किसानों की आय में वृद्धि करने का सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता है। जिसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को सामाजिक एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा भी ऐसे ही एक योजना आरंभ की गई है जिसका नाम शुष्क बागवानी योजना है। इस योजना के माध्यम से किसानों को मेड पर पेड़ लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप कैसे Shulk Bagwani Yojana 2024 के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस योजना से संबंधित अन्य मुख्य जानकारियां जैसे कि इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि भी बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कैसे प्राप्त करें इस योजना का लाभ।
Shulk Bagwani Yojana 2024
बिहार सरकार द्वारा शुष्क बागवानी योजना 2024 आरंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत किसानों को मेड़ पर पेड़ लगाने के लिए subsidy प्रदान की जाएगी। जिससे कि किसानों की आय में वृद्धि हो सके। सरकार द्वारा शुष्क खेती करने के लिए 50% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा फलदार पौधे जैसे कि आंवला, बेर, जामुन, कटहल, अनार आदि पर भी 50% अनुदान यानी ₹60000 की लागत पर ₹30000 का अनुदान प्रदान किया जाएगा। अनुदान की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में direct benefit transfer के माध्यम से वितरित की जाएगी। यह योजना किसानों की आय में वृद्धि करने में कारगर साबित होगी।
इसके अलावा Shulk Bagwani Yojana के संचालन से किसान सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे। वह सभी किसान जो इस योजना का लाभ प्राप्त करने में रुचि रखते हैं उनको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह आवेदन विभाग कार्यालय में जाकर ऑफलाइन भी किया जा सकता है।
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शुष्क भगवानी योजना का उद्देश्य
- शुष्क बागवानी योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है।
- इस योजना के माध्यम से किसानों को पेड़ लगाने पर 50% तक की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा अनुदान राशि की अधिकतम सीमा ₹30000 प्रति हेक्टेयर होगी।
- शुष्क बागवानी योजना के संचालन से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
- इसके अलावा सरकार के वृक्षारोपण अभियान में भी सहयोग होगा।
Key Highlights Of Shulk Bagwani Yojana
योजना का नाम | शुष्क बागवानी योजना 2024 |
किसने आरंभ की | बिहार सरकार |
लाभार्थी | बिहार के नागरिक |
उद्देश्य | किसानों को अनुदान प्रदान करना |
साल | 2024 |
राज्य | बिहार |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन |
शुष्क बागवानी योजना 2024 के लाभ तथा विशेषताएं
- Shulk Bagwani Yojana 2024 को बिहार सरकार द्वारा आरंभ किया गया है।
- इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है।
- वह किसान जिनके पास फल पौधे के लिए अधिकतम 4 hectare न्यूनतम 1 hectare भूमि है उनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- किसानों को इस योजना के माध्यम से कुल लागत का 50% एवं अधिकतम ₹30000 तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- अनुदान की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में direct benefit transfer के माध्यम से वितरित की जाएगी।
- इसके अलावा लगभग 2400 कृषको को centre of excellence द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना का संचालन राज्य के 38 जिलों में किया जाएगा।
- सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रथम वर्ष के अनुदान राशि से उपलब्ध कराए गए पौधे की राशि को काटकर शेष राशि किसानों को दी जाएगी।
- बाकी राशि अगले 2 वर्षों में लगाए पौधों की उपलब्धता के आधार पर दी जाएगी।
- इस योजना का लाभ मेड पर पेड़ लगाकर भी प्राप्त किया जा सकता है।
- वह सभी किसान जो इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र है वह आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
शुष्क बागवानी योजना 2024 के अंतर्गत आर्थिक सहायता
- इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा फल की फसलों के लिए 50% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- किसानों द्वारा अधिकतम ₹60000 की लागत पर ₹30000 तक का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- लाभ की राशि किसानों को कुल 3 वर्षों में प्रदान की जाएगी।
- पहले वर्ष में किसानों को ₹18000 की राशि प्रदान की जाएगी।
- दूसरे वर्ष में किसानों को ₹6000 की राशि प्रदान की जाएगी।
- तीसरे वर्ष में किसानों को ₹6000 की राशि प्रदान की जाएगी
- किसानों द्वारा एक हेक्टेयर से अधिकतम 4 हेक्टेयर जमीन के लिए अनुदान की प्राप्ति की जा सकती है।
ड्राई गाडर्निंग स्कीम के अंतर्गत बागवानी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश
इस योजना के अंतर्गत पेड़ों की संख्या और उनके बीच की दूरी सरकार द्वारा कुछ इस प्रकार निर्धारित की गई है:
पेड़ | पेड़ से पेड़ के बीच की दूरी | पेड़ पौधों की संख्या (प्रति हेक्टेयर) | अंश की राशि |
बेल | 8×8 | 156 | 0 |
जामुन | 8×8 | 156 | 0 |
कटहल | 10×10 | 100 | 0 |
अनार | 5×5 | 400 | 0 |
नींबू | 5×5 | 400 | 0 |
बेर | 6×6 | 278 | 0 |
आवंला | 6×6 | 278 | 0 |
मीठा नींबू | 5×5 | 400 | 0 |
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शुष्क बागवानी योजना 2024 की पात्रता
- आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- नागरिक किसान होना चाहिए।
- आवेदक के पास न्यूनतम 1 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए।
- खेत में ड्रिप सिंचाई उपकरण की स्थापना अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
- आवेदक के खेतों में सिंचाई होना अनिवार्य है।
- आवेदक का खाता बैंक से लिंक होना चाहिए।
आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- बैंक खाता विवरण
- ज़मीनी दस्तावेज आदि
शुष्क बागवानी योजना 2024 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको directorate of horticulture बिहार सरकार की Official Website पर जाना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर home page खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको उद्यान निदेशालय अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ देने हेतु online portal के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी screen पर एक नया पेज खुलेगा।
- इस पेज पर आपको सूक्ष्म सिंचाई अधिकारिक शुष्क बागवानी योजना आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर कुछ नियम व शर्तें खुलकर आएंगी।
- आपको इन शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा।
- इसके बाद आपको agree and continue के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खोलकर आएगा।
- आपको आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होंगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ upload करना होगा।
- इसके बाद आपको submit कर विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप शुष्क बागवानी योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
FAQs
इस योजना को बिहार सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से किसानों को खेती करने के लिए 50% तक का अनुदान प्रदान किया जाता है।
इस योजना के अंतर्गत अनुदान की अधिकतम सीमा ₹30000 है। इस योजना के माध्यम से किसानों को अधिकतम 50% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
हां इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों के पास न्यूनतम 1 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। अधिकतम 4 हेक्टेयर वाली भूमि के किसानों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
कोई भी समस्या होने की स्थिति में नागरिकों द्वारा विभाग कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा किसानों द्वारा अपनी समस्या ऑनलाइन भी दर्ज करवाई जा सकती है।