केंद्र सरकार द्वारा देश के दिव्यांगजनों के लिए विकलांग पेंशन योजना की शुरूआत की गई है। देश के समाज कल्याण विभाग द्वारा इन पेंशन योजनाओं का संचालन किया जाता है। देश के सभी राज्यों के विकलांग व्यक्ति जो शारीरिक रूप से 40% या इससे अधिक विकलांग है वह इस योजना का लाभ ले सकते है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्य के दिव्यांग जनों के लिए Viklang Pension Yojana 2024 संचालित की जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए आपको नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे की आप कैसे पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इसके अलावा आप को आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज, पात्रता व अन्य नियम व शर्तो से संबंधित जानकारी भी प्रदान की जाएगी। तो आइए हम जानते है की कैसे इस योजना का लाभ प्राप्त किया जाए।
Viklang Pension Yojana 2024
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं दिव्यांग नागरिकों के पास आय का कोई भी फिर साधन नहीं होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा विकलांग नागरिकों की आर्थिक सहायता करने के लिए विकलांग पेंशन योजना संचालित की जाती है। इस योजना के माध्यम से दिव्यांग नागरिकों को अपनी जीविका चलाने में सहायता प्राप्त होती है। इसके अलावा Viklang Pension Yojana के संचालन से दिव्यांग नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आता है। राज्य सरकारों द्वारा अपने प्रदेश के लाभार्थियों के लिए यह पेंशन योजनाएं संचालित की जाती हैं।
सरकार द्वारा लाभार्थियों को प्रति माह दी जाने वाली पेंशन राशि को समय समय पर बढ़ाया भी जाता है। पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाती है। यह राशि केवल उन्हीं दिव्यांग जनों को प्रदान की जाती है जो शारीरिक रूप से 40% या इससे अधिक विकलांग है।
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विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
- विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
- अब नागरिकों को अपने खर्च के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- क्योंकि दिव्यांग नागरिकों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह योजना नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने में कारगर साबित होगी।
- इसके अलावा इस योजना के संचालन से वह सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे।
Key Highlights Of Viklang Pension Yojana
योजना का नाम | विकलांग पेंशन योजना |
किसने आरंभ की | केंद्र सरकार |
लाभार्थी | विकलांग नागरिक |
उद्देश्य | नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
साल | 2024 |
विकलांग पेंशन योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- केंद्र सरकार द्वारा विकलांग नागरिकों की आर्थिक सहायता करने के लिए विकलांग पेंशन योजना संचालित की जाती है।
- इस योजना के माध्यम से दिव्यांग नागरिकों को अपनी जीविका चलाने में सहायता प्राप्त होती है।
- इसके अलावा इस योजना के संचालन से दिव्यांग नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आता है।
- राज्य सरकारों द्वारा अपने प्रदेश के लाभार्थियों के लिए यह पेंशन योजनाएं संचालित की जाती हैं।
- सरकार द्वारा लाभार्थियों को प्रति माह दी जाने वाली पेंशन राशि को समय समय पर बढ़ाया भी जाता है।
- पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाती है।
- यह राशि केवल उन्हीं दिव्यांग जनों को प्रदान की जाती है जो शारीरिक रूप से 40% या इससे अधिक विकलांग है।
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विकलांग पेंशन योजना की पात्रता
- आवेदक उस राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए जहां से उसने आवेदन किया है।
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- नागरिक की अधिकतम आयु 59 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक की न्यूनतम डिसेबिलिटी 40% होनी चाहिए।
- यदि नागरिक द्वारा किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ प्राप्त किया जा रहा है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
विकलांग पेंशन योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की छायाप्रति
- डोमिसाइल सर्टिफिकेट
- डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- फोटो आईडेंटिफिकेशन प्रूफ
- वोटर आईडी कार्ड की छाया प्रति
- बीपीएल कार्ड की छाया प्रति
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खोलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन पत्र खुलकर आएगा।
- आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होंगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको हरियाणा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके पश्चात आपकी स्क्रीन पर होम पेज खोलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलेगा।
- आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होंगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप हरियाणा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
आंध्र प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको आंध्र प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खोलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको आंध्र प्रदेश विकलांग पेंशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन पत्र खुलकर आएगा।
- आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होंगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप आंध्र प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
बिहार पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको बिहार पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके पश्चात आपकी स्क्रीन पर होम पेज खोलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको बिहार विकलांग पेंशन योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलेगा।
- आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होंगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप बिहार पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
उत्तराखंड पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खोलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको उत्तराखंड विकलांग पेंशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन पत्र खुलकर आएगा।
- आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होंगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
महाराष्ट्र पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको महाराष्ट्र पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके पश्चात आपकी स्क्रीन पर होम पेज खोलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलेगा।
- आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होंगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप महाराष्ट्र पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
हरियाणा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खोलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको हरियाणा विकलांग पेंशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन पत्र खुलकर आएगा।
- आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होंगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
पेंशन योजना की जिलेवार लिंक
राज्य |
आंध्र प्रदेश |
असम |
अरुणाचल प्रदेश |
बिहार |
चंडीगढ़ |
छत्तीसगढ़ |
दिल्ली |
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हरियाणा |
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सिक्किम |
उत्तर प्रदेश |
उत्तराखंड |
गोवा |
वेस्ट बंगाल |
तेलंगाना |
विकलांग पेंशन योजना FAQs
सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई है।
हां विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिक गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाला होना चाहिए।
हां देश की सभी राज्य सरकार अपने प्रदेश के नागरिकों को विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्रदान करती हैं।
हां विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है।