नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार करने का सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता है। जिसके लिए सरकार विभिन्न योजनाएं संचालित करती है। इन योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा से लेकर निशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। आज हम आपको राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ की गई ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जिसका नाम राइट टू हेल्थ बिल है। इस बिल को विधानसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। इस बिल के माध्यम से राजस्थान के नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से Right to Health Bill 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने जा रहे हैं। आप हमार इस लेख को पढ़कर इस बिल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां से अवगत हो सकेंगे।
Right to Health Bill 2024
राइट टू हेल्थ बिल को राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस बिल को विधानसभा में सरकार द्वारा सितंबर 2022 में पेश किया गया था। इस बिल के माध्यम से राजस्थान के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं का कानूनी अधिकार प्रदान किया जाएगा। विधानसभा में इस बिल को 21 मार्च 2023 को पारित कर दिया गया है। इस बिल के पास होने से अब प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठा और नामित स्वास्थ्य देखभाल केंद्र पर आवश्यक शुल्क के पूर्व कोई भी भुगतान करें बिना आपातकालीन उपचार एवं देखभाल का अधिकार प्रदान किया जाएगा। किसी भी अस्पताल में अब इलाज करने से मरीजों को मना नहीं किया जाएगा।
आपातकाल की स्थिति होने पर इलाज का खर्च मरीज द्वारा वाहन नहीं कर पाने पर राज्य सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा। अब प्रदेश के नागरिक गंभीर बीमारी में इमरजेंसी की स्थिति में किसी भी निजी अस्पताल में निशुल्क भर्ती हो सकेंगे एवं इलाज समय से करवा सकेंगे। इसके अलावा किसी दुर्घटना में घायल मरीज को अस्पताल पहुंचाया जाता है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा ₹5000 की राशि भी प्रदान की जाएगी।
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राइट टू हेल्थ बिल 2024 के उद्देश्य
- Right to Health Bill 2024 का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को स्वास्थ संबंधित सुविधा उपलब्ध करवाना है।
- अब नागरिकों को आपातकाल की स्थिति में हॉस्पिटल में भर्ती करने से मना नहीं किया जाएगा।
- यदि मरीज द्वारा इलाज का खर्च नहीं वाहन किया जा सकता तो इस स्थिति में इलाज का खर्च राज्य सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा
- यह योजना प्रदेश के नागरिकों की स्वास्थ में सुधार करने में कारगर साबित होगी।
- इसके अलावा इस योजना के माध्यम से नागरिकों की जीवन स्तर में भी सुधर आएगा।
- सरकार द्वारा कोई दुर्घटना होने की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने पर ₹5000 की राशि भी प्रदान की जाएगी।
Right to Health Bill 2024 के लाभ
- इस बिल के माध्यम से मरीज को पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट की ओर से एडवांस पेमेंट के बिना भर्ती किया जाएगा।
- इलाज के दौरान सर्जरी, कीमोथेरेपी के दौरान मानव गरिमा और गोपनीयता का ख्याल रखा जाएगा।
- इस बिल के अंतर्गत महिला पेशेंट की फिजिकल टेस्ट के दौरान महिला कर्मी उपस्थित होना अनिवार्य है।
- रोड एक्सीडेंट होने की स्थिति में मरीज को फ्री ट्रांसप्लांटेशन, फ्री ट्रीटमेंट, फ्री इमरजेंसी कवर प्रदान किया जाएगा।
- दुर्घटना में घायल होने पर अस्पताल पहुंचने की स्थिति में मरीज को ₹5000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- मरीजों को सुरक्षित खाना देने का प्रावधान भी इस बिल के अंतर्गत किया गया है।
- कोई भी शिकायत आने की स्थिति में उसका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा।
- शिकायत दर्ज करने के लिए वेब पोर्टल विकसित किया जाएगा जिसके माध्यम से शिकायत को सहायता केंद्र से संबंधित अधिकारी को भेजा जाएगा।
- शिकायत करने वाले नागरिक को शिकायत के 24 घंटे के अंदर जवाब देना होगा।
- डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को शिकायत मिलने के 30 दिन के अंदर उचित कार्यवाही करनी होगी।
- इस बिल के अंतर्गत गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टिट्यूट फैसिलिटी, बिल्डिंग आदि को सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा इनडोर आउटडोर यूनिट, सरकारी प्राइवेट स्वामी से संचालित किए जा रहे संस्थान आदि भी शामिल किए गए हैं।
- इस बिल के अंतर्गत महामारी के दौरान इलाज, इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, जांच, उपचार, डायगोनिस्टिक्स आदि शामिल किया गया है।
- राइट टू हेल्थ बिल के अंतर्गत निजी अस्पतालों को भी सरकारी योजनाओं के अनुसार सभी बीमारियों का इलाज करना होगा।
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उल्लंघन करने पर देना होगा जुर्माना
- यदि किसी भी डॉक्टर से अस्पताल में इस बिल का उल्लंघन किया गया तो इस स्थिति में नागरिकों को जुर्माना देना होगा।
- यह जुर्माना ₹25000 तक का होगा।
- यदि पहली बार किसी प्रावधान या नियम का उल्लंघन किया जाता है तो इस स्थिति में ₹10000 का जुर्माना जमा करना होगा।
- यदि बाद में निर्धारित किए गए किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो इस स्थिति में ₹25000 का जुर्माना जमा करना होगा।
Right to Health Bill 2024 विरोध के कारण
राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल का विरोध राजस्थान के निजी चिकित्सालय द्वारा किया जा रहा था। क्योंकि अब प्रदेश के निजी अस्पताल भी इमरजेंसी में इलाज करने से मना नहीं कर सकते। सभी निजी अस्पतालों को बिना किसी पेमेंट लिए मरीज का इलाज करना होगा। विभिन्न डॉक्टरों द्वारा इस बिल में बदलाव लाने का सुझाव दिया गया। इसके अलावा कुछ डॉक्टरों ने इस बिल को वापस लेने की भी मांग की। पांच चिकित्सकों का प्रतिनिधि मंडल ने स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर बिल को वापस लेने की भी मांग की।
Right to Health Bill FAQs
इस बिल को विधानसभा में सितंबर 2022 में पेश किया गया था। 21 मार्च 2023 को इस बिल को विधानसभा में पारित कर दिया गया है।
Right to Health Bill के अंतर्गत अब कोई भी सरकारी या निजी चिकित्सालय इमरजेंसी में मरीज का इलाज करने से मना नहीं कर सकता। यदि किसी मरीज के पास पैसे नहीं होते हैं तो स्थिति में मरीज के इलाज का खर्च राज्य सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा।
दुर्घटना से घायल होने की स्थिति में सरकार द्वारा इस बिल के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान रखा गया है। यह प्रोत्साहन राशि ₹5000 की होगी।
हां इस बिल के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना जमा करना होगा। जुर्माने की राशि ₹10000 से लेकर ₹25000 तक की होगी।