राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा नागरिकों का विकास करने का निरंतर प्रयास किया जाता है। जिसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती है। इन योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जिसका नाम यूपी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट के माध्यम से नागरिक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से UP EWS Certificate 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने जा रहे हैं। आप हमारे इस लेख को पढ़कर सर्टिफिकेट बनवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया से अवगत हो सकेंगे। इसके अलावा आपको इस सर्टिफिकेट से जुड़ी अन्य मुख्य जानकारियां भी प्रदान की जाएंगी।
UP EWS Certificate 2024
केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती हैं। इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिकों को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट जमा करना होता है। यह सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब ऑनलाइन कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के नागरिकों को यूपी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अब किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से यूपी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकेंगे।
सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों में 10% के आरक्षण की सुविधा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को प्रदान की जाती है। यह सुविधा प्राप्त करने के लिए नागरिकों को अपना UP EWS Certificate बनवाना होता है। इस सर्टिफिकेट की वैधता 1 वर्ष की होती है। 1 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात नागरिकों को अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना होता है।
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UP EWS Certificate 2024 का उद्देश्य
- यूपी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करवाना है।
- अब नागरिकों को अपना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- वह घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से यूपी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकेंगे।
- इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जा सकेगी।
Key Highlights UP EWS Certificate 2024
योजना का नाम | UP EWS Certificate 2024 |
किसने आरंभ की | उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के नागरिक |
उद्देश्य | सर्टिफिकेट बनवाने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाना |
साल | 2024 |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
आवेदन का प्रकार | ऑफलाइन |
UP EWS Certificate 2024 के लाभ तथा विशेषताएं
- केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती हैं।
- इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिकों को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट जमा करना होता है।
- यह सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब ऑनलाइन कर दी गई है।
- उत्तर प्रदेश के नागरिकों को यूपी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अब किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- वह घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से UP EWS Certificate बनवा सकेंगे।
- सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों में 10% के आरक्षण की सुविधा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को प्रदान की जाती है।
- यह सुविधा प्राप्त करने के लिए नागरिकों को अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना होता है।
- इस सर्टिफिकेट की वैधता 1 वर्ष की होती है।
- 1 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात नागरिकों को अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना होता है।
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UP EWS Certificate 2024 की पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- नागरिक की आय ₹800000 से कम होनी चाहिए।
- आवेदक के पास 5 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- नागरिक यदि शहरी क्षेत्र में निवास कर रहा है तो इस स्थिति में उसके पास 100 गज से ज्यादा का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिक के पास 200 वर्ष से ज्यादा आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए।
आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आवेदन फॉर्म
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- जमीन में संपत्ति से जुड़े दस्तावेज
- शपथ पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- बैंक स्टेटमेंट
- एंप्लॉयमेंट सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट साइज फोटो
UP EWS Certificate 2024 के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको संबंधित कार्यालय में जाना होगा।
- अब आपको वहां से यूपी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के आवेदन पत्र की प्राप्ति करनी होगी।
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होंगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन पत्र से अटैच करना होगा।
- इसके बाद आपको यह आवेदन पत्र तहसील या जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला अधिकारी/कलेक्टर/अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर/तहसीलदार/विभाग अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र की जांच की जाएगी।
- जांच करने के पश्चात आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाएगा।
FAQs
इस योजना के अंतर्गत केवल ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है।
हां इस योजना का लाभ केवल उन्हीं नागरिकों को प्रदान किया जाएगा जिनकी सालाना आय ₹800000 से कम होगी।
यदि आपके पास 5 एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि है तो आप इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं है।
इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से किया जाता है।