Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana:- उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा राज्य के जितने भी सूक्ष्म उद्यमी है उन्हें लाभान्वित करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजना का संचालन करती है ऐसे में राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना की घोषणा की गई है इसके माध्यम से यदि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु किसी दुर्घटना में हो जाती है तो उनके परिवार जनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिससे उनका परिवार आर्थिक संकटों का सामना न कर सके और वह एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सके और उसके साथ ही साथ राज्य के जितने भी उद्यमी एवं कारीगर है उन्हें इस योजना के माध्यम से लाभ देकर उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी तो आज इस लेख में Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana से संबंधित जानकारी विस्तार से आपको बताया जाएगा।
UP Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana 2024
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राज्य के जितने भी सूक्ष्म उद्यमी है उन्हें लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना की घोषणा की है जिसके माध्यम से यदि दुर्भाग्य से किसी दुर्घटना में किसी उद्यमी की मृत्यु या फिर दिव्यांगता की स्थिति पैदा हो जाती है तो ऐसे में राज्य सरकार उस उद्यमी एवं उसके परिवार को ₹500000 तक का दुर्घटना बीमा प्रदान करेगी यह Bima Cover सीधे तौर पर लाभार्थी के Bank Account में Transfer कर दिया जाएगा और इस योजना के माध्यम से राज्य के जितने भी उद्यमी एवं कारीगर है उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा सकेगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकेगी।
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यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का उद्देश्य क्या है?
उत्तर प्रदेश राज्य में जितने भी छोटे एवं सूक्ष्म उद्यमी है उन लोगों को प्रोत्साहित करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार हमेशा से ही योजनाओं का संचालन करती आई है ऐसे में Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana के माध्यम से उन्हें सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाएगा क्योंकि बहुत से ऐसे उद्यमी है जिनकी मृत्यु या दिव्यांगत किसी दुर्घटना में हो जाती है और इस कारण से उनके परिवार जनों को काफी ज्यादा विषम परिस्थिति में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है इन्हीं सब परिस्थितियों को देखकर राज्य सरकार ने इस महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है इसके माध्यम से₹500000 तक का बीमा कवर प्रदान करने का कार्य किया जाता है जिससे उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।
Key Highlights of Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana
योजना | यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना |
शुम्भारंभ | माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा |
घोषणा | 21 August 2023 |
संचालन | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के सभी सूक्ष्म उद्यमी |
उद्देश्य | प्रदेश के सभी सूक्ष्म उद्यमियो को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना |
बीमा राशि | 5 लाख रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन/ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | अभी जारी नहीं.. |
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Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana का लाभ
- उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी सूक्ष्म उद्यमी है उन्हें लाभान्वित करने के लिए इस महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की गई है।
- इस योजना के अंतर्गत जितने भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्ति हैं यदि उनकी किसी दुर्घटना में दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार जनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से उद्यमी के परिवार को ₹500000 तक का दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाएगा।
- उत्तर प्रदेश राज्य के लगभग 90 लाख से अधिक उद्यमियों को इस Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana का लाभ देने का कार्य किया जाएगा।
- जिन भी उद्यमियों ने अपना पंजीकरण उधम पोर्टल पर कराया है उन्हें इस योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा।
- उद्यमियों के परिवारजनों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा सकेगा।
यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना हेतु पात्रता
- Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana के अंतर्गत केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी पात्र होंगे।
- इस योजना के अंतर्गत आयु सीमा में निर्धारित की गई है ऐसे में न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 60 वर्ष के बीच की आयु के उद्यमियों को पत्र माना जाएगा।
- लाभार्थी के पास Bank Account होना अनिवार्य है जो की Aadhaar Card से लिंक हो।
- जिन भी उद्यमियों ने अपना पंजीकरण उधम पोर्टल पर कराया है वहीं इसके पात्र होंगे।
महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़
- Aadhaar Card
- Voter ID Card
- Domicile Certificate
- Death Certificate
- Disable Certificate
- Udham Registration
- Bank Account Details
- Passport Size Photo
- Mobile Number
मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की जा रहे हैं Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana के अंतर्गत राज्य के लगभग 90 लाख उद्यमियों को लाभान्वित किया जाएगा ऐसे में इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के बाद ही लाभ प्राप्त होगा परंतु अभी सरकार की तरफ से इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई अधिसूचना(Notification) एवं Official Website जारी नहीं की गई है और जैसे ही सरकार इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी को साझा करती है हम आपको इस लेख के माध्यम से अवगत करा देंगे जिससे आप भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके आसानी से लाभ प्राप्त कर सके।
मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना से संबंधित कुछ सवाल और जवाब (FAQs)
उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी सूक्ष्म उद्यमी है यदि उनकी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या फिर वह दिव्यांग हो जाते हैं तो ऐसे में उनके परिवार जनों को ₹500000 की बीमा राशि प्रदान की जाएगी।
उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत लगभग 90 लाख उद्यमी को इस योजना के माध्यम से लाभान्वित करने का कार्य किया जाएगा और ऐसे में जिन भी उद्यमियों का पंजीकरण उधम पोर्टल पर होगा वही इसका लाभ ले सकेंगे।
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से₹500000 तक की बीमा राशि उद्यानियों के परिवार जनों को प्रदान करेगी जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।