मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना:- जैसा कि हम सभी जानते हैं पूरे देश में केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग प्रकार से योजनाओं की शुरुआत की जाती है जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा Madhya Pradesh Samajik Suraksha Pension Yojana की शुरुआत की गई है इस योजना अंतर्गत केवल मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी नागरिकों को ही लाभ दिया जाएगा मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से गरीब तथा आर्थिक वर्ग से कमजोर लोग और राज्य के वृद्ध व्यक्ति, विकलांग, विधवा तथा तलाकशुदा महिलाएं आदि को प्र मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना त्येक महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि प्रदान की जाएगी तो आइये हम आपको नीचे लिखे इस लेख के माध्यम से विस्तार से जानकारी प्रदान करते हैं की Madhya Pradesh Samajik Suraksha Pension Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें तथा इसकी पात्रता क्या है और इसका लाभ कैसे ले
Brief Introduced मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा Madhya Pradesh Samajik Suraksha Pension Yojana की शुरुआत की गई है इस योजना को शुरू करने का मुख्य कारण राज्य के निराश्रित नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु आर्थिक सहायता देना है इस योजना के अंतर्गत राज्य के मूल निवासी नागरिक जो 60 वर्ष से अधिक वृद्ध व्यक्ति तथा 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के आयु के दिव्यांग बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि देना और 18 वर्ष से अधिक आयु की तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को पेंशन राशि देना है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 600 रुपए की वित्तीय सहायता राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी जो कि प्रत्येक माह उनके बैंक खाते में भेज दी जायेगी इस योजना के अंतर्गत गरीबों, दिव्यांगों, आर्थिक वर्ग से कमजोर लोगों कि आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए योजना कि शुरुआत की गई है
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मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा Madhya Pradesh Samajik Suraksha Pension Yojana शुरू करने का सबसे मुख्य उद्देश्य राज्य के मूल निवासी पात्र नागरिकों को आश्रित करना है इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जिन पात्र लाभार्थी को लाभ दिया जाएगा वे एक मजबूर एवं परेशान लोग हैं ऐसे लोगों को सहायता प्रदान करना ही मुख्य उद्देश्य है इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग, गरीब,आर्थिक वर्ग से कमजोर लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार पैदा करना मुख्य उद्देश्य है
Key Highlight Of Madhya Pradesh Samajik Suraksha Pension Yojana
योजना का नाम | मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना |
किसने लॉन्च की | शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा |
उद्देश्य | प्रदेश के नागरिको को पेंशन प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के नागरिको को |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://socialsecurity.mp.gov.in/ |
Madhya Pradesh Samajik Suraksha Pension Yojana की विशेषता
- मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एक प्रकार से महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि इस योजना के अंतर्गत राज्य की मूल निवासी नागरिकों को लाभ दिया जाता है
- योजना के अंतर्गत गरीबों,दिव्यांग,वृद्ध,बेवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन राशि दी जाती है
- इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को उनके जीवन को आगे की ओर बढ़ाने के लिए योजना का लाभ दिया जाता है
- निराश्रित लोगों के जीवन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पात्रता
- सर्वप्रथम योजना के लिए आवेदकर्ता राज्य का मूल निवासी होना चाहिए
- वृद्धा पेंशन उनको दी जाएगी जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो और वृद्ध आश्रम में निवास करता हो योजना के पात्र है
- दिव्यांग की दिव्यांगता 40% से अधिक होनी चाहिए यदि इससे कम होती है तो वह इस योजना के पात्र नहीं है
- 18 वर्ष से अधिक आयु वाले दिव्यांग जो आयकर देते हो तथा सरकारी नौकरी करते हो तो इस योजना के पात्र नहीं हैं
- यदि विधवा महिला पहले से किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ ले रही हो तो वह इस योजना के पात्र नहीं है
- यदि किसी दिव्यांग की दिव्यांगता 40% से अधिक हो और उसके पास आय का कोई साधन न हो तो वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
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आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- समग्र सदस्य आईडी नंबर
- दिव्यांगता का प्रमाण पत्र
- निःशक्ता प्रमाण पत्र
- BPL राशन कार्ड
- बैंक अकाउंट नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Madhya Pradesh Samajik Suraksha Pension Yojana के लाभ
- इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि लाभार्थी को घर पर बैठे बैंक अकाउंट में पेंशन राशि प्राप्त हो जाएगी
- मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को ₹600 प्रतिमा पेंशन राशि प्रदान कराई जाएगी
- यदि कोई दिव्यांग अपनी दिव्यंगता के कारण कारणवश पैसे कमाने में असमर्थ है तो वह इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करके अपना जीवन गुजार सकता है
- केवल 60 वर्ष या उससे ऊपर के वृद्ध को इस योजना का लाभ दिया जाएगा
- बेवा एवं तलाक़शुदा महिलाओं को मध्य प्रदेश सामाजिक शिक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन राशि प्रदान कराई जाएगी
मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको Madhya Pradesh Samajik Suraksha Pension Yojana की Official Samajik Suraksha Pension Yojana website पर जाना होगा
- उसके बाद आपकी Screen पर होम Page खुल कर आ जायेगा अब आपको होम पेज में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के Option पर Click करना होगा
- उसके बाद आपकी Screen पर नया पेज खुल जायेगा आपको इस पेज में पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन के Link पर Click करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन करने के लिए Application Form खुल जायेगा अब आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी दर्ज करनी होगी
- सबसे पहले आपको Dropbox में से अपना जिला चयन करना होगा उसके बाद आपको ड्रॉप्स में से स्थानीय निकाय का चयन करके समग्र सदस्य आईडी भरनी होगी लास्ट में आपको पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें पर Click करना होगा।
- अब आपकी Screen पर एक नया फॉर्म खुल जायेगा यहाँ आपको सभी जरूरी सूचना भरनी होंगी
- इसके बाद आपको जरूरी दस्तावेज़ Upload करने होंगे फिर आपको Submit के Option पर Click कर देना होगा।
- इस प्रकार आपकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- और फिर आपके आवेदन पत्र का सत्यापन होने के पर कुछ दिनों बाद आपको योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
Contact Details
Helpline Number | 0755-2556916 |
Official Website | https://socialsecurity.mp.gov.in/ |
मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु सवाल जवाब (FAQs)
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत गरीब,दिव्यांग, वृद्ध, बेवा तथा तलाकशुदा महिलाओं को लाभ दिया जाएगा
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी का प्रतिमाह ₹600 पेंशन राशि प्रदान की जाएगी
यदि किसी विकलांग की विकलांगता 40% से कम होगी तो उसे विकलांगता के अंतर्गत किसी योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा
इस योजना के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि लाभार्थी के आवेदन प्रक्रिया के बाद घर बैठे बैंक अकाउंट द्वारा उसे पेंशन राशि प्रत्येक माह प्रदान कर दी जाएगी।