ग्रामीण क्षेत्र मैं निम्न वर्ग के भूमिहीन परिवारों को जीवन बीमा उपलब्ध कराने के लिए एलआईसी द्वारा आम आदमी बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। Aam Admi Bima Yojana के माध्यम से निम्न आय वर्ग के भूमिहीन परिवार जैसे मछुआरों, ऑटो चालकों, कोबलरों को वित्तीय सहायता बीमा के रूप में मुहैया कराई जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को प्रीमियम का भुगतान वार्षिक रूप से करना होगा। तो दोस्तों आम आदमी बीमा योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे इस लेख को विस्तार पूर्वक पढ़ें।
Aam Admi Bima Yojana
इस योजना के अंतर्गत देश के सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत यादी परिवार के मुखिया को आंशिक या स्थाई विकलांगता की समस्या से जूझना पड़ता है तो उसे Aam Aadmi Bima Yojana का बीमा कवर मुहैया कराया जाएगा। लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम का भुगतान वार्षिक रूप में करना होगा। परंतु दुर्घटना मृत्यु विकलांगता की स्थिति में पॉलिसी धारक से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। देश का जो भी इच्छुक लाभार्थी आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहता है उसे एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
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ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन परिवारों को मिलेगा आम आदमी बीमा योजना का लाभ
जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन परिवारों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता। इसी प्रकार ऐसे परिवारों को बीमा योजना का लाभ प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन परिवारों को एलआईसी आम आदमी बीमा योजना के तहत जोड़ने का निर्णय लिया गया है। आम आदमी बीमा योजना के माध्यम से इन सभी परिवारों को सहायता प्रदान की जाएगी। यदि किसी कारणवश इनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इस योजना का लाभ उन्हें प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत आवेदन पत्र भरने हेतु ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन परिवारों को नॉमिनी से संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी।
- नॉमिनेशन फॉर्म को आपको अपने नजदीकी पंचायत या नोडल विभाग में जमा करना होगा।
आम आदमी योजना के तहत प्राप्त होने वाली धनराशि
कारण | दी जाने वाली धनराशि |
प्राकृतिक कारणों से मृत्यु होने पर | ₹30000 |
दुर्घटना बस मृत्यु होने की स्थिति में | ₹75000 |
दुर्घटना में शारीरिक रूप से विकलांग होने की स्थिति में | ₹75000 |
दुर्घटना में मानसिक रूप से विकलांग होने की स्थिति में | ₹37500 |
मृत व्यक्ति के परिवार के दो बच्चों को 9वी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक प्रतिमाह ₹100 की छात्रवृत्ति | ₹100 |
आम आदमी बीमा योजना का उद्देश्य
जैसे कि हम सब जानते हैं कि देश के जो ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में परिवार के कार्यकर्ता अगर किसी आपदा का शिकार हो जाता है तो परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार द्वारा आम आदमी बीमा योजना को आरंभ किया गया है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को रियायती दरों पर बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। Aam Admi Bima Yojana के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को समाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी ताकि मैं अपना जीवन अच्छे से यापन कर सकें।
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Aam Admi Bima Yojana In Highlights
योजना का नाम | आम आदमी बीमा योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | भारत सरकार द्वारा |
विभाग | राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश |
आरंभ तिथि | 2 अक्टूबर 2007 |
योजना के लाभार्थी | ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन परिवार |
योजना का उद्देश्य | ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाइव कवरेज स्कीम प्रदान करना |
योजना का लाभ | सरकार द्वारा मृत्यु के बाद लाइफ कवर के तोर पर आर्थिक सहायता प्रदान की जायगी |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट |
आम आदमी बीमा योजना
राज्य के वित्त मंत्रालय के वित्त सेवा विभाग द्वारा शुरू की गई आम आदमी बीमा योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिससे ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन परिवारों को विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं जैसे के लाइफ कवरेज, भूमिहीन परिवारों के मुखिया को स्थाई विकलांगता कवरेज भी प्रदान की जाएगी, परिवार के कमाऊ सदस्य को कवरेज प्रदान किया जाएगा और जिसके नाम पर बीमा किया गया है उसके नॉमिनी और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाएगी।
एलआईसी आम आदमी बीमा योजना के लाभार्थी
- मछुआरे
- मोची
- ईट भट्टा मजदूर
- बीड़ी मजदूर
- हैंडलूम बुनकर
- हस्तकला कारीगर
- खादी बुनकर
- चमड़े के काम करने वाले कर्मचारी
- पापड़ कार्यकर्ता
- शारीरिक रूप से विकलांग
- महिला दर्जी
- दूध उत्पादक
- रिक्शा चालक
- ऑटो चालक
- शहरी गरीब
- वन कर्मचारी
- सफाई कर्मचारी
- आंगनवाड़ी शिक्षक
- निर्माण श्रमिक
- बागान के मजदूर
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प्रीमियम की राशि
आम आदमी बीमा योजना के तहत बीमा करवाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 200 रुपए प्रति वर्ष बीमा के प्रीमियम के तौर पर देने होते हैं। जिसमें से 100 रुपए का भुगतान पॉलिसी होल्डर स्वयं करता है तथा बाकी के 50% यानी 100 रुपए का भुगतान राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किया जाता है
दुर्घटना मैं मृत्यु या विकलांगता के लाभ
इस योजना के तहत दुर्घटना के मामले में निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे जो कि इस प्रकार है
कारण | लाभ की राशि |
दुर्घटना में मृत्यु | रु. 75,000/- |
दुर्घटना में पूर्ण रूप से स्थायी विकलांगता i) दोनों आँखों अथवा दो अँगुलियों की विकलांगता ii) दुर्घटना में एक आँख और एक अंगुली की विकलांगता | रु. 75,000/- |
दुर्घटना में एक आँख अथवा एक अंगुली की विकलांगता | रु. 37, 000/- |
Aam Admi Bima Yojana के लाभ
- आम आदमी बीमा योजना के तहत अगर किसी व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 30000 रुपए बीमा की राशि के तौर पर प्रदान किए जाएंगे।
- इस योजना के तहत बीमित व्यक्ति कि अगर किसी दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो जाती है या दोनों आंखें चली जाती हैं यह वह विकलांग हो जाता है तो उसके परिवार को 75000 रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाएगी।
- यदि कोई बीमित व्यक्ति 60 वर्ष की आयु तक भी दुर्घटना या मौत का शिकार नहीं होता है तो उसे बीमा कवरेज पॉलिसी राशि प्रदान की जाएगी
- इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति दुर्घटना में विकलांग हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के बच्चों को जो कक्षा 9 से कक्षा बारहवीं में है उन्हें छात्रवृत्ति के रूप में ₹ 300 रुपए प्रदान किए जाएंगे।
- आम आदमी बीमा योजना के तहत अगर कोई पॉलिसी होल्डर दुर्घटना के दौरान अपनी आंखें गवा देता है या फिर किसी एक अंग से विकलांग हो जाता है तो उसे से 37000 रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाएगी।
Aam Admi Bima Yojana के तहत दुर्घटनाओं की कवरेज
- प्राकृतिक मौत
- दुर्घटना में मृत्यु
- आकस्मिक स्थाई आंशिक विकलांगता जिसमें बीमा धारक एक अन्य एक आंख की दृश्य खो देता है।
- आकस्मिक स्थाई कुल विकलांगता जिसमें बीमा धारक आंगिया दृष्टि या दोनों आंखें या एक आंख और एक आंख की दृष्टि दोनों को देता है
- छात्रवृत्ति लाभ जो भी बीमित सदस्य के 2 बच्चों 10वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए उपलब्ध करवाया जाता है
योजना के तहत अस्वीकार दुर्घटनाएं
- आत्म चोट या आत्महत्या का प्रयास करना
- पागलपन या मानसिक विकार
- गर्भावस्था प्रसव युद्ध से संबंधित संकट रसायन
- खतरनाक और सहायक खेलों में भाग लेना
- अपराधिक कार्य गतिविधियां जो कानून का उल्लंघन करती है
आम आदमी बीमा योजना आवेदन के लिए पात्रता
- आवेदक की आयु 18 से 59 वर्ष की होनी चाहिए।
- आवेदक परिवार का मुखिया होना चाहिए।
- ग्रामीण भूमिहीन परिवार का कमाऊ होना चाहिए।
- आवेदक बीपीएल परिवार का हिस्सा होना चाहिए।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- विद्यालय प्रमाण पत्र
- सरकारी विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र
आम आदमी बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश के जो इच्छुक लाभार्थी Aam Admi Bima Yojana के तहत आवेदन करवाना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना है
- सर्वप्रथम आपको राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा
- इस होम पेज पर आपको आम आदमी बीमा योजना का विकल्प दिखाई देगा
- आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने कुछ विकल्प खुल कर आएंगे इसमें से आप को New Registration के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इस तरह से आपके सामने आम आदमी बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा।
- इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है।
- दर्ज करने के बाद आपको Submit के बटन पर क्लिक करना है।
- इस तरीके से आपका आवेदन पूरा हो जाएगा
आम आदमी बीमा योजना ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको नजदीकी एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस जाना है।
- ऑफिस जाने के बाद आपको यहां के किसी कर्मचारी से आम आदमी बीमा योजना का आवेदन फॉर्म लेना है।
- इस फोन में पूछी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है।
- जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपने आवश्यक दस्तावेज़ अटैच करने होंगे।
- दस्तावेज अटैच करने के बाद आपको इस फॉर्म को वहीं जमा कर देना होगा।
- इस तरह से आपका ऑफलाइन पंजीकरण हो जाएगा
विकलांगता की स्थिति में क्लेम करने की प्रक्रिया
- इस स्थिति में बीमित व्यक्ति द्वारा क्लेम किया जा सकता है।
- क्लेम के साथ लाभार्थी द्वारा क्लेम फॉर्म साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे।
- लाभार्थियों को विकलांगता की स्थिति में मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा।
- अधिकारी द्वारा आपके क्लेम फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा
- सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद क्लेम की राशि लाभार्थी के खाते में जमा कर दी जाएगी।
छात्रवृत्ति के लिए क्लेम प्रक्रिया
- छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चों को आवेदन पत्र भरना होगा।
- इस फॉर्म को लाभार्थी को हर छह महीने के अंतर में भरना होगा
- फॉर्म भरने के बाद नोडल अधिकारी द्वारा शाम का सत्यापन किया जाएगा।
- लाभार्थियों को फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।
- शाम के सत्यापन के बाद छात्रों को छात्रवृत्ति मुहैया कराई जाएगी।
- छात्रवृत्ति का लाभ प्रतिवर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रदान किया जाएगा।
- शाम के सत्यापन के बाद छात्रवृत्ति की राशि लाभार्थी के खाते में वितरित की जाएगी।
आम आदमी बीमा योजना के तहत क्लेम प्रक्रिया
- केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थियों के खातों में एनईएफटी के माध्यम से क्लेम का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा।
- यदि कोई अन्य फीके सुविधा उपलब्ध नहीं है तो अधिकारी की मंजूरी के बाद ही लाभार्थी के खाते में क्रीम की राशि दी जाएगी।
- लाभार्थी द्वारा दुर्घटना होने में खुद भी क्लेम किया जा सकता है एवं मृत्यु होने की स्थिति में लाभार्थी के नॉमिनी के द्वारा क्लेम किया जा सकता है।
- नॉमिनी को क्लेम करते समय डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
- क्लेम के साथ धीमी व्यक्ति को महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे।
- विकलांगता की स्थिति में गवर्नमेंट सिविल सर्जन या फिर गवर्नमेंट ऑर्थोपेडिशियन द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट भी जमा करना अनिवार्य है।
स्कॉलरशिप की राशि के लिए क्लेम की प्रक्रिया
- लाभार्थियों के द्वारा अर्धवार्षिक अवधि के तहत आवेदन पत्र भरकर नोडल विभाग को जमा करना होगा।
- नोडल विभाग द्वारा लाभार्थी छात्र की पहचान भी की जाएगी।
- लाभार्थी छात्रों को सूचित संबंधित जीएसटी यूनिट को जमा करना होगा।
- इस सूची में छात्रों की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी।
- प्रतिवर्ष 1 जुलाई और 1 जनवरी को एलआईसी द्वारा स्कॉलरशिप की राशि खाते में हस्तांतरित की जाएगी।