जानिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, CG Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana की विशेषताएं और निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के बारे में ताजा खबर
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना:- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा शुरू की गई योजना है इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रतिमाह 1500 रुपए उनके खाते में डालकर योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा यह योजना राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए बनाई गई योजना है Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को सर्वप्रथम ऑनलाइन Registration करना होता है तो आइये आज हम आपको इस लेख के माध्यम से नीचे की ओर बताएंगे की निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना क्या है तथा इसको पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना होगा और इसके अतिरिक्त क्या लाभ प्रदान होगा तथा योजना के लिए पात्रता क्या होगी इन सभी जानकारी को विस्तार से जानने के लिए आपको नीचे की और अंत तक पूरा पढ़ना होगा
Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana क्या है
जैसा कि हम सभी जानते हैं केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा देश के नागरिकों के हित के लिए अलग-अलग समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं की शुरुआत की जाती है ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना की शुरुआत की है इस योजना के अंतर्गत मंडल मे 10 साल तक पंजीकृत रहे एवं 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके निर्माणी श्रमिकों को जीवन यापन करने के लिए प्रतिमाह ₹1500 की पेंशन सहायता प्रदान की जाएगी यह राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी जिसके अंतर्गत लाभार्थी राशि को प्रदान करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकेगा तथा बुढ़ापे में किसी दूसरे पर निर्भर ना रहते हुए खुद आत्मनिर्भर बन सकेगा
इसलिए Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है ऐसे में यह योजना वृद्धा अवस्था में बुढ़ापे का सहारा बन सकेगी इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 25 हज़ार निर्माण श्रमिकों को योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा
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मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना उद्देश्य
Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के ऐसे निर्माण श्रमिकों को आर्थिक लाभ प्रदान करना है जो 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के लोग हैं वे अपनी बढ़ती उम्र की वजह से बुढ़ापे में शारीरिक परिश्रम कर के कमाने की क्षमता नहीं रखते है जिससे उनको वृद्धावस्था में भरण पोषण करने के लिए काफी परेशानी होती है साथ ही ऐसी स्थिति में बीमारी के शिकार भी हो जाते हैं और ऐसे में बीमारी का इलाज कर पाना भी काफी मुश्किल हो जाता है इन सब परिस्थितियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए इस योजना को शुरू किया है जो की छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य रहा है
मुख्य विशेषताएं मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना
योजना का नाम | मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
संचालन | मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा |
वर्ष | 2024 |
राशि | ₹1500 प्रतिमाह |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो तथा पहले से 10 साल मंडल में पंजीकृत रहे हो |
उद्देश्य | राज्य के निर्माण श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक स्थिति से सहायता प्रदान करना जिससे उनका भरण पोषण आसानी से हो सके |
आधिकारिक वेबसाइट | https://cglabour.nic.in/ |
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना पात्रता
- Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है
- लाभार्थी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होगी तभी वह योजना के पात्र माना जाएगा
- यदि निर्माण श्रमिक पहले से मंडल में 10 वर्ष तक पंजीकृत रहा है तो ऐसे में व्यक्ति मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक श्रमिक पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र माना जायेगा
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Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana के लाभ
- Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रतिमाह 1500 रुपये कि राशी प्रदान की जाएगी
- योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि से लाभार्थी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकेगा तथा अपने जीवन यापन को आसानी से गुज़ार सकेगा
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी जिनकी आयु जो 60 वर्ष या उससे अधिक है वे सभी लाभार्थी लाभ प्राप्त करके अपने वृद्धावस्था में बचे हुए जीवन को आसानी से काट सकते हैं
- व्यक्ति वृद्ध होने पर अस्वस्थ होने के कारण कार्य करने का परिश्रम नहीं कर पाते जिससे कि उनकी आमदनी ना के बराबर हो जाती है अब ऐसे लोग भी इस योजना का लाभ लेकर अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सकते हैं
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- श्रमिक प्रमाण पत्र
- बैंक खाता संख्या
- मोबाइल नंबर आदि
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छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना रजिस्ट्रेशन
- Chattisghar Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सर्वप्रथम उसके Official Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana Website पर जाना होगा
- अब आपके Screen पर वेबसाइट का Home Page खुलकर सामने आ जाएगा
- अब आपको होम पेज पर मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का Option दिखाई देगा जहां आपको Click कर देना होगा
- Click करते ही आपके सामने जिला और पंजीकरण संख्या पूछा जायेगा जिसमें आपको अपने जिले का नाम तथा अपना श्रमिक पंजीकरण संख्या भर देना होगा
- इस प्रकार अब आपके Screen पर Chattisghar Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana का आवेदन पत्र खुलकर सामने आ जायेगा
- अब आपको पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम, पता, पंजीकरण संख्या, बैंक खाते का विवरण आदि भर देना होगा
- तथा मांगे गए आवश्यक Documents को Upload कर देना होगा
- अब एक बार ऊपर से नीचे तक फॉर्म को अच्छे से पूरा Check कर ले यदि सब कुछ सही-सही भरा गया है तो नीचे लिखे Submit के Option पर Click कर देना होगा
- इस प्रकार आपका योजना के अंतर्गत Registration प्रक्रिया पूर्ण रूप से पूरी हो जाएगी
Contact Details
यदि आप योजना के अंतर्गत किसी भी कार्य से संबंधित जानकारी प्रदान ककरना हो या फिर कोई शिकायत दर्ज करना हो तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर 07713505050 संपर्क कर सकते हैं
(FAQs)
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के अंतर्गत लाभार्थी को प्रतिमाह 1500 रुपये कि राशी प्रदान की जायेगी
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है तथा जो व्यक्ति निर्माण श्रमिक वर्ग के अंतर्गत आता है वही योजना के पात्र माना जायेगा
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके ऊपर की ओर जाकर दी हुई जानकारी का विस्तार पूर्वक पढ़ना होगा इस प्रकार आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना शुरू करने का कारण क्या है कि व्यक्ति वृद्ध होने पर अस्वस्थ होने के कारण कार्य करने का परिश्रम नहीं कर पाता जिससे उसके भरण पोषण मैं कमी आने लगती है और वह और स्वस्थ हो जाता है ऐसे योजना के अंतर्गत प्रदान की गई राशि से वह अपना बुढ़ापा आसानी से गुजर सकता है