आइये चर्चा करते है मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण करे और MP Udyam Kranti Yojana की लॉगिन प्रक्रिया, Complaint Form डाउनलोड करे एवं योजना का लाभ, मुख्य उद्देश्य के बारे में ताजा खबर
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना:- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। इन योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। आज हम आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं जिसका नाम मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से राज्य के बेरोजगार नागरिकों को ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे की कैसे आप मध्य प्रदेश MP Udyam Kranti Yojana में ऑनलाइन आवेदन कर सकते है साथ ही साथ आपको इसके लाभ, उद्देश्य, पात्रता, विशेषताएं, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो आइए जानते है कैसे प्राप्त करे इस योजना का लाभ।
MP Udyam Kranti Yojana 2024
एमपी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को 13 मार्च को मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा आरंभ किया गया है। उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के बेरोजगार युवाओं को अपना खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना को शुरू करने की घोषणा नगरोदय मिशन के उदघाटन समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई थी। MP Udyam Kranti Yojana के अंतर्गत जो भी ऋण युवाओं को प्रदान किया जाएगा वह बिना किसी गारंटी के होगा। इसके अलावा सरकार द्वारा ऋण लेने वाले लाभार्तियो को ऋण पर ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जायेगी। मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिक अपना खुद का स्वरोजगार भी स्थापित कर पाएंगे जिससे कि उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। इसके अलावा वह इस योजना के संचालन से सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे।
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सरकार द्वारा किए गए आवेदन आमंत्रित
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उद्योग सेवा एवं खुदरा व्यवसाय के लिए 31 अगस्त 2023 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2023 24 के लिए इस योजना के अंतर्गत जिले के बैंकों में 1000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उद्योग क्षेत्र के लिए ₹5000000 तक तथा सेवा अथवा खुदरा व्यवसाय के लिए 2500000 रुपए तक की परियोजना लागत सीमा सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत 18 से 45 वर्ष तक के नागरिक आवेदन कर सकते हैं। नागरिकों द्वारा न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 30% ब्याज अनुदान भी प्रतिवर्ष 7 वर्ष तक प्रदान किया जाएगा।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का उद्देश्य
- MP Udyam Kranti Yojana का मुख्य उद्देश्य है प्रदेश के नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना।
- इस योजना के माध्यम से प्रदेश में बेरोजगारी दर कम होगी।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को बिना किसी गारंटी के सरकार द्वारा ऋण मुहैया करवाया जायेगा।
- इस योजना के तहत सरकार द्वारा ऋण पर ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जायेगी।
- रोजगार के अवसरों में भी इस योजना के संचालन से वृद्धि होगी।
- तथा नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे।
Key Highlights Of MP Udyam Kranti Yojana
योजना का नाम | मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना |
किस ने लॉन्च की | मध्यप्रदेश सरकार |
उद्देश्य | स्वरोजगार के लिए प्रदेश के नागरिकों को प्रोत्साहित करना |
लाभार्थी | मध्यप्रदेश के नागरिक |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
साल | 2024 |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- एमपी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को 13 मार्च को मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा आरंभ किया गया है।
- उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के बेरोजगार युवाओं को अपना खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- इस योजना को शुरू करने की घोषणा नगरोदय मिशन के उदघाटन समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई थी।
- MP Udyam Kranti Yojana के अंतर्गत जो भी ऋण युवाओं को प्रदान किया जाएगा वह बिना किसी गारंटी के होगा।
- इसके अलावा सरकार द्वारा ऋण लेने वाले लाभार्तियो को ऋण पर ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जायेगी।
- मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिक अपना खुद का स्वरोजगार भी स्थापित कर पाएंगे जिससे कि उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।
- इसके अलावा वह इस योजना के संचालन से सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे।
मध्य प्रदेश उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत सम्मिलित बैंक
- बैंक ऑफ इंडिया
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- बैंक ऑफ़ बरोदा
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र
- यूनियन बैंक
- इंडियन ओवरसीज बैंक
- पंजाब नेशनल बैंक
- इंडियन बैंक
- आईसीआईसीआई बैंक
- फेडरल बैंक
- धनलक्ष्मी बैंक
- यूको बैंक
- साउथ इंडियन बैंक
- यस बैंक
- केनरा बैंक
- एक्सिस बैंक
- आईडीबीआई बैंक
- करूर व्यस्य बैंक
- एचडीएफसी बैंक
- बंधन बैंक
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- पंजाब एंड सिंध बैंक
एमपी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की पात्रता
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के प्ले नागरिक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए।
- नागरिकों केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना का लाभ नहीं प्राप्त किया होना चाहिए।
- नागरिक किसी भी वित्तीय संस्थान के डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए।
- केवल वही उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं जो नवीन उद्यम स्थापित कर रहे हैं।
- यदि आवेदक द्वारा कर जमा किया जाता है तो इस स्थिति में आवेदक द्वारा पिछले 3 वर्षों के आयकर विवरण को जमा करना होगा।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹1200000 या फिर से कम होनी चाहिए।
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आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की प्रति
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की आवेदन प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको Udyam Kranti Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिस पर आपको Create New Profile के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
- इसके पश्चात आपको Profile बनाएं के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको अपना Registered Mobile Number तथा Date Of Birth दर्ज करके लॉगइन करना होगा।
- अब आपको मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म को लेकर आएगा।
- आपको आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होंगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको Udyam Kranti Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- अब आपको आवेदन की स्थिति देखे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर लॉगइन फॉर्म खुलेगा।
- इस फोन में आपको लॉगइन क्रैडेंशियल्स दर्ज करके लॉगइन करना होगा।
- आवेदन की स्थिति आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको Udyam Kranti Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर लॉगइनफॉर्म खुलेगा।
- आपको लॉगइनफॉर्म लॉगइन क्रैडेंशियल्स दर्ज करने होंगे।
- इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप लॉगिन कर सकेंगे।
बैंकर लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको Udyam Kranti Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- अब आपको बैंकर्स लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा।
- इस पेज पर आपको आईएफएससी कोड पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप बनकर लॉगिन कर सकेंगे।
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको Udyam Kranti Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- अब आपको शिकायत दर्ज करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको लॉगिन बनाएं के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करके रजिस्टर करना होगा।
- अब आपको शिकायत दर्ज करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा।
- इस पेज पर आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करके सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप शिकायत दर्ज कर सकेंगे।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के FAQs
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए एवं आवेदक द्वारा न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
हां इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इस योजना की मोरटोरियम अवधि 7 वर्ष होगी। इस अवधि के दौरान हितग्राही का ऋण खाता एनपीए बना रहेगा।
इस योजना का कार्यान्वयन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जाएगा।
Technical Helpdesk – 0755-6720200