उत्तर प्रदेश के विकलांग नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना को आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के विकलांग व्यक्तियों को प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी जिसका उपयोग करके वह अपना जीवन अच्छे से यापन कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2024 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं जैसे इस योजना का उद्देश्य क्या है इसके लाभ एवं विशेषताएं क्या क्या है आवेदन के लिए पात्रता क्या है तथा आवेदन की प्रक्रिया क्या है। आपसे एक निवेदन है कि UP Viklang Pension Yojana से जुड़ी पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस लेख को विस्तार से पढ़ें।
UP Viklang Pension Yojana
सरकार द्वारा प्रदेश के विकलांग नागरिकों के जीवन स्तर सुधारने के लिए विभिन्न तरह के कदम उठाए जाते हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों को उनका जीवन स्तर करने के 500 रुपये की धनराशि प्रतिमाह प्रदान की जाएगी। यूपी विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से राज्य के विकलांग नागरिकों को अपने खर्चे के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वह आसानी से अपना खर्च स्वयं ही उठा सकते हैं तथा अपने जीवन स्तर में काफी सुधार कर सकते हैं। यदि आपकी UP Viklang Pension Yojana का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। परंतु आवेदन करने के लिए लाभार्थी का नाम बीपीएल सूची में होना अनिवार्य है तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकता है। इस योजना का लाभ केवल उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जो 40% से अधिक विकलांग होंगे।
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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे देश में काफी ऐसे लोग हैं जो विकलांग होने के कारण अपना खुद का खर्च नहीं उठा पाते हैं और ऐसे में उन्हें अपने खर्चों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है और काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना को आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा राज्य के 40% से अधिक विकलांग नागरिकों को 500 रुपये प्रदान किए जाएंगे जिसका उपयोग करते हुए अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। इस योजना के माध्यम से उन्हें किसी प्रकार आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा और वह अपना जीवन अच्छे से यापन कर सकेंगे। यह सरकार द्वारा देश के विकलांग नागरिकों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
यूपी विकलांग पेंशन योजना के मुख्य तथ्य
योजना का नाम | यूपी विकलांग पेंशन योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
विभाग | सामाजिक कल्याण विभाग |
योजना के लाभार्थी | राज्य के 40% से अधिक विकलांग व्यक्ति |
योजना का उद्देश्य | विकलांग व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करना |
योजना का लाभ | विकलांग व्यक्तियों को अपने खर्चे के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा |
पेंशन की राशि | 500 रुपये |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन आवेदन |
यूपी विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी विकलांग पेंशन योजना को देश के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं यदि कोई व्यक्ति विकलांग होता है तो वह अपना काम नहीं कर पाता है और ऐसे में उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी कठिनाई से उसे निजात दिलाने के लिए सरकार द्वारा व्यक्ति विकलांग पेंशन योजना को आरंभ किया गया था। यदि आप ही इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पर आवेदन करने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को 40% विकलांग होना अनिवार्य है।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है।
- उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
- इसका उपयोग करके अपना खर्च उठा सकेंगे।
- यदि कोई व्यक्ति उसका लाभ उठाना चाहता है तो उसे विकलांग पेंशन आवेदन पत्र भरना होगा और विकलांग कल्याण विभाग से संबंधित अधिकारियों से मंसूरी प्राप्त करनी होगी उसी के बाद इस योजना का लाभ विकलांग व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ केवल उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जो 40% से अधिक विकलांग होंगे
- उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
- इस योजना के माध्यम से राज्य के विकलांग व्यक्तियों को अपने खर्चे के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
- वह अपना खर्च स्वयं कर पाएंगे तथा आत्मनिर्भर व सशक्त बनेंगे।
- UP Viklang Pension Yojana के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशि सीधा विकलांग व्यक्तियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
- इसीलिए विकलांग व्यक्ति का बैंक खाता होना अनिवार्य है
- यदि किसी विकलांग व्यक्ति का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
आवेदन के लिए पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तभी वह योजना का लाभ उठा सकता है
- योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की पारिवारिक आय 1000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति किसी और पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा रहा हो।
- व्यक्ति किसी चार पहिया या तीन पहिया वाहन का मालिक नहीं होना चाहिए
- विकलांग व्यक्ति किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम नहीं कर रहा हो।
आवेदन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना है
- सर्वप्रथम आपको सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होमपेज पर आएगा
- इस होम पेज पर आपको दिव्यांग पेंशन के विकल्प पर क्लिक करना है |
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा
- इस पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना है
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा
- इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा
- इस फॉर्म में अब से पूछी गई सभी जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण, आय विवरण तथा विकलांगता का विवरण दर्ज करना है
- संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Save के बटन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म संपादित करें/ अंतिम सबमिशन के बटन पर क्लिक करना है
- इस प्रकार आप आवेदन कर पाएंगे
आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा
- होम पेज पर आपको दिव्यांग पेंशन के विकल्प पर क्लिक करना है
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा
- इस पेज पर आपको आवेदन की स्थिति के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको आवेदन की स्थिति देखने के लिए लॉग इन करें के विकल्प पर क्लिक करना हैं
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा
- इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन संख्या, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना है
- दर्ज करने के बाद आपके सामने आवेदन की स्थिति खुलकर आ जाएगी।
लाभार्थी सूची देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा
- होम पेज पर आपको दिव्यांग पेंशन के विकल्प पर क्लिक करना है
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा
- इस पेज पर आपको पेंशनर सूची के विकल्प पर क्लिक करना है
- क्लिक करने के बाद आपको अपने वर्ष का चयन करना है
- वर्ष का चयन करते ही आपके सामने पेंशनर सूची खुलकर आ जाएगी।
Contact Information
- सामाजिक कल्याण विभाग टोल फ्री नंबर- 1800-419-0001