हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा दुकानों और मकानों पर 20 साल से काबिज लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सभी लोग जो 20 साल से शहरी निकायों की दुकानों और मकानों पर काबिज हैं उन्हें मालिकाना हक की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से Mukhyamantri Shehri Nikay Svamitva Yojana 2024 से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्पष्ट करने जा रहे हैं। हमारे इस लेख को विस्तार पूर्वक पढ़ें।
Mukhyamantri Shehri Nikay Svamitva Yojana
इस योजना की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा फरीदाबाद एवं गुरु ग्राम के लोगों के लिए कि गई है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि जो लोग 20 साल से ऐसी दुकानों और मकानों में काबिज की तरह रह रहे हैं उन्हें 31 दिसंबर 2021 तक Mukhyamantri Shehri Nikay Svamitva Yojana के माध्यम से उन मकानों और निकायों पर मालिकाना हक उन्हें कम कलेक्ट्रेट राशि का भुगतान करके प्रदान किया जाएगा। वे सभी व्यक्ति जो इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन नहीं करवा पाए हैं उन्हें मार्केट दर की रेट से किराया वसूला जाएगा।
- मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा मालिकाना हक के लिए कलेक्ट्रेट पर 50% से अधिक छूट प्रदान की गई है।
- इस योजना का लाभ राज्य के लगभग 25000 लोगों को पहुंचाया जाएगा जिसके लिए सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटन की जाएगी।
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मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का उद्देश्य
इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि हरियाणा के फरीदाबाद एवं गुरुग्राम सहित सभी शहरी निकायों में उन नागरिकों को मालिकाना हक प्रदान करना है जो लगभग 20 साल या उससे अधिक समय से किराएदार लीज धारक और लाइसेंस फीस पर रह रहे हो। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत राज्य के लोगों के कंधों से किराए का बोझ कम करने के लिए की गई है। इस योजना का लाभ राज्य के लगभग 25000 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है और आगे उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस योजना के अंतर्गत आवेदकों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि लोगों के कंधों से किराए का बोझ हटाया जा सके एवं उन्हें आत्मनिर्भर व सशक्त बनाया जा सके।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के मुख्य तथ्य
योजना का नाम | मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा |
आरंभ तिथि | 1 जुलाई 2021 |
योजना के लाभार्थी | फरीदाबाद एवं ग्रुप ग्राम सहित सभी शहरी निकाय लाभार्थी जो लीज पर रह रहे हैं |
योजना का उद्देश्य | दुकानों व मकानों पर मालिकाना हक प्रदान करना |
कुल लाभार्थी | 25,000 व अधिक |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
पोर्टल का शुभारंभ किया गया
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का शुभारंभ 1 जुलाई 2021 में किया गया। राज्य के वह सभी लोग जो इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं पर इस पोर्टल का उपयोग करके आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय लोगों को सर सर्टिफाइड लेटर जमा करना होगा और उसके साथ साथ आठ अन्य दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज़ को जमा करना होगा जैसे बिजली का बिल पानी का बिल किराएदार ई का समझौता पत्र किराए की रसीद रिटर्न फायर एनओसी आदि।
अलग-अलग तलों लिए अलग-अलग भुगतान
अगर राज्य में भवन केवल एक अलाटी के नाम पर है तो उसे बेस रेट का 60% और प्रथम तल के बैस रेट का 40% भुगतान करना होगा। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के अंतर्गत यदि मकान तीन मंजिला है तो उसे भूतल के लिए बेस रेट कब 50% भुगतान करना होगा। तीन मंजिला मकान के लिए प्रथम तल का बेस रेट 30% है द्वितीय तल का बेस रेट 20% है। तथा आखिरी तल या छत का अधिकार आवेदक का होगा। परंतु इस तल पर कोई भी अतिरिक्त निर्माण का अधिकार आवेदक को नहीं दिया जाएगा।
मालिकाना हक के कलेक्ट्रेट रैट
कब्जे की अवधि | कलेक्टर रेट में छूट |
20 साल | 20% |
25 साल | 25% |
30 साल | 30% |
35 साल | 35% |
40 साल | 40% |
45 साल | 45% |
50 साल या फिर 50 साल से अधिक | 50% |
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना की शुरूआत हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा की गई।
- इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के फरीदाबाद ऑफ गुरु ग्राम सहित शहरी निकायों की दुकानों पर लोगों को मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा।
- मालिकाना हक केवल उन लोगों को प्रदान किया जाएगा जिनके पास दुकान का कब्जा 31 दिसंबर 2020 तक 20 साल या उससे अधिक साल का है।
- यदि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं कर रहा है तो उन्हें मार्केट दर से किराए का भुगतान प्रदान करना होगा।
- मालिक अब हक के लिए कलेक्ट्रेट के अधिकतम भुगतान 50% की है।
- योजना का लाभ राज्य के 25000 नागरिकों को पहुंचाया जाएगा।
- आगे इस योजना के अंतर्गत आवेदकों को बढ़ाने की संभावना पूरी है।
- इस योजना की सफलता पूर्वक कार्यान्वयन के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत भी की गई है।
- राज्य के सभी लोग जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वह इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन करते समय उन्हे सेल्फ सर्टिफाइड लेटर की आवश्यकता पड़ेगी।
- इस योजना के अंतर्गत 35 हफ्ते में केवल 1000 आवेदन ही हो सकते हैं।
- 1000 से ज्यादा व्यक्ति 1 सप्ताह में इस योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं कर सकते हैं।
आवेदन के लिए पात्रता
- उम्मीदवार हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए
- आवेदक के पास दुकान एवं मकान का कब्जा 20 साल या उससे अधिक का होना चाहिए।
आवेदन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- सेल्फ सर्टिफाइड लेटर
- बिजली का बिल
- पानी का बिल
- किराएदार का समझौता
- किराए की रसीद
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023 के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया
राज्य के वह सभी व्यक्ति जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना है
- सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इस होम पेज पर आपको Register Here के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको अपने नाम ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करना है।
- दर्ज करने के बाद आपको Generate OTP के विकल्प पर क्लिक करना है
- क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।
- ओटीपी को आपको खाली बॉक्स में दर्ज करना है।
- दर्ज करने के बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है
- क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आएगा।
- इस पत्र में पूछी गई सभी जानकारी आपको ध्यान पूर्वक दर्ज करनी है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना है।
- दस्तावेज अटैच करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
सिटिजन लॉगइन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इस होम पेज पर आपको Citizen Login के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगइन पेज खुल कर आएगा
- इस पेज पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है
- मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आपको Send OTP के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी प्राप्त होगा।
- इस ओटीपी को आप को खाली बॉक्स में दर्ज करना है।
- दर्ज करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आप सिटिजन लॉगइन कर पाएंगे।