उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राज्य के गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को आरम्भ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में गरीब परिवारों के एकमात्र कमाने वाले मुख्य की मृत्यु हो जाने पर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2024 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जैसे Rashtriya Parivarik Labh Yojana का उद्देश्य क्या है, इसके लाभ क्या है, आवेदन की पात्रता क्या है तथा इसमें आवेदन की प्रक्रिया क्या है अपने इस लेख के माध्यम से जानकारी प्रदान करेंगे।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana
इस योजना के अंतर्गत देश के गरीब परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर सरकार द्वारा पहले 20000 रुपये की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती थी जिसे वर्ष 2013 में बढ़ाकर 30000 रुपये कर दिया गया है। इस योजना के तहत धनराशि प्राप्त करने के बाद परिवार अपना भरण पोषण आसानी से कर सकते हैं। राज्य के जो एक गरीब परिवार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी का बैंक खाता होना चाहिए क्योंकि सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की मुख्य विशेषता
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2024 |
किसके द्वारा शुरू की गई | मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
योजना के लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार |
योजना का उद्देश्य | परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना |
योजना का लाभ | 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना |
विभाग | समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन आवेदन |
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
जैसे कि हम सब जानते हैं परिवार का मुखिया ही परिवार के भरण-पोषण के लिए कमाई करने वाला एकमात्र सहारा होता है। और अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार का कोई कमाने वाला नहीं होता और ऐसे में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2022 को आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो जाती है उनके परिवार के भरण-पोषण के लिए 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे परिवार अपना भरण-पोषण अच्छे से कर पाए।
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Rashtriya Parivarik Labh Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना के तहत गरीब परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने के बाद परिवारों को ₹30000 की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत अब तक काफी परिवारों को लाभ प्रदान किया जा चुका है और आगे भी बहुत से परिवारों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा।
- Rashtriya Parivarik Labh Yojana का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों को प्रदान किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि आवेदन कर्ता के आवेदन करने के 45 दिन के भीतर ही प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जिसके मुखिया की मौत हो जाने के बाद उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है।
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने के बाद लाभ उनके परिवार को प्रदान किया जाएगा।
- परिवार के मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवारिक आए 56000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक बीपीएल परिवार का होना चाहिए।
आवेदन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की गाइडलाइंस
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को आवेदन पत्र केवल अंग्रेजी में भरना होगा।
- लाभार्थियों को अपने सरकारी बैंक खाते की जानकारी प्रदान करनी होगी तभी राशि उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
- उपयोगकर्ता का सहकारी बैंक खाता मान्य नहीं माना जाएगा
- लाभार्थियों को अपनी सभी जानकारी सही-सही दर्ज करनी होगी यदि किसी के द्वारा गलत जानकारी दर्ज की गई है तो यह जिम्मेदारी केवल उसी व्यक्ति की होगी।
- मृत्यु व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या नगर पंचायत से ही मान्य माना जाएगा
- आवेदन पत्र में लाभार्थियों को अपना फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। लाभार्थियों के फोटो और हस्ताक्षर केवल 20 केवी आकार के होने चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की प्रक्रिया
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना है |
- सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण विभाग के अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इस होम पेज पर आपको नया पंजीकरण विकल्प दिखाई देगा।
- आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
- इस फोन में पूछी गई सभी जानकारी जैसे जनपद, निवासी, आवेदक का विवरण, बैंक खाते का विवरण तथा मृतक का विवरण दर्ज करना है |
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार से आप का पंजीकरण हो जाएगा |
डिस्टिक सोशल वेलफेयर ऑफिसर लोगिन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- इस पेज पर आपको जिला समाज कल्याण अधिकारी एसडीएम लॉगइन का विकल्प दिखाई देगा।
- आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा
- इस पेज पर आपको सभी जानकारी जैसे अधिकारी, जिला, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड आदि दर्ज करना है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Login के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार से आप लॉगिन कर पाएंगे।
आवेदन की स्थिति जांचने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- इस होम पेज पर आपको आवेदन पत्र की स्थिति के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको सभी जानकारी जैसे District तथा Registration Number दर्ज करना है।
- संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Search के बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आपके सामने आवेदन की स्थिति खुलकर आ जाएगी |
शासनादेश डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा
- इस होम पेज पर आपको शासनादेश के विकल्प पर क्लिक करना है
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पीडीएफ फाइल खुलकर आएगी
- इस फाइल में आपको संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाएगी
- इसे आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं
लाभार्थी का विवरण देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- इस होम पेज पर आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने जिलों की सूची खुलकर आएगी।
- यहां पर आपको अपने जिले का चयन करना है।
- जिले का चयन करने के बाद आपके सामने तहसील की सूची खुलकर आएगी।
- यहां आपको तहसील का चयन करना है
- तहसील का चयन करने के बाद आपके सामने ब्लॉक की सूची खुलकर आएगी।
- यहां आपको अपने ब्लॉक का चयन करना है।
- ब्लॉक का चयन करने के बाद आपके सामने पंचायत की सूची खुलकर आएगी।
- यहां आपको पंचायत का चयन करना है।
- पंचायत का चयन करने के बाद आपके सामने जनपद वार लाभार्थी विवरण खुलकर आ जाएगा।
Helpline Number
- Toll Free Number- 1800-4190-001