जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे देश में कई नागरिक ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है जिसके कारण वश वह अपना समय से इलाज नहीं करवा पाते हैं। ऐसे सभी नागरिकों की चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती है। यह योजनाएं केंद्र एवं राज्य सरकारों के माध्यम से संचालित की जाती हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी ऐसी ही एक योजना संचालित करती है। जिसका नाम मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना है। इस योजना के माध्यम से बीपीएल परिवारों को चिकित्सा संबंधी उपचार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप कैसे Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Nidhi Yojana 2024 के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस योजना का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन करने की प्रक्रिया आदि भी बताई जाएगी।
Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Nidhi Yojana 2024
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना आरंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना के माध्यम से गंभीर बीमारी होने पर ₹25000 से लेकर ₹200000 तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के संचालन के लिए ₹100000000 की राशि खर्च की जाएगी। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत उन अस्पतालों को राशि प्रदान की जाएगी जहां इलाज करवाने के लिए मरीजों को refer किया गया है। अब प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को अपना इलाज करवाने के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि मध्यप्रदेश सरकार उनको आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के संचालन से मध्यप्रदेश के नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे इसके अलावा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
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मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना 2024 का उद्देश्य
- मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को चिकित्सा सहायता के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है।
- इस योजना के माध्यम से नागरिकों को ₹200000 तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
- मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के संचालन से अब प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को अपने चिकित्सा के लिए खर्च करने के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- क्योंकि राज्य सरकार उनको ₹200000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
- इस योजना के संचालन से नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
- इसके अलावा उनके स्वास्थ्य को भी सुधारा जा सकेगा।
Key Highlights Of Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Nidhi Yojana 2024
योजना का नाम | मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना |
किसने आरंभ की | मध्य प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश के नागरिक |
उद्देश्य | चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
राज्य | मध्य प्रदेश |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन |
साल | 2024 |
मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना 2024 के लाभ तथा विशेषताएं
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना आरंभ की गई है।
- इस योजना के माध्यम से प्रदेश के गरीब परिवारों के नागरिकों को बीमा प्रदान किया जाता है।
- सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से ₹25000 से लेकर ₹200000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- सरकार द्वारा इस योजना के संचालन के लिए ₹100000000 की राशि खर्च की जाएगी।
- एक परिवार के सदस्य को इस योजना के माध्यम से ₹200000 तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- लाभ की राशि सीधे अस्पताल में सरकार द्वारा भेजी जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 20 बीमारियों को कवर किया जाएगा।
- अब प्रदेश के नागरिकों का उपचार करवाने के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- क्योंकि राज्य सरकार उनको आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
- जिससे कि वह अपना निशुल्क इलाज करवा सकेंगे।
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Rajya Bimari Sahayata Nidhi Yojana 2024 की पात्रता
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा होना चाहिए।
- नागरिक द्वारा राज्य या केंद्र सरकार के माध्यम से पहले से किसी भी अन्य योजना का लाभ नहीं प्राप्त किया होना चाहिए।
- आवेदन करने वाले परिवार में किसी के पास भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।
आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी आदि
Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Nidhi Yojana 2024 के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको अपने जिला collector के कार्यालय में जाना होगा।
- अब आपको वहां जाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के नाम पर आवेदन पत्र की प्राप्ति करनी होगी।
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन पत्र से attach करना होगा।
- इसके बाद आपको यह आवेदन पत्र वही जमा करना होगा जहां से आपने इसकी प्राप्ति की है।
- इसके बाद आपको अपने कलेक्टर या उप डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा बीपीएल प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और सिविल सर्जन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- आप को आवेदन पत्र को बीमारी के नाम के साथ भेजकर सचिव s.i.s. को राशि दे दी जाएगी।
- इसके पश्चात उप समिति अनुमोदन के लिए आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी।
- जांच संतोषजनक पाए जाने के पश्चात आपको लाभ प्रदान करने के लिए अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी।
- इस प्रकार आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना 2024 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर home page खोलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा।
- इस पेज पर आपको पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होंगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को upload करना होगा।
- इसके बाद आपको Submit के विकल्प पर क्लिक करना।
- इस प्रकार आप मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन को ट्रैक करने की प्रक्रिया
- यदि आप अपने आवेदन को ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको अपने आवेदन को ट्रैक करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खोलकर आएगा।
- इस पेज पर आपको अपना आवेदन पत्र क्रमांक जमा करना होगा।
- अब आपको जमा करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन पत्र की स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
लॉगिन करने की प्रक्रिया
- Login करने के लिए आपको home page पर उपयोगकर्ता login के section में जाना होगा।
- इसके बाद आपको अपना user name, password तथा captcha code दर्ज करना होगा।
- अब आपको login के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप login कर सकेंगे।
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
- यदि आप अपनी शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो आपको अपनी शिकायत दर्ज करने के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर शिकायत पंजीकरण फॉर्म खुलकर आएगा।
- इस फॉर में आपको पूछी गई जानकारी जैसा कि आवेदन की संख्या, उपयोगकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको जमा करें कि विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे।
पैनल बस अस्पतालों की एवं रोगों की सूची देखने की प्रक्रिया
- पैनल बाद अस्पतालों की सूची देखने के लिए आपको पैनल अस्पताल और रोग की सूची के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खोलकर आएगा।
- इस पेज पर आप अस्पताल एवं रोगों की सूची देख सकेंगे।
FAQs
इस योजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से नागरिकों को अपना चिकित्सा उपचार करवाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।
इस योजना के अंतर्गत नागरिकों को₹25000 से लेकर ₹200000 तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। यह आर्थिक सहायता सीधे हॉस्पिटल में चिकित्सा उपचार के लिए भेजी जाती है।
कोई भी समस्या आने की स्थिति में नागरिकों द्वारा अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन दर्ज करवाई जा सकती है। इसके अलावा अपनी समस्या दर्ज करवाने के लिए विभाग कार्यालय में भी जाया जा सकता है।
इस योजना के अंतर्गत 20 रोगों को कवर किया गया है। इस योजना के माध्यम से इन रोगों का इलाज नागरिकों द्वारा निशुल्क करवाया जा सकता है।