छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा अपने राज्य के जितने भी विकलांग एवं दिव्यांग नागरिक है उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजना का संचालन करती है ऐसे में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की थी जिसके माध्यम से अब राज्य के जितने भी 40% से अधिक विकलांग नागरिक होंगे उन्हें प्रतिमाह पेंशन देने का कार्य किया जाएगा इस महत्वपूर्ण योजना के माध्यम से 18 वर्ष से 79 वर्ष तक के नागरिकों को घर बैठे पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा तो इस लेख के माध्यम से हम आपको Chhattisgarh Viklang Pension Yojana से संबंधित विस्तार से जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं।
Chhattisgarh Viklang Pension Yojana
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2009 में छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी इसके माध्यम से राज्य के जितने भी विकलांग एवं दिव्यांग नागरिक हैं जो आर्थिक कारणों से बेहतर जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं और शारीरिक विकलांगता के कारण उन्हें रोजगार भी नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो ऐसे में राज्य सरकार प्रतिमाह ₹400 की पेंशन राशि उनके Bank Account में Transfer करेगी जिससे वह आत्मनिर्भर बन सकेंगे और अपनी छोटी जरूरत की चीजों को पूरा भी कर सकेंगे इस योजना के माध्यम से उन्हें किसी अन्य पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए 40% से अधिक विकलांगता होना जरूरी है।
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छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है?
जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में विकलांग एवं दिव्यांग नागरिकों को समाज में एक समान रूप से नहीं देखा जाता है और शायद यही कारण है कि वह दिन प्रतिदिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण काफी परेशान भी रहते हैं और ना ही उन्हें किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त हो पाता है इन्हीं सब परिस्थितियों को देखकर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने Chhattisgarh Viklang Pension Yojana की शुरुआत की जिसके माध्यम से उन सभी विकलांगों को ₹400 प्रतिमाह देने का कार्य किया जाता है जिससे वह अपने रोजाना की जरूरतों की चीजों को पूरा कर सकें और उन्हें किसी अन्य पर आश्रित रहने की आवश्यकता ना पड़े और इस के माध्यम से वह सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें।
Key Highlights of CG Viklang Pension Yojana
योजना | छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना |
संचालन | छत्तीसगढ़ राज्य सरकार |
शुरुवात | वर्ष 2009 |
लाभार्थी | राज्य के सभी विकलांग नागरिक |
उद्देश्य | विकलांग नागरिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना |
सहायता राशि | ₹400 प्रतिमाह |
पात्रता | 40% से अधिक विकलांगता |
Chhattisgarh Viklang Pension Yojana का लाभ
- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से राज्य के जितने भी मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग नागरिक हैं उन्हें लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के 18 वर्ष से 79 वर्ष तक की उम्र के विकलांग जनों को लाभान्वित किया जाएगा।
- सभी विकलांग एवं दिव्यांग नागरिकों को ₹400 प्रतिमाह की दर से Pension दिया जाएगा जिससे वह अपनी जरूरत की चीजों को पूरा कर सकें।
- इस महत्वपूर्ण योजना के माध्यम से अब विकलांग नागरिकों को नया जीवन मिल सकेगा और ऐसे में उन्हें किसी अन्य पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- Chhattisgarh Viklang Pension Yojana के माध्यम से विकलांग नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
- छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से अब विकलांग नागरिकों को समाज में एक समान रूप से देखा जा सकेगा।
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Chhattisgarh Viklang Pension Yojana हेतु पात्रता
- छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर्ता को छत्तीसगढ़ राज्य का ही मूल निवासी होना चाहिए।
- इस Chhattisgarh Viklang Pension Yojana के अंतर्गत केवल 18 वर्ष से 79 वर्ष तक के नागरिकों को पात्र माना जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत उन ही विकलांग नागरिकों को पात्र माना जाएगा जो 40% से अधिक शारीरिक रूप से विकलांग है।
- आवेदन कर्ता के पास एक Bank Account होना चाहिए जो Aadhaar Card से Link हो।
योजना हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज
- Aadhaar Card
- Voter ID Card
- Domicile Certificate
- Age Certificate
- Income Certificate
- Disable Certificate
- Bank Account Details
- Mobile Number
- Passport Size Photo
CG विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया
- यदि आप छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले राज्य के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- जिसके बाद आपको उस Website के माध्यम से छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना हेतु Application Form PDF Download कर लेना होगा।
- उस आवेदन फॉर्म को प्राप्त करके आपको मांगी कि सभी जानकारियों को दर्ज करना होगा जिसमें मुख्य रुप से आपका नाम, पता, पिता का नाम, मोबाइल नंबर,आधार नंबर आदि जानकारियों को दर्ज करना होगा।
- फिर आपको उस Application Form के साथ अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संलग्न कर लेना होगा।
- जब आपका Application Form तैयार हो जाए तो उसे समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर संबंधित अधिकारी के पास जमा कर देना होगा।
- उसके बाद संबंधित अधिकारी के माध्यम से आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी और सभी जानकारियां सही पाए जाने पर उसका सत्यापन कर दिया जाएगा।
- जिसके बाद आपको आसानी से Chhattisgarh Viklang Pension Yojana का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना से संबंधित कुछ सवाल और जवाब
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई विकलांग पेंशन योजना के लाभान्वित राज्य के जितने भी 40% से अधिक विकलांग एवं दिव्यांग नागरिक हैं वही होंगे।
अब राज्य सरकार के द्वारा जितने भी विकलांग नागरिक है और जो इस योजना के अंतर्गत पात्र माने जाते हैं उन्हें प्रतिमाह ₹400 पेंशन राशि के तौर पर दिया जाएगा।