Haryana Shramik Parivar Pension Yojana:- हरियाणा राज्य के जितने भी श्रमिक एवं मजदूर वर्ग के लोग हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन करती है ऐसे में हरियाणा राज्य सरकार ने श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए एक नई एवं महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है जिसका नाम हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना है जिसके माध्यम से यदि कोई ऐसा श्रमिक जो पेंशन के माध्यम से अपनी वृद्धावस्था में जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उनके परिवार जनों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन का आधा भाग पति या पत्नी को देने का कार्य किया जाता है जिससे वह अपना जीवन बेहतर तरीके से व्यतीत कर सके और उन्हें किसी प्रकार की कोई आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े।
Shramik Parivar Pension Yojana Haryana 2024
हरियाणा राज्य के अंतर्गत जितने भी श्रमिक है उनको लाभ प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना की शुरुआत की गई है जिसके माध्यम से श्रम विभाग के अंतर्गत जितने भी पंजीकृत श्रमिक है उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो वही पेंशन राशि उनके परिवार जनों को देने का कार्य किया जाएगा जिसमें ₹500 पति या पत्नी को प्रत्येक महीने Bank Account में Transfer कर दिए जाएंगे हालांकि इस योजना का लाभ केवल वही श्रमिक उठा सकेंगे जो हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत है।
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हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है?
हरियाणा राज्य में बहुत से ऐसे श्रम एक एवं निर्माण कामगार है जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा वृद्धावस्था की अवस्था में पेंशन प्रदान किया जाता है परंतु जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वह Pension बंद हो जाती थी जिस कारण से उनके परिवार जनों को काफी ज्यादा आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता था और ऐसे में उनके जीवन स्तर में भी काफी गिरावट देखने को मिलती थी इन्हीं सब परिस्थितियों को देखकर हरियाणा राज्य सरकार ने Haryana Shramik Parivar Pension Yojana की शुरुआत की जिसके माध्यम से यदि किसी भी श्रमिक की मृत्यु होती है तो उनके परिवार जनों में पति अथवा पत्नी को उसके पेंशन की आधी राशि प्रदान की जाएगी जिससे उनका परिवार बेहतर तरीके से संचालित हो सके और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े।
Key Highlights of Haryana Shramik Parivar Pension Yojana
योजना | हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना 2024 |
संचालन | हरियाणा राज्य सरकार द्वारा |
शुम्भारंभ | माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा |
विभाग | श्रम विभाग |
बोर्ड | हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण बोर्ड |
लाभार्थी | राज्य के सभी निर्माण कामगार,श्रमिक |
उद्देश्य | निर्माण कामगार एवं श्रमिकों को प्रति माह पेंशन प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | Online |
हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना का लाभ
- हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई Haryana Shramik Parivar Pension Yojana के माध्यम से राज्य के जितने भी पंजीकृत श्रमिक एवं कामगार है उन्हें लाभान्वित किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से जितने भी निर्माण कामगार हैं उन्हें वृद्धावस्था में पेंशन प्रदान की जाती है और उनकी मृत्यु हो जाने पर अब उसका आधा हिस्सा उनके पति एवं पत्नी को प्रदान किया जाएगा।
- हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना के माध्यम से श्रमिकों के परिवारजनों को प्रतिमाह ₹500 पेंशन के तौर पर दिया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से श्रमिक के परिवार को सहारा प्रदान किया जा सकेगा जिससे वह आर्थिक समस्या से उभर सकेंगे।
- जिन भी श्रमिकों की मृत्यु हो जाएगी उनके परिवार जनों को आर्थिक सहायता प्रदान करके जीवन स्तर में बदलाव लाया जा सकेगा।
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Haryana Shramik Parivar Pension Yojana हेतु पात्रता
- हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना के अंतर्गत केवल हरियाणा राज्य के ही श्रमिक आवेदन कर सकेंगे।
- जिस भी श्रमिक का पंजीकरण हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत होगा वही इसका पात्र माना जाएगा।
- जिस भी श्रमिक के सदस्यता BOCW हरियाणा में 3 वर्ष पूरी हो चुकी है वहीं इसका पात्र होगा।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- Aadhaar Card
- Voter ID Card
- Shramik Card
- Domicile Certificate
- Bank Account Details
- Death Certificate
- Passport Size Photo
- Mobile Number
Haryana Shramik Parivar Pension Yojana के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया
- यदि कोई श्रमिक हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहता है तो उसके लिए उसे सबसे पहले अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसके लिए उसे इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद उसके सामने Website का Homepage खुल कर आ जाएगा।
- जहां पर आपको New User Register Here का Option दिखाई देगा जिस पर आपको Click कर देना होगा।
- अब आपके सामने एक Registration Page खुल कर आ जाएगा जिसके अंतर्गत आपको अपनी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को दर्ज करना होगा जैसे Name,Mobile Number,Email ID & Password इन्हें दर्ज करके आपको नीचे दिए गए Captcha Code को दर्ज कर देना होगा और अंत में Submit के Option पर Click कर देना होगा।
- इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन Haryana Shramik Parivar Pension Yojana के अंतर्गत आसानी से हो जाएगा।
- अब आपको आगे की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दोबारा से अंत्योदय सरल पोर्टल पर Login करने की आवश्यकता पड़ेगी इसके बारे में निम्नलिखित विस्तार से बताने जा रहे हैं।
Haryana Shramik Parivar Pension Yojana के अंतर्गत Login प्रक्रिया
- हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना के अंतर्गत लोगिन करने के लिए आपको सबसे पहले अंत्योदय सरल पोर्टल की Official Website पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने Website का Homepage खुल कर आ जाएगा।
- जहां पर आपको Login का Option दिखाई देगा जिस पर आपको Click कर देना होगा।
- उसके बाद आपके सामने एक Login Page खुलकर आ जाएगा जिसमें आपको अपना Mobile Number,User Name & Password दर्ज कर के Login के Button पर Click कर देना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक नया Page खुल कर आ जाएगा।
- जहां पर आपको हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना का चयन कर लेना होगा।
- उसके बाद आपके सामने एक Application Form खुलकर आएगा इसके अंतर्गत आपको अपनी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को व्यवस्थित रूप से दर्ज कर देना होगा।
- और मांगे के सभी दस्तावेजों को Scan करके Upload कर देना होगा।
- खेसारी प्रक्रिया को पूरा कर लें तो अंत में नीचे दिए गए Submit के Option पर Click कर देना होगा इस प्रकार से आपका आवेदन Haryana Shramik Parivar Pension Yojana के अंतर्गत पूर्ण हो जाएगा।
हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना से संबंधित कुछ सवाल और जवाब (FAQs)
हरियाणा राज्य के जितने भी श्रमिक एवं कामगार है जिनका पंजीकरण हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत है उनके परिवार जनों को इसका लाभ प्रदान किया जाएगा।
राज्य के जितने भी पंजीकृत श्रमिक है जिनको वृद्धावस्था के समय पेंशन दी जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उनकी पेंशन की आधी राशि उनके परिवारजन अथवा पति-पत्नी को दी जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं श्रमिकों को लाभान्वित किया जाएगा जिनका पंजीकरण हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत है और उसके साथ ही वह 3 वर्ष से यहां के सदस्य हैं तभी वह इसके पात्र होंगे।