केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा सरकारी प्रणाली को डिजिटाली कृत करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत सरकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवेदन करने की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करवा रही है। अब नागरिक जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक ऑनलाइन बनवा सकते हैं। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। आप इस लेख को पढ़कर UP Death Certificate 2024 का पूरा ब्यौरा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया भी बताई जाएगी। एवं आपको आवेदन की स्थिति ट्रैक करने से संबंधित जानकारी भी प्रदान की जाएगी।
UP Death Certificate
मृत्यु प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है जो कि मृतक के रिश्तेदारों को जारी किया जाता है। इस प्रमाण पत्र में मृतक की मृत्यु का कारण, तारीख आदि की जानकारी उपलब्ध होती है। यह प्रमाण पत्र हर धर्म के नागरिक को बनवाना अनिवार्य है। UP Death Certificate के माध्यम से मृतक की संपत्ति नामांकित व्यक्ति को सौंपी जा सकती है। इसके अलावा यह प्रमाण पत्र बीमा का क्लेम करने के लिए भी अनिवार्य होता है। मृत्यु प्रमाण पत्र मृत्यु के 21 दिन के अंदर अंदर बनवाना होता है। यदि प्रमाण पत्र मृतक के परिवार ने 21 दिन के अंदर अंदर नहीं बनवाया है तो उन्हें जुर्माने का भुगतान करना होता है। मृत्यु पंजीकरण करवाने के लिए मृतक के परिवार को एक निर्धारित शुल्क का भी भुगतान करना होता है।
यह शुल्क अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है। आवेदक मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनो मोड में आवेदन कर सकते है। ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको सरकारी दफ्तर जाना होगा लेकिन ऑनलाइन आवेदन के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके घर बैठे आवेदन कर सकते है।
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उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के उद्देश्य
- उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करवाना है।
- आम नागरिकों को मृत्यु प्रमाण पत्र की प्राप्ति करने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे।
- इस प्रक्रिया से समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जा सकेगी।
Key Highlights Of UP Death Certificate
आर्टिकल का नाम | उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन |
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र |
पोर्टल | ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल |
उद्देश्य | नागरिकों को ऑनलाइन सुविधा देना |
आवेदन मोड | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
किस ने लॉन्च की | भारत सरकार |
साल | 2024 |
उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के लाभ तथा विशेषताएं
- मृत्यु प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है जो कि मृतक के रिश्तेदारों को जारी किया जाता है।
- इस प्रमाण पत्र में मृतक की मृत्यु का कारण, तारीख आदि की जानकारी उपलब्ध होती है।
- यह प्रमाण पत्र हर धर्म के नागरिक को बनवाना अनिवार्य है।
- इस प्रमाण पत्र के माध्यम से मृतक की संपत्ति नामांकित व्यक्ति को सौंपी जा सकती है।
- इसके अलावा यह प्रमाण पत्र बीमा का क्लेम करने के लिए भी अनिवार्य होता है।
- मृत्यु प्रमाण पत्र मृत्यु के 21 दिन के अंदर अंदर बनवाना होता है।
- यदि प्रमाण पत्र मृतक के परिवार ने 21 दिन के अंदर अंदर नहीं बनवाया है तो उन्हें जुर्माने का भुगतान करना होता है।
- मृत्यु पंजीकरण करवाने के लिए मृतक के परिवार को एक निर्धारित शुल्क का भी भुगतान करना होता है।
- यह शुल्क अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है।
- आवेदक मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनो मोड में आवेदन कर सकते है।
- ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको सरकारी दफ्तर जाना होगा लेकिन ऑनलाइन आवेदन के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके घर बैठे आवेदन कर सकते है।
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आवश्यक दस्तावेज
- मृतक का राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- मृतक का पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदन पत्र
- शपथ पत्र
उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा।
- आप यदि आपने पहले भी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको सिर्फ लॉगिन करना होगा लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
- लेकिन यदि आप नए आवेदनकर्ता है तो आप General Public Signup के लिंक पर क्लिक करें।
- आपकी स्क्रीन पर पंजीकरण करने के लिए पंजीकरण फॉर्म खुलकर आएगा।
- आपको फॉर्म में पूछी गई जानकारी जैसे आवेदनकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, राज्य का नाम, जिला, तहसील , गांव का नाम और नीचे एक सुरक्षा कैप्चा कोड आदि दर्ज करना होगा।
- उसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको लॉगइन करना होगा।
- इसके बाद आपको मृत्यु प्रमाण पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलेगा।
- आपको आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होंगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म से अटैच करना होगा।
- इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार अब मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- यदि आप अगर ऑफलाइन मोड़ में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वे अपने जिला कार्यालय में जाना होगा।
- अब आपको वहां से आवेदन पत्र की प्राप्ति करनी होगी।
- उसके बाद आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होंगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन पत्र से अटैच करना होगा।
- इसके बाद आपको यह आवेदन पत्र उसी कार्यालय में जमा करना होगा जहां से आपने इसकी प्राप्ति की है।
- इस प्रकार आप उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे।
उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र FAQs
मृत्यु प्रमाण पत्र मृतक के परिवार या रिश्तेदारों को जारी किया जाता है।
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए उम्मीदवार ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनो तरह से आवेदन कर सकता है।
http://crsorgi.gov.in/
मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग मृतक के परिवार के लोग संपत्ति अपने नाम पर करने के लिए, या मृतक द्वारा किसी सरकारी योजना का लाभ लिया जा रहा हो जो उसके मरने के बाद मृतक के परिवार को मिलेगा।