हरियाणा सरकार ने राज्य के वृद्धजनों को लाभ पहुंचाने के लिए हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना 2024 आरंभ करने का निर्णय लिया। इस योजना के अंतर्गत सरकार 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के वृद्ध पुरुष और महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इससे देश के वृद्ध जनों को अपनी आजीविका चलाने के लिए बहुत मदद मिलेगी। यह योजना वृद्धजनो के लिए एक वरदान के रूप में सामने आई है। Haryana Old Age Pension Yojana ने वृद्ध लोगों की परेशानियों दूर कर दिया है। इस आर्टिकल के माध्यम से आपको इस योजना के लाभ , उद्देश्य, आवेदन प्रक्रिया , आदि जानकारी से अवगत कराया जाएगा।
Haryana Old Age Pension Yojana 2024
हरियाणा राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा वृद्धावस्था योजना को आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के वृद्धजन नागरिकों को प्रतिमाह 1800 रुपए की पेंशन प्रदान करने का निर्णय सरकार ने लिया है। Haryana Old Age Pension Yojana में 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वृद्ध जनों को सहायता मिलेगी। उम्र के इस पड़ाव में वृद्ध लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े इसका इसलिए सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया। सभी आवेदकों को उनकी धनराशि उनके बैंक अकाउंट में प्रतिमाह मिलेगी। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। यह योजना हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों की जीविका सुधरेगी।
होना ना कभी परिश्रीत अपने सपनों को जगाए रखना, वृद्धावस्था पूर्व सुप्रबंधन से अपना लक्ष्य जगाए रखना।।
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पेंशन की राशि में की गई बढ़ोतरी
फरवरी 2023 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा बजट की पेशकश की गई थी। इस बजट के अंतर्गत सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत ₹250 बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के माध्यम से 17.85 लाख बुजुर्गों को कवर किया जाता है। मार्च 2023 से सभी बुजुर्गों को ₹2750 रुपए की पेंशन मुहैया कराई जाएगी। इस योजना के संचालन से प्रदेश के बुजुर्ग नागरिकों की आर्थिक सहायता होती है। अब प्रदेश के बुजुर्ग नागरिकों को अपने आर्थिक खर्च के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना के संचालन से प्रदेश के नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनें तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
हरियाणा वृद्ध अवस्था योजना का उद्देश्य
योजना का उद्देश्य केवल यही है कि प्रदेश के वृद्ध पुरुष और महिलाओं को उम्र के इस पड़ाव में जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है सरकार उन सभी नागरिकों को इस परेशानी से निजात दिलाए। हरियाणा वृद्धावस्था योजना उन सभी नागरिकों के लिए एक वरदान है जिनका कोई सहारा नहीं होता। इस योजना की धनराशि प्राप्त करके वृद्धजन आसानी से अपना जीवन गुज़र बसर करते हैं। उनको किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता । वो इज्ज़त से आत्मनिर्भर होकर अपनी ज़िंदगी यापन करते है। उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बसर करते हैं। जबसे यह योजना का शुभारंभ राज्य सरकार ने किया है।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के संक्षिप्त विवरण
योजना | हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना |
आरंभकर्ता | हरियाणा राज्य सरकार |
विभाग | सामाजिक नियाय और आधिकारिकता विभाग |
लाभार्थी | 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वृद्धजन |
उद्देश्य | हरियाणा के वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
हरियाणा वृद्धावस्था योजना में किए गए बदलाव
इस योजना में सरकार ने समय समय पर कुछ परिवर्तन किए हैं। यह परिवर्तन इस प्रकार के हैं-
- पहले आवेदकों को योजना की धनराशि प्राप्त करने ने लिए बार बार बैंको के चक्कर लगाने पड़ते थे।लेकिन अब सरकार द्वारा हर ज़िले में कॉमन सर्विस सेंटर का निर्माण किया गया है।इससे अब वृद्धजनों बैंको के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उन्हें असुविधा का सामना भी नहीं करना पड़ेगा।
- योजना के अंतर्गत पहले आवेदकों को 1800 रुपए की धनराशि प्राप्त होती थी लेकिन अब धनराशि में सरकार ने बढ़ोतरी कर दी गई है। अब सरकार ने वृद्धजनों को 2400 रुपए देने का निर्णय किया है।
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हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ और विशेषताएं
- इस योजना का फायदा 60 वर्ष और उससे अधिक के सभी नागरिक इस्तेमाल कर सकते हैं।
- योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल और आसान है। इसलिए इसमें सभी वृद्धजन बहुत ही आसानी से आवेदन करा सकते हैं।
- यदि आप खुद आवेदन करने के योग्य हैं तो तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आप आवेदन करने में असमर्थ हैं तो सीएससी केंद्र के माध्यम से भी आवेदन करा सकते हैं।
- सभी वृद्धजनों को आरमनिर्भर और सशक्त बनाना और खुशी से अपना जीवन यापन करना Haryana Old Age Pension Yojana का मुख्य उद्देश्य है।
- परेशान और बेसहारा वृद्ध जनों को ज़िन्दगी जीने में बहुत सहायता मिलेगी।
- योजना के तहत हर माह 1800 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पात्रता
- योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक की होना अनिवार्य है।
- योजना में राज्य के महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते है।
- जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है उसके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपए से कम की होना अनिवार्य है।
- इस योजना में केवल हरियाणा निवासी की आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए पात्रता
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
इस योजना में आवेदन करने के लिए सरकार ने नागरिकों को दो विकल्प दिए हैं। इसमें से पहला विकल्प है स्वयं आवदेन करना और दूसरा विकल्प है सीएससी केंद्र के माध्यम से आवेदन करना।
स्वयं आवेदन के लिए निम्नलिखित तरीके को अपनाना होगा। इसके तीन चरण हैं।
पहला चरण
- सबसे पहले आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करके उसके फॉर्म का प्रिंटआउट निकलवाना होगा।
- आवेदन फार्म में पूछी गई सारी जानकारी को सही सही तरीके से भरना होगा। आवेदन फार्म में निम्न जानकारी को भरना होगा
- आवेदक का नाम
- ज़िला
- ग्राम
- वार्ड
- शहर
- आवेदन तिथि
- पिता या पति का नाम
- जन्म तिथि
- आयु
- स्थाई पता
- डाक पिनकोड
- आधार कार्ड नंबर
- जाति या कैटेगरी
- गरीबी रेखा सूची संख्या
- हरियाणा राज्य आदिवासी स्तिथि
- वार्षिक आय
- मोबाइल नंबर
- यह सब जानकारी भरने के बाद आपको अपना फॉर्म प्राधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर के लिए भेजना होगा।
- हस्ताक्षर के बाद आपको अपना फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन करना होगा।
दूसरा चरण
- अब दूसरे चरण में आपको Saral पोर्टल पर एक लॉगिन आईडी बनाकर उसने आवश्यक विवरण प्रदान करना होगा। आपकी आईडी बनने के बाद आपको Services के विकल्प को चुनना होगा।
- फिर आपको योजना में आवेदन करने के पंजीकरण विकल्प को चुनना होगा।
- पंजीकरण फार्म में पूछे गए सभी जानकारी को भरना होगा और सभी ज़रूरी दस्तावेज़ को अपलोड करना होगा।
- इसके बाद अब आपको सब्मिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको एक नागरिक पंजीकरण आईडी बनानी होगी।इसके संदर्ब में आपको एक आईडी नंबर मिलेगा। उसको आपको संभलकर रखना होगा।
तीसरा चरण
- भरे हुए आवेदन पत्र को ब्लॉक या डीएसडब्ल्यूओ कार्यालयों में जाके जमा कराना होगा।
सीएससी केंद्र के माध्यम से आवेदन करने के लिए निम्न तरीके को अपनाना होगा
- सबसे पहले आपको पास के सीएससी केंद्र जाना होगा।
- यहां आपको वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन कराने की जानकारी देनी होगी।
- अब आपको सीएससी संचालक के पास सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे।
- दस्तावेज़ चेक करने के बाद संचालक द्वारा आपका फॉर्म भरा जाएगा।
- उसके बाद संचालक द्वारा आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। जिसको आपको संभाल कर रखना होगा।
- आपके पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई होगी।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अपना आधार कार्ड लिंक करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आपके सामने एक होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको लाभपात्र अपना आधार नंबर लिंक करने के विकल्प को चुनना होगा।
- इस पर क्लिक करने के बाद आपको पूछी गई सभी जानकारी को सही सही भरना होगा।
- इस तरीके से आप अपना आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं।
लाभार्थी सूची देखने की प्रक्रिया
- यदि आप लाभार्थी सूची देखने के इच्छुक हैं तो आपको निम्न तरीके को अपनाना होगा।
- सबसे पहले आपको योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आपके सामने एक होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके बाद होमपेज पर आपको लाभ पत्रो की सूची देखें के विकल्प को चुनना होगा।
- फिर एक पेज आपके सामने खुलकर आएगा उसमे आपको ज़िला, क्षेत्र , योंजना का नाम आदि जानकारी भरनी होगी।
- सारी जानकारी देने के बाद आपको केपचा कोड भरना होगा।
- उसके बाद आपको लाभार्थी सूची देखने के विकल्प पर क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही लाभार्थी सूची आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी।
कल्याण विंडो में शिकायत/ सुझाव दर्ज़ करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अपने सामने एक होम पेज खुल कर आएगा।
- फिर आपको कल्याण विंडो में शिकायत/सुझाव दर्ज़ करें विकल्प को चुनना होगा।
- आपके सामने कुछ प्रश्न खुलकर आएंगे जिसका जवाब आपको हां या ना में देना होगा।
- फिर आपको पूछे गए सारे दस्तावेज़ो को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- फिर अपनी शिकायत / सुझाव बता कर सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। आपकी शिकायत / सुझाव दर्ज़ होजाएगा।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर
यदि आपको योजना के बारे में कोई भी अन्य जानकारी या सुझाव लेना हो तो तो निम्नलिखित पते अथवा नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।
- पता – डायरेक्टर जनरल देपर्टमेंट एंड एंपावरमेंट , हरियाणा इंडिया SCO 20-27 , जीवंदीप बिल्डिंग , 3rd फ्लोर, सेक्टर 17- A चंडीगढ़
- फोन – 0172-2713277
- एमिल – [email protected]