आइये जानते है उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana के लाभ, विशेषताएं एवं योजना के एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना:- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा राज्य के प्रवासी मजदूरों को विभिन्न रोजगार के अवसर मुहैया कराने हेतु उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से लॉकडाउन के कारण लौटे हुए प्रवासी मजदूरों को अपना खुद का उद्योग शुरू करने हेतु लोन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना के तहत लोन राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृत बैंको ग्रामीण बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान किया जाएगा। जिसका उपयोग करके वह अपना खुद का कारोबार शुरू करने में सक्षम रहेंगे एवं आर्थिक संकट को दूर कर सकेंगे। Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारी इस लेख को अंत तक पढ़ें।
Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana
उत्तराखंड के प्रवासी मजदूरों को विनिर्माण क्षेत्र के लिए 2500000 रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए ₹1000000 का लोन मुहैया कराने हेतु उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है। राज्य के बाद सभी मजदूर जो लॉकडाउन लगने के कारण अपने राज्य में वापस लौटे हैं वह इस लोन का उपयोग करके अपना खुद का उद्योग शुरू करने में सक्षम रहेंगे। Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana की नीति के अनुसार वर्गीकृत श्रेणी में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा पर परियोजना लागत का 25% श्रेणी बी मैं 20% और सी व डी श्रेणी में कुल परियोजना लागत का 50% मार्जिन मनी मुहैया कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में शामिल अति सूक्ष्म उद्यम
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा अति सूक्ष्म उद्योगों को शामिल किया गया है। अति सूक्ष्म उद्यम के अंतर्गत लोगों को ₹10000 से लेकर ₹15000 तक की लागत 3 सालों में 20000 नागरिकों को प्रदान की जाएगी। वर्ष 2021-22 मैं नैनीताल जिले के लगभग 600 एवं पूरे प्रदेश में 7000 उद्यमियों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत लोगों को बैंकों के माध्यम से अधिकतम ₹100000 का लोन मुहैया कराया जाएगा। इस लोन में से 50% या अधिकतम 5000 का अनुदान राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराया जाएगा।
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उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्देश्य
वर्ष 2020 से कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हमारे देश में लॉक डाउन की स्थिति बरकरार थी और ऐसे में जो लोग लॉक डाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे हैं उन्हें वापस आकर अपने परिवार का भरण पोषण करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड सरकार द्वारा विभिन्न बैंकों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को खुद का उद्योग शुरू करने के लिए लोन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना के तहत लोन प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के प्रवासी मजदूर अपना खुद का उद्योग शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें एवं अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सकें।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के मुख्य तथ्य
योजना का नाम | उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा |
उद्देश्य | प्रवासी मजदूरों को लोन उपलब्ध कराना |
लाभार्थी | राज्य के प्रवासी मजदूर |
लोन | विनिर्माण क्षेत्र के लिए- 2500000 रुपयेसेवा क्षेत्र के लिए- 1000000 रुपये |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन/ ऑफलाइन |
उद्यमी योजना के तहत आने वाली श्रेणियां
- प्रिंटिंग
- चूड़ी विक्रेता
- धूप अगरबत्ती निर्माण
- झाड़ू निर्माण
- पेपर बैग निर्माण
- कैलेंडर निर्माण
- मशरूम उत्पादन
- सब्जी उत्पादन
- कुल बिक्री
- कारपेंटर
- बेकरी
- सब्जी व फल विक्रेता
- फास्ट फूड
- चाय पकौड़े ब्रेड अंडा आदि विक्रेता
- दर्जी
- प्लंबर
- इलेक्ट्रीशियन
- मोबाइल रिपेयर
- मोबाइल रिचार्ज
- ब्यूटी पार्लर
- सिलाई बुनाई
- बुक बाइंडिंग
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ऋण
- सेवा क्षेत्र- 10 लाख रुपए
- व्यापार क्षेत्र- 10 लाख रुपए
- विनिर्माण क्षेत्र- 25 लाख रुपए
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत मार्जिन मनी
- विशेष श्रेणी के आवेदक को परियोजना लागत का 5% पैसा बैंक में देय होगा।
- सामान्य श्रेणी के आवेदक को 10% परियोजना लागत का पैसा बैंक जमा करना होगा।
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उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के प्रवासी मजदूरों को लाभ प्रदान करने हेतु उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से लॉकडाउन के समय अपने राज्य में लौटे प्रवासी मजदूरों को खुद का उद्योग आरंभ करने के लिए लोन मुहैया कराया जाएगा
- उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक, ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक और अन्य शेड्यूल बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
- सरकार द्वारा विनिर्माण क्षेत्र के लिए 2500000 रुपये का लोन मुहैया कराया जाएगा।
- और और सेवा क्षेत्र के लिए 1000000 रुपये पर परियोजना पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि देश के प्रवासी मजदूरों को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए लौन मुहैया कराया जाए।
- ताकि राज्य के प्रवासी मजदूर अपना खुद का रोजगार स्थापित करने में सक्षम रहें और अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सकें।
- इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड के प्रवासी मजदूर आत्मनिर्भर व सशक्त बनेंगे।
- इन प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य वापस लौटने के बाद खर्चों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- इस योजना के तहत अपना उद्योग शुरू करने के लिए कुछ श्रेणियां शामिल की गई है।
- ऊपर दी गई सभी श्रेणियों के तहत राज्य के प्रवासी मजदूर अपना खुद का रोजगार स्थापित करने में सक्षम रहेंगे
- राज्य के सभी प्रवासी मजदूर जो Uttrakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें जल्द से जल्द इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
- सरकार द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस योजना की जानकारी प्रत्येक गांव में पहुंचने चाहिए ताकि हर युवा इस योजना का लाभ उठा सकें।
- इस योजना के तहत लोन के साथ-साथ सब्सिडी दी जाएगी और छोटे किसानों को बिना ब्याज के लोन मुहैया कराया जाएगा।
- इस योजना के तहत प्राथमिकता केवल जरूरतमंद और बेरोजगारों को ही दी जाएगी।
आवेदन के लिए पात्रता
- आवेदक उत्तराखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए
- उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ लाभार्थी को केवल एक ही बार प्रदान किया जाएगा।
- लाभार्थियों का चयन प्रोजेक्ट वायबिलिटी को देखते हुए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
- आवेदक ने पिछले 5 वर्षों से किसी भी सरकार द्वारा संचालित योजना का लाभ नहीं उठाया हो।
- अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक अन्य पिछड़ा वर्ग भूतपूर्व सैनिक महिला एवं दिव्यांग जन के आवेदकों को विशेष श्रेणी द्वारा प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ देनी होगी।
- इस योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन एवं मैनुअल है।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी भी प्रकार की शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2023 के तहत ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया
राज्य के जो प्रवासी मजदूर योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना है
- सर्वप्रथम आपको उद्योग निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इस होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एप्लीकेशन पीडीएफ के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने पीडीएफ फाइल खुलकर आएगी।
- इस फाइल को आपको डाउनलोड करना है।
- डाउनलोड करने के बाद इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी आपको ध्यान पूर्वक दर्ज करनी है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करने हैं।
- दस्तावेज अटैच करने के बाद आपको यह अपने नजदीकी राष्ट्रीय कृत बैंक के लिए ग्रामीण बैंक राज्य सहकारी बैंक के अन्य शेड्यूल्ड बैंक में जमा कर देना है।
- इस प्रकार आप का पंजीकरण हो जाएगा।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
पंजीकरण प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इस होम पेज पर आपको पंजीकरण करें के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा
- इस पेज पर पूछी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है जैसे
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- पासवर्ड
- नाम
- पैन कार्ड नंबर
- आधार कार्ड
- पता
- जिला
- कैप्चा कोड
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको पंजीकरण करें के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपका पंजीकरण हो जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया
- सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद आपको वापस आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपको आवेदन के लिए यहां क्लिक करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा
- क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगइन पेज खुलकर आएगा।
- इस पेज पर पूछी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है जैसे
- ई-मेल
- पासवर्ड
- कैप्चा कोड
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको लॉगिन करें कि विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आएगा।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी आपको ध्यान पूर्वक दर्ज करनी है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करने हैं।
- दस्तावेज़ अटैच करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है।
- सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपका आवेदन हो जाएगा।
विभागीय लोगिन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको उद्योग निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इस होम पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन के सेक्शन में देखना है।
- यहां आपको विभाग लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगइन पेज खुलकर आएगा
- यहां पूछी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है जैसे
- ई-मेल
- पासवर्ड
- कैप्चा कोड
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको लॉग इन करने के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आप विभाग लॉगिन कर पाएंगे।
संपर्क विवरण देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इस होम पेज पर आपको स्क्रोल करना है।
- स्क्रोल करने के बाद आपको संपर्क विवरण प्राप्त हो जाएगा।
- संपर्क विवरण प्राप्त करने के बाद आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
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