राजस्थान विकलांग पेंशन योजना:- राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा राज्य के जितने भी विकलांग एवं दिव्यांग नागरिक हैं उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजना का संचालन किया जाता है ऐसे में राज्य सरकार ने राजस्थान विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत उन विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की है जिसके माध्यम से अब उन नागरिकों को किसी अन्य पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि राज्य सरकार अब एक पेंशन राशि के माध्यम से उन्हें लाभान्वित करेगी और इस प्रकार से उन्हें समाज में एक समान रूप से देखा जा सकेगा और उनके विकास में भी बढ़ोतरी होगी जिससे वह सामाजिक तौर पर मजबूत होंगे तो इस लेख में Rajasthan Viklang Pension Yojana से संबंधित जानकारी विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं।
Rajasthan Viklang Pension Yojana 2024
राजस्थान राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा विकलांगों के हित में राजस्थान विकलांग पेंशन योजना शुरू की गई है ऐसे में अब कोई भी विकलांग एवं दिव्यांग व्यक्ति किसी अन्य पर निर्भर नहीं रह सकेगा क्योंकि राज्य सरकार अब प्रत्येक माह उसे ₹750 से ₹1500 की पेंशन राशि प्रदान करेगी हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए विकलांगता की प्रतिशत 40% होनी चाहिए तभी वह इसका लाभ ले सकेगा और इसके साथ ही आयु वर्ग के हिसाब से पेंशन राशि को बढ़ाया भी जा सकेगा और इस योजना के अंतर्गत शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग नागरिकों को पात्र माना जाएगा जिससे वह समाज में एक बेहतर जीवन यापन कर सकें।
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राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है?
राजस्थान राज्य में बहुत से ऐसे विकलांग एवं दिव्यांग नागरिक है जिन्हें सामाजिक तौर पर सम्मान न मिल पाने के कारण वह बहुत ही घुटन में अपने जीवन को व्यतीत कर पाते हैं और ऐसे में उन्हें किसी अन्य पर निर्भर रहना पड़ता है इन्हीं सब परिस्थितियों को देखकर विकलांग नागरिकों के हित में फैसला लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा Rajasthan Viklang Pension Yojana की शुरुआत की गई जिसके अंतर्गत उन नागरिकों को ₹750 रुपए से लेकर ₹1500 तक प्रतिमाह पेंशन राशि प्रदान करने का कार्य किया जाता है जिससे वह समाज में सम्मान के साथ रह सके और उन्हें अपनी जरूरत की चीजों को लेने के लिए किसी अन्य पर निर्भर न रहना पड़ सके।
Key Highlights of Rajasthan Viklang Pension Yojana
योजना | राजस्थान विकलांग पेंशन योजना |
संचालन | राजस्थान राज्य सरकार द्वारा |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
लाभार्थी | राज्य के सभी विकलांग एवं दिव्यांग नागरिक |
उद्देश्य | विकलांग नागरिकों को व्यवस्थित जीवन यापन हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना |
पेंशन राशि | ₹750 से ₹1500 तक |
पोर्टल | राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल |
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन योजना वितरण सूची
आयु/Age | पेंशन राशि/Pension |
पुरुष 58 वर्ष और महिला 55 वर्ष तक | ₹750 |
पुरुष 75 वर्ष और महिला 58 वर्ष तक | ₹1000 |
75 वर्ष से अधिक आयु के सभी | ₹1250 |
कुष्ठ रोगी | 1500 |
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विकलांग पेंशन योजना राजस्थान का लाभ
- राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई Rajasthan Viklang Pension Yojana के माध्यम से राज्य के जितने भी विकलांग एवं दिव्यांग नागरिक होने लाभान्वित किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से पहले पेंशन राशि ₹500 थी जो अब बढ़कर ₹750 से ₹1500 तक कर दी गई है।
- जो भी विकलांग नागरिक इस योजना के अंतर्गत आवेदन करेगा उसे प्रत्येक माह राज्य सरकार के द्वारा पेंशन राशि प्रदान की जाएगी जिससे वह अपना खर्चा खुद उठा सकेगा।
- इस पेंशन राशि के माध्यम से विकलांग नागरिक आत्मनिर्भर एवं सशक्त बना सकेंगे।
- विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से दिव्यांग नागरिकों को सामाजिक तौर पर विकसित किया जा सकेगा।
- इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार लाभार्थियों के Bank Account में पेंशन राशि को सीधे तौर पर Transfer करेगी।
- इस योजना का लाभ मानसिक एवं शारीरिक रूप से पीड़ित दोनों ही विकलांग नागरिकों को प्रदान किया जाएगा।
Rajasthan Viklang Pension Yojana हेतु पात्रता
- राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से केवल राजस्थान राज्य के ही निवासियों को पात्र माना जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत शारीरिक एवं मानसिक रूप से ही विकलांग नागरिक पात्र होंगे।
- इस Rajasthan Viklang Pension Yojana के अंतर्गत आवेदन करने के लिए विकलांगता का Certificate होना अनिवार्य है जिसके अंतर्गत न्यूनतम 40% विकलांगता दर्ज होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता की पारिवारिक वार्षिक है ₹50000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- यदि आवेदकर्ता पहले से ही किसी विकलांग योजना का लाभ ले रहा है तो वह इसका पात्र नहीं होगा।
- किसी भी विभाग में सरकारी कर्मचारी विकलांग व्यक्ति पात्र नहीं माना जाएगा।
महत्त्वपूर्ण दस्तावेज
- Aadhaar Card
- Voter ID Card
- Domicile Certificate
- Age Certificate
- Income Certificate
- Ration Card
- Disable Certificate
- Bank Account Details
- Passport Size Photo
- Mobile Number
Rajasthan Viklang Pension Yojana के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया
- राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इस योजना के Application Form को ऑनलाइन माध्यम से Download कर लेना होगा जिसकी लिंक हम आपको प्रदर्शित कर रहे हैं।
- उसके बाद आपको इस योजना के Application Form को Printout करके निकाल लेना होगा।
- फिर आपको इस योजना के अंतर्गत मांगी गई सभी जानकारी को विस्तार से दर्ज कर देना होगा जिसमें मुख्य रूप से,
- नाम
- पिता का नाम
- माता का नाम
- विकलांगता का प्रकार
- विकलांगता प्रतिशत
- पता
- आधार नंबर
- प्रमाण पत्र जारी स्थान
- बैंक अकाउंट जानकारी
- उसके बाद आपको मांगे के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को इस आवेदन फार्म के साथ संलग्न कर लेना होगा।
- जब आपका आवेदन फार्म पूरी तरह से तैयार हो जाए तो उसे आपको अपने जिले के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग कार्यालय में जाकर जमा कर देना होगा।
- इसके बाद संबंधित अधिकारियों के द्वारा आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी और सभी जानकारियां सही पाए जाने पर आपको Rajasthan Viklang Pension Yojana के अंतर्गत लाभ प्रदान कर दिया जाएगा।
विकलांग पेंशन योजना से संबंधित कुछ सवाल और जवाब (FAQs)
राजस्थान राज्य का जो भी निवासी विकलांग एवं दिव्यांग है जिसे किसी अन्य पर निर्भर रहना पड़ता है उन्हें विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से लाभान्वित करने का कार्य किया जाएगा।
जो भी व्यक्ति विकलांग है और विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेना चाहता है उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से न्यूनतम 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र बनवाना होगा जिसके बाद ही वह इस योजना का लाभ ले सकेगा।
राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से ₹750 से लेकर 1500 रुपए तक की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।