नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने का सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता है। जिसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित करती है। इन योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जिसका नाम अक्षमता पेंशन योजना है। इस योजना के माध्यम से निर्माण श्रमिकों को पेंशन प्रदान की जाएगी। इस लेख के माध्यम से आपको Akshamta Pension Yojana 2024 का पूरा ब्यौरा प्राप्त होगा। आपको इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया बताई जाएगी। इसके अलावा आपको इस योजना की पात्रता, लाभ, विशेषताएं आदि से संबंधित जानकारी भी प्रदान की जाएगी। तो आइए जानते हैं कैसे प्राप्त करें इस योजना का लाभ।
Akshamta Pension Yojana 2024
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अक्षमता पेंशन योजना लांच की गई है। इस योजना के माध्यम से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को दुर्घटना या बीमारी होने के कारण पूर्ण या अस्थाई रूप से अक्षम हो जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह आर्थिक सहायता नागरिकों को ₹1000 प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है। पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाती है। इस योजना का लाभ श्रमिकों को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब वह स्थाई या 50% से अधिक अक्षम हो गए हो। यदि लाभार्थी द्वारा किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त किया जा रहा है तो वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। नागरिकों द्वारा इस योजना के अंतर्गत आवेदन ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है।
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अक्षमता पेंशन योजना का उद्देश्य
- अक्षमता पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना है।
- इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को ₹1000 की पेंशन प्रतिमा प्रदान की जाएगी।
- यह पेंशन केवल उन्हीं श्रमिकों को प्रदान की जाएगी जो 50% या इससे अधिक अक्षम हो गए हो।
- इस योजना के माध्यम से प्रदेश के श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा तथा वह सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगे।
- अब नागरिकों को अपने खर्च के लिए किसी अपने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार उनको पेंशन प्रदान करेगी।
Key Highlights Of Akshamta Pension Yojana
योजना का नाम | अक्षमता पेंशन योजना |
किसने आरंभ की | उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के नागरिक |
उद्देश्य | पेंशन प्रदान करना |
साल | 2024 |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन तथा ऑफलाइन |
अक्षमता पेंशन योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अक्षमता पेंशन योजना लांच की गई है।
- इस योजना के माध्यम से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को दुर्घटना या बीमारी होने के कारण पूर्ण या अस्थाई रूप से अक्षम हो जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- यह आर्थिक सहायता नागरिकों को ₹1000 प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है।
- पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाती है।
- Akshamta Pension Yojana का लाभ श्रमिकों को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब वह स्थाई या 50% से अधिक अक्षम हो गए हो।
- यदि लाभार्थी द्वारा किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त किया जा रहा है तो वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।
- नागरिकों द्वारा इस योजना के अंतर्गत आवेदन ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है।
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अक्षमता पेंशन योजना की पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए।
- श्रमिक राज्य बीमा योजना के अंतर्गत पेंशन का लाभ नहीं प्राप्त कर रहा होना चाहिए।
- पूर्ण स्थाई अक्षमता 50% या अधिक होनी चाहिए।
- लाभ केवल पंजीकृत श्रमिक के स्वयं अक्षम होने की स्थिति में ही प्रदान किया जाएगा।
आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- अक्षमता प्रमाणपत्र आदि।
अक्षमता पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको निकटतम श्रम कार्यालय में जाना होगा।
- अब आपको वहां से आवेदन पत्र की प्राप्ति करनी होगी।
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होंगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन पत्र से अटैच करना होगा।
- इसके बाद आपको यह आवेदन पत्र उसी कार्यालय में जमा करना होगा जहां से आपने इसकी प्राप्ति की है।
- इस प्रकार आप अक्षमता पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
FAQs
नागरिकों को अक्षमता पेंशन योजना के माध्यम से ₹1000 प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत आवेदन ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है।
इस योजना का लाभ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक प्राप्त कर सकते हैं।
कोई भी समस्या आने की स्थिति में विभाग कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।