बेसहारा बच्चों को विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करने का निरंतर प्रयास किया जाता है। जिसके लिए सरकार समय-समय पर विभिन्न योजनाएं launch करती है। यह योजनाएं केंद्र एवं राज्य सरकारों के माध्यम से launch किए जाते हैं। आज हम आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई ऐसे ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जिसका नाम मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है। इस योजना के माध्यम से 18 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक को को आर्थिक तथा शैक्षणिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप कैसे Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana 2024 के अंतर्गत पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस योजना से जुड़ी अन्य मुख्य जानकारियां जैसे कि इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता आदि भी बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कैसे प्राप्त करें इस योजना का लाभ।
Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana 2024
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना आरंभ करने की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से बाल देखरेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग प्रदान किया जाता है। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से बच्चों को दो प्रकार के लाभ प्रदान किए जाएंगे। जोकि after care और sponsorship है। वह सभी नागरिक जो इस योजना का लाभ प्राप्त करने में रुचि रखते हैं वह official website पर जाकर online आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास budget के से ही इस योजना के लिए अलग से budget निर्धारित किया जाएगा। यह योजना बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाने में कारगर साबित होगी। इसके अलावा इस योजना के संचालन से प्रदेश के बच्चे सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे।
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मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2024 का उद्देश्य
- Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana संचालित करने का मुख्य उद्देश्य है बाल देखरेख संस्था को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग प्रदान करना है।
- सरकार द्वारा इन सभी बच्चों को after care एवं scholarship सुविधा प्रदान की जाएगी।
- जिससे कि बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके।
- अब बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- क्योंकि सरकार द्वारा उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
- यह योजना बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी।
- इसके अलावा प्रदेश के बच्चे सशक्त एवं अतमनिर्भा भी बनेंगे।
Key Highlights Of Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana
योजना का नाम | मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2024 |
किसने आरंभ की | मध्य प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश के नागरिक |
उद्देश्य | बच्चों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना |
साल | 2024 |
राज्य | मध्य प्रदेश |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन |
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2024 के लाभ तथा विशेषताएं
- मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से बाल देखरेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
- अब बच्चों को अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- क्योंकि सरकार द्वारा उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
- इस योजना के संचालन से बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित होंगे।
- मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से किया जाएगा।
- यह योजना बच्चों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाएगी।
- इसके अलावा इस योजना के संचालन से बच्चों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
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योजना के कॉम्पोनेंट
आफ्टर केयर
- इंटर्नशिप – आफ्टर केयर के इस component के अंतर्गत बच्चों को internship का अवसर प्रदान किया जाएगा इस internship के दौरान बच्चों को ₹5000 प्रति माह की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी इंटर्नशिप की अवधि पूरी होने तक 1 वर्ष तक आर्थिक सहायता की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी
- व्यवसायिक प्रशिक्षण – इस योजना के माध्यम से व्यवसायिक प्रशिक्षण का करने पर भी ₹5000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रधान की जाएगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, पेरामेडिकल पाठ्यक्रम, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म आदि शामिल है। सरकार द्वारा विवायसैक प्रशिक्षण प्राप्त करने की अवधि 2 साल तक निर्धारित की गई है। व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की 2 साल की अवधि तक सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- तकनीकी शिक्षा – तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को ₹5000 से लेकर ₹8000 तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। यह आर्थिक सहायता पाठ्यक्रम की अवधि तक उपलब्ध करवाई जाएगी। तकनीकी शिक्षा में सरकार द्वारा नीट, जेईई, क्लैट शामिल किया गया है।
स्पॉन्सरशिप योजना
- आर्थिक सहायता – स्पॉन्सरशिप योजना के माध्यम से सरकार द्वारा पात्र पाए गए बच्चों को ₹4000 प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता बच्चे या फिर उसके रिश्तेदार को प्रदान की जाएगी। यह राशि अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक प्रदान की जाएगी। यदि परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होता है तो इस स्थिति में इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। 18 वर्ष पूरा होने के पश्चात यह राशि बच्चे को नहीं प्रदान की जाएगी।
- चिकित्सा सहायता- चिकित्सा सहायता के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी बच्चे का आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा। इस कार्ड के माध्यम से बच्चा 1 वर्ष में ₹500000 तक का निशुल्क इलाज करवा सकेगा। यह कार्ड बनवाने के लिए बच्चों की सूची महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से तैयार की जाएगी।
Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana 2023 की पात्रता
आफ्टर केयर के अंतर्गत पात्रता
- आफ्टर केयर योजना के संदर्भ में बाल देखरेख संस्था में निर्मुक्ति दिनांक के वर्ष को सम्मिलित करते हुए निरंतर 05 वर्ष तक निवासरत बच्चे पात्र होंगे।
- अनाथ, परित्यक्त बालक की स्थिति में बाल देखरेख संस्था में निवास हेतु आवश्यक अवधि सम्बंधी पात्रता में छूट प्राप्त होगी।
- दत्तक ग्रहण, फॉस्टर केयर का लाभ प्राप्त न हो रहा हो, किन्तु बाल देखरेख संस्था में पुनः पुनर्वासित करवाया गया बालक तथा दत्तक ग्रहण, फॉस्टर केयर में रखने की अवधि की भी गणना, पात्रता अवधि में शामिल होगी ।
- आफ्टर केयर अन्तर्गत आर्थिक सहायता, इंटर्नशिप, व्यवसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा हेतु निर्धारित समयावधि अथवा 24 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक दी जायेगी।
स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत पात्रता
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- जिन बच्चों बच्चों की मृत्यु हो चुकी है और वह रिश्तेदार या संरक्षक की देखरेख में रह रहे हैं वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- यदि बच्चों द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ प्राप्त किया जा रहा है तो वह इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता।
आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी आदि।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2024 के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
आफ्टर केयर योजना के अंतर्गत आवेदन
- बाल देखरेख संस्थानों के अध्यक्ष या प्रबंधक द्वारा सभी निवास कर रहे 17 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों को चिन्हित करके उनकी पहचान की जाएगी।
- संस्थान द्वारा ही ऐसे बच्चों का डाटा बेस तैयार किया जाएगा जो इंटर्नशिप, व्यवसायिक प्रशिक्षण या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
- योजना के अंतर्गत एक समिति गठित की जाएगी जिसके अंतर्गत बच्चों को स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
- यह स्वीकृति का आदेश प्रतिवर्ष जारी किया जाएगा।
स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा लाभार्थी बच्चों की पहचान की जाएगी।
- जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा योजना के पोर्टल में दर्ज बच्चों की ग्रह अध्ययन की रिपोर्ट एक परिवार की सामाजिक रिपोर्ट के दिशा निर्देश में प्रावधानित प्रारूप में तैयार की जाएगी।
- सभी लाभार्थी बच्चों की सूची तैयार करके बाल कल्याण समिति को प्रदान की जाएगी।
- समिति द्वारा बच्चों की रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों को जांच करके मूल्यांकन के आधार पर लाभार्थी सूची तैयार कर ली जाएगी।
- केवल वही बच्चे सी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो बाल कल्याण समिति द्वारा देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक घोषित किया गया है।
संपर्क विवरण
Email – [email protected]
FAQs
इस योजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से बाल देखरेख संस्था को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहायता प्रदान की जाएगी।
जो बच्चे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं वह योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं है।
कोई भी समस्या आने की स्थिति में विभाग कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा अपनी समस्या ईमेल के माध्यम से भी दर्ज करवाई जा सकती है।
लाभ की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाएगी। यह राशि लाभार्थी के किसी रिश्तेदार के खाते में भी भेजी जा सकती है।