हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना पात्रता | हिमाचल राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजारने वाले नागरिकों के लिए हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके माध्यम से गरीब दस्तकार नागरिकों को औजार खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ही सरकार द्वारा समय-समय पर जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन होता रहता है। तो चलिए फिर आज हम आपको Mukhyamantri Dastkar Sahayata Yojana 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता एवं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बताने वाले हैं। राज्य के जो भी इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें।
Mukhyamantri Dastkar Sahayata Yojana
हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने लिए ही उद्योग विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना का संचालन किया गया है। विभिन्न परमपरागत क्षेत्रों से जुड़े लोग इस योजना के माध्यम से और ओज़ार खरीद सकते हैं जिस पर उन्हें 30 हज़ार के औजार खरीदने पर 75% सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। Mukhyamantri Dastkar Sahayeta Yojna के अंतर्गत जो लोग काष्ठकला, धातु कला, मूर्ति कला, चंबा रूमाल, कांगड़ा पेंटिग, थंग्का पेंटिग, हथकरघा पर बुनाई, गलीचा बुनाई, पारंपरिक आभूषण जैसी विभिन्न परंपरागत कलाओं से जुड़े आर्थिक स्थिति से कमजोर हिमाचल राज्य के नागरिक जुड़ सकते हैं।
- इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्राप्त होने पर हिमाचल राज्य के गरीब नागरिक भी अपना जीवन अच्छे से गुजार पाएंगे
- व्यक्ति अब बिना पैसो की तंगी के औजार खरीदने में सक्षम हो पाएंगे।
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हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना का उद्देश्य
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हस्तशिल्प कलाकारों द्वारा बनाई गई चीजें बाहर विदेशों में बहुत ज्यादा पसंद की जाती है इसीलिए सरकार द्वारा हस्तशिल्प कलाकारों को प्रोत्साहित एवं आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ही हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से रोजगार के अवसर ज्यादा मात्रा में बढ़ेंगे और बेरोजगारी संख्या में भी कमी आएगी। हस्तशिल्प कलाकार महिलाओं के लिए यह योजना एक वरदान की तरह कार्य करेगी क्योंकि सबसे ज्यादा लाभ इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रदान किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना का संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना |
वर्ष | 2024 |
विभाग | उद्योग विभाग |
योजना का उद्देश्य | हस्तशिल्प कला को बढावा देना |
योजना का लाभ | रोजगार के अवसर प्रदान होंगे |
लाभार्थी | प्रदेश के गरीब निवासी |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन आवेदन |
लाबार्थियो में अब तक महिलाएं ज़्यादा
Mukhymantri Dastkar Sahayeta Yojana महिलाओं को प्रोत्साहित एवं उनका सहारा बनते दिख रही है क्योंकि इस योजना के माध्यम से जिला कुल्लू के 1 गांव की लगभग 18 महिलाओं को हंसकर का के अवसर प्रदान किए गए हैं। इनमें वीना देवी, नर्वदा, रूपी देवी, किरणबाला, निर्मला सहित अन्य महिलाएं शामिल हैं। महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र छिमे आंगमो ने बताया कि अभी तक जिला कुल्लू में लगभग काष्ठ कला, धातु कला, हथकरघा 157 दस्तकारो को इस योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जा चुका है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं के पास एक सुनहरा अवसर है अपनी कला को प्रदर्शित करने का।
मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना के लाभ
- मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना केवल आर्थिक स्थिति से कमजोर नागरिकों के लिए ही शुरू की गई है।
- इस योजना के माध्यम से दस्तकार कलाकारों को ओजार खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- 30 हज़ार के ओजार खरीदने पर 70% सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- हस्तशिल्प कलाकारों को आगे बढ़ने के लिए इस योजना के माध्यम से प्रोत्साहन मिलेगा और आत्मनिर्भर बनने का हौसला बढ़ेगा।
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा लाभान्वित महिलाएं हैं।
- अब तक लगभग 157 से भी ज्यादा महिलाओं को हथकरघा के औजार की सुविधा प्रदान की गई है।
- हस्तशिल्प कलाकारों द्वारा बनाई गई चीजें बाहर विदेशों में बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं जिसके माध्यम से ऐसे कलाकारों को अपनी पहचान बनाने का एक सुनहरा अवसर इस योजना के माध्यम से प्राप्त होगा।
- काष्ठकला, धातु कला, मूर्ति कला, चंबा रूमाल, कांगड़ा पेंटिग, थंग्का पेंटिग, हथकरघा पर बुनाई, गलीचा बुनाई, पारंपरिक आभूषण जैसी विभिन्न परंपरागत कलाओं से जुड़े लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बीपीएल राशन कार्ड
मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदक को निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन संबंधित विकास खंड के प्रसार अधिकारी उद्योग/खंड विकास अधिकारी के माध्यम से जिला उद्योग केंद्र कार्यालय में प्रेषित करना है।
- इसके साथ संबंधित कला में प्रयोग किए जाने वाले तथा खरीदे जाने वाले औजारों का पक्का बिल जिस पर जीएसटी की अदायगी व प्रार्थी द्वारा उसके अंशदान की राशि दर्ज हो और बीपीएल प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी भी अटैच करनी है।
- योजना के अतंर्गत सभी आवेदन पत्र महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे।
- इस योजना के अतंर्गत अनुदान राशि संबंधित प्रसार अधिकारी(उद्योग) द्वारा लाभार्थी के देय अंशदान की राशि के सत्यापन के बाद लाभार्थी के खाते में आरटीजीएस/नेफट द्वारा प्रदान की जाएगी।