योगी आदित्यनाथ जी द्वारा यूपी दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके माध्यम से शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग लोगों को शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उनको शादी के समय किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस योजना के माध्यम से दिव्यांग दंपत्ति को 35000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो चलिए फिर आज हम आपको UP Divyaangjan Shadi Vivah Protsahan Scheme 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे उद्देश्य लाभ विशेषताएं आवश्यक दस्तावेज पात्रता एवं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आपको बताएंगे।
Divyangjan Shaadi Vivah Protsahan Yojana 2024
इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाने वाली रकम आवेदक के सीधे बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी जिसके लिए आवेदक का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। दिव्यांग दंपत्ति में से अगर कोई भी एक विकलांगता का शिकार है तो वे Divyangjan Shaadi Vivah Protsahan Yojana के तहत आवेदन कर सकता है। इच्छुक लाभार्थी दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना आवेदन करा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत केवल वही लोग शामिल किए जाएंगे जो 40% से ज्यादा विकलांगता के शिकार हैं।
- आवेदन करने से पहले आवेदक को अपनी विकलांगता सिद्ध करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- जिसके बाद ही इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग नागरिकों को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से विकलांग लोगों में आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ समाज में एक समान चलने की भावना भी उत्पन्न होगी।
यह भी पढ़े: विवाह पंजीकरण
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए शादी करना कितना मुश्किल होता है क्योंकि ऐसे लोगों के पास आय के कोई ज्यादा साधन नहीं होते हैं जिस कारण इन्हें अपने परिवार पर निर्भर रहना पड़ता है इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा यूपी दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का संचालन किया गया ताकि दिव्यांग लोग भी समाज में एक समान अधिकार के साथ जी सकें और शादी जैसे पवित्र बंधन में बंद कर एक दूसरे का सहारा बने। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आवेदन प्रक्रिया पूर्ण रूप से डिजिटल मोड पर विकलांग लोगों की सहायता के लिए उपलब्ध कराई गई है
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के मुख्य तथ्य
योजना का नाम | यूपी दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना |
किसके द्वारा आरंभ हुई | सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा |
वर्ष | 2024 |
योजना का उद्देश्य | दिव्यांग दंपत्ति को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
योजना का लाभ | 35000 रुपए की वित्तीय सहायता |
लाभार्थी | राज्य के दिव्यांग नागरिक |
विभाग | लाभार्थी दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग |
योजना की श्रेणी | राज्य सरकार द्वारा |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन आवेदन |
आवेदन की तिथि | जारी है |
आवेदन की अंतिम तिथि | अभी घोषित नहीं हुई |
ऑफिशियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करे |
यूपी दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ
- यह योजना केवल शारीरिक एवं मानसिक दिव्यांग लोगों के लिए आरंभ की गई है।
- यदि विवाहित दंपत्ति में से पति विकलांग है तो उसे 15 हजार रुपए और पत्नी विकलांग है तो उसे 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी।
- यदि अगर विवाहित दंपत्ति दोनों ही विकलांगता का शिकार है तो उन्हें 35 हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए नागरिक को अपनी विकलांगता सिद्ध करनी होगी।
- 40% से अधिक विकलांग नागरिकों को ही इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से ऐसे लोग भी समाज में सर उठा कर चलने के साथ-साथ एक समान अधिकार के साथ अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएंगे।
- योजना के माध्यम से प्रदान की जाने वाली रकम आवेदक के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की जाएगी जिसके लिए बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
- यूपी के विकलांग नागरिकों को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- शादी के लिए विकलांग दंपत्ति में से महिला की आयु 18 वर्ष और पुरुष की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज
- दोनों का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- विवाह प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- विकलांगता का प्रमाण-पत्र
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको आवेदक को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश की Official Website पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको “पंजीकरण /आवेदन करने के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने अगले पेज पर आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। फिर आपको Application Form में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आवेदक ,जनपद ,शहरी ग्रामीण क्षेत्र आदि का चयन करना है।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है।इस तरह आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा।
- पंजीकरण करने के बाद आपको पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी जिसे आपको सुरक्षित कर लेना है।
लॉगिन करने कि प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको आवेदक को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश की Official Website पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको लॉगिन का फॉर्म दिखाई देगा।
- आपको इस लॉगिन फॉर्म में यूजरनाम और पासवर्ड आदि भरना है।
- और फिर लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। इस तरह आपका लॉगिन हो जायेगा।
विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना का एप्लीकेशन फॉर्म
- सबसे पहले आपको आवेदक को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश की Official Website पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको आपको” पंजीकरण के बाद /अपूर्ण के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन कर आगे का पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको अपनी आवेदन संख्या भरनी हैं। आवेदन संख्या भरने बाद आपको सब्मिट के बटन पर क्लिक करना है।
आवेदन की स्तिथि देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको आवेदक को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश की Official Website पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको “आवेदन पत्र की स्थिति के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने अगले पेज खुल जायेगा इस पेज पर आपको अपना District का चयन करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है।
- फिर आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आपक सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
आवेदन पत्र प्रिंट करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको आवेदक को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश की Official Website पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको आवेदन पत्र पुन: प्रिंट के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको अपनी आवेदन संख्या दर्ज करनी है।
- अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना है।
- आवेदन पत्र आपके सामने खुलकर आ जाएगा।
- अब आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं।
कांटेक्ट डिटेल देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको आवेदक को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश की Official Website पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- इसके बाद आपको जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आप जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी की कांटेक्ट डिटेल देख सकते है।