आइये चर्चा करते है बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की आवेदन प्रक्रिया, Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana Bihar पात्रता और लाभ के बारे में
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना:- जैसा कि आप सभी जानते हैं केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा पूरे देश में अलग-अलग समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं की शुरुआत की जाती है और यह सभी योजना कि शुरुआत देश के नागरिकों के हित के लिए की जाती है इसी प्रकार बिहार राज्य सरकार ने Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana की शुरुआत की है इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा तो आइये आज हम को नीचे की ओर अपने लिखे इस लेख के माध्यम से बतायेंगे की बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना क्या है और इस योजना की पात्रता क्या होगी तथा इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियो को क्या लाभ मिलेगा ऐसे में योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन कैसे करना होगा
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना क्या है
बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana एक प्रकार से महत्वपूर्ण योजना है इस योजना के अंतर्गत केवल बिहार राज्य के मूल निवासी नागरिकों को जो अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं उन्हें लाभ प्रदान किया जाएगा योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे लोग जो अपना खुद का व्यापार करना चाहते हो या फिर किसी भी अन्य प्रकार का रोजगार करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का लोन प्रदान किया जाएगा तथा लोन राशि पर राज्य सरकार द्वारा 50% का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा ऐसे में 10 लाख रुपए पर 5 लाख का अनुदान लाभार्थी को प्राप्त होगा
- यह योजना बिहार राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिकों के लिए काफी लाभदायक साबित होगी इस योजना का लाभ प्रदान करके लाभार्थी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकता है साथ ही अपने रोजगार को बड़ा करके एक बड़ा उद्योगपति बन सकता है जिससे उनका तथा उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकेगा इस प्रकार अब हम आपको बताएंगे की योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और इसकी पात्रता क्या होगी तथा इसके अंतर्गत लाभार्थी को क्या लाभ प्रदान किया जाएगा
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Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana का उद्देश्य
किसी भी सरकार द्वारा कोई योजना की शुरुआत की जाती है तो सरकार के अंतर्गत बनाई हुई कमेटी योजना की सारी कार्य प्रणाली तय करती है इसी प्रकार बिहार राज्य सरकार द्वारा Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बिहार के मूल निवासी नागरिक जो अल्पसंख्यक वर्ग से आते हो ऐसे लोगों को रोजगार करने का मौका प्राप्त करना है कोरोना महामारी के बाद से अधिकतर राज्य में छोटे वर्ग के उद्योगपति अपने रोजगार से हाथ धो बैठे हैं इसी प्रकार बिहार राज्य मे भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग काफी परेशान हाल है व्यापार पूरी तरह खत्म हो चुका है और पूंजी भी नहीं बची है ऐसे में व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए पूंजी की आवश्यकता है परंतु उनके पास पूंजी नहीं है
- इस स्थिति को देखते हुए बिहार राज्य सरकार ने बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को शुरू किया है इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा तथा सरकार द्वारा 50% अनुदान भी प्राप्त किया जाएगा इस प्रकार लाभार्थी योजना के अंतर्गत मिले हुए लोन राशि से अपना रोजगार करके अपनी आर्थिक स्थिति को फिर से मजबूत कर सकता है और राज्य के गरीब तथा निम्न वर्ग के लोगों को भी व्यापारियों के अंतर्गत काम करने का अवसर प्रदान होगा ऐसे में बिहार राज्य सरकार का योजना के अतिरिक्त यही उद्देश्य रहा है
मुख्य विशेषताएं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना
योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना |
संचालन | राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा |
राज्य | बिहार |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | राज्य के मूल निवासी नागरिक जो अल्पसंख्यक वर्ग से आते हो |
उद्देश्य | बिहार राज्य के के अल्पसंख्यक वर्ग के छोटे व्यापारी जो अपना खुद का व्यापार करना चाहते हो ऐसे लोगों को 10 लाख रुपए का लोन प्रदान करना जिससे उनकी आर्थिक स्थिति फिर से मजबूत हो सके |
आधिकारिक वेबसाइट | https://udyami.bihar.gov.in/ |
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना पात्रता
- योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी राज्य का मूल निवासी होना चाहिए
- Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है तो वह योजना के पात्र माना जाएगा
- बिहार राज्य का मूल निवासी हो और यदि अल्पसंख्यक वर्ग से आता हो तो योजना के पात्र होगा
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Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana के लाभ
- Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana के अंतर्गत लाभार्थियों को 10 लाख रुपए का लोन प्रदान किया जाएगा
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 50% अनुदान भी प्राप्त होगा
- यदि कोई लाभार्थी 10 लाख का लोन लेता है तो उसको सरकार द्वारा 5 लाख का अनुदान भी प्राप्त होगा
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी लोन की राशि प्रदान करके अपना रोजगार शुरू कर सकता है
- छोटे व्यापारियों को लोन की राशि प्राप्त करके काफी सुविधा प्राप्त होगी जिससे वह अपनी पूंजी को मजबूत करके अपने रोजगार को बड़ा कर सकता है
- इस प्रकार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के अंतर्गत आने वाले सभी लाभ अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिकों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं क्यों कि इसके अंतर्गत लाभार्थियों का भविष्य उज्ज्वल बन सकेगा
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता संख्या
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर आदि
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बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना Online Apply 2024
- Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लाभार्थी को सर्वप्रथम उसकी Official Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana Website पर जाना होगा
- उसके बाद आपकी Screen पर वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा
- अब आपको Home Page पर Registration का बटन दिखेगा जहाँ आपको Click कर देना होगा
- रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर Click करने के बाद आपके सामने दी गई जानकारी खुलकर आएगी
- अब दी गई जानकारी को सही सही भरें और उसके बाद Submit के Option पर Click करें
- अतः इस प्रकार आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूर्ण रूप से भरा जाएगा
- इस प्रकार अब आप बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक योजना लाभ लेने के पात्र हो जाएंगे
Contact Details
Helpline Number | 18003456214 |
विभाग | उद्योग विभाग बिहार सरकार |
(FAQs)
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के मूल निवासी नागरिक जो अल्पसंख्यक वर्ग से आते हो वह इस योजना के पात्र है
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सबसे मुख्य लाभ यह है कि योजना के अंतर्गत प्रदान की गई 10 लाख रुपए की राशि से छोटे व्यापारी जिनका व्यापार पूरी तरह से बन्द हो चुका है अब ऐसे लोग अपने व्यापार को फिर से शुरू कर सकेंगे
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सरकार द्वारा 50% का अनुदान दिया जाएगा जैसे की लाभार्थियों को 10 लाख रुपए की राशि लोन के रूप में प्रदान की जाएगी तो उसमें 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में होगा