठे ही इंटरनेट के माध्यम से अपने मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा इस आवेदन के लिए उन्हें 50 रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा। मैरिज सर्टिफिकेट का उपयोग वह विभिन्न सरकारी कामों में भी कर सकते हैं।
Jharkhand Vivah Panjikaran In Highlights
योजना का नाम | झारखंड विवाह पंजीकरण |
किसके द्वारा शुरू की गई | झारखंड सरकार द्वारा |
योजना के लाभार्थी | झारखंड का विवाहित जोड़ा |
योजना का उद्देश्य | मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन उपलब्ध कराना |
योजना का लाभ | लोगों को सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी |
आवेदन शुल्क | 50 रुपये |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन आवेदन |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
झारखंड विवाह पंजीकरण
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में शादी पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है यदि किसी विवाहित जोड़े ने अपना विवाह पंजीकरण नहीं करवाया है तो उसे जुर्माने की राशि का भुगतान करना होगा तथा यह जिम्मेदारी सरकार द्वारा पंचायत सचिवालय को अधिकृत की गई है। शादी से 15 दिन पहले पंचायत सचिवालय में आवेदन करवाना होगा जिसके लिए आपको 50 रुपये का भुगतान करना होगा यदि किसी विवाहित जोड़े को अपनी शादी से आपत्ति है तो इसके 7 दिन के भीतर ही आवेदन देना होगा। शादी प्रमाण पत्र पर अधिकृत पंचायत सचिव के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है तभी वह प्रमाण पत्र को मान्य माना जाएगा।
झारखंड विवाह पंजीकरण के लाभ एवं विशेषताएं
- राज्य सरकार द्वारा विवाह प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
- मैरिज सर्टिफ़िकेट ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा झारखंड विवाह पंजीकरण ऑनलाइन उपलब्ध कर दिए गए हैं
- इस प्रमाण पत्र का उपयोग लोग सरकारी कामो में कर सकते हैं
- विवाह पंजीकरण के लिए लोगो को रूपये का भुगतान करना होगा
- यदि किसी ने मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो उन्हें जुर्माने की राशि का भुगतान करना होगा
- शादी प्रमाण पत्र पर अधिकृत पंचायत सचिव के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं
- विवाह निबंधन नियमावली 2018 के तहत विवाह का पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
Jharkhand Vivah Panjikaran आवेदन के लिए पात्रता
- दोनों आवेदक भारत के स्थाई निवासी होने अनिवार्य हैं
- वर की आयु 21 वर्ष तथा वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए
- दोनों में से कोई भी मानसिक संतुलन का शिकार नहीं होना चाहिए।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- वर वधु के संयुक्त फोटो
- वर वधु का आधार कार्ड
- वधू का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- वर का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- वधू का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- वर के डिजिटल हस्ताक्षर
- वधु के डिजिटल हस्ताक्षर
- गवाहों के फोटो
- गवाहों के डिजिटल हस्ताक्षर
- वर वधु के आयु प्रमाण पत्र
- वर वधु का निवास प्रमाण पत्र
झारखण्ड विवाह पंजीकरण के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन
राज्य के जो विवाहित लाभार्थी अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना है
- सर्वप्रथम आपको झारसेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा
- इस होम पेज पर आपको Register Yourself के विकल्प पर क्लिक करना है
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा
- इस पेज पर पूछी गई सभी जानकारी जैसे Name, Email ID, Mobile Number, Password, State तथा Captcha Code दर्ज करना है।
- संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Submit के बटन पर क्लिक करना है
- इस प्रकार आप इस पोर्टल पर पंजीकरण कर पाएंगे
- पंजीकरण करने के बाद आपको लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा
- अब आपको लॉगइन करना है
- लॉग इन करने के बाद आपको Marriage Registration Certificate के विकल्प पर क्लिक करना है
- क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आएगा।
- इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है
- संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपने दस्तावेज़ अटैच करने हैं
- दस्तावेज़ अटैच करने के बाद आपको 50 रुपये का भुगतान ऑनलाइन नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना है।
- भुगतान करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आप मैरिज सर्टिफ़िकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।