मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2024: Haryana Kanyadan Yojana, ऑनलाइन आवेदन

आइये चर्चा करते है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करे और Haryana Kanyadan Yojana के द्वारा की गई स्थानांतरित धनराशि व Grievance Form, Grievance Status चेक करने की प्रक्रिया एवं योजना के लाभ, दस्तावेज तथा विशेषता के बारे में ताजा खबर

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना:- जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे समाज में काफी सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके पास अपनी बेटियों की शादी करवाने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं होती है। ऐसे आर्थिक रुप से गरीब परिवारों की सहायता करने के लिए हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का आरंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार गरीब परिवार की बेटियों को धनराशि प्रदान करेगी। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2024 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि Haryana Kanyadan Yojana का उद्देश्य, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। यदि आप मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से जुड़ी सभी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

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(haryanascbc.gov.in) Haryana Kanyadan Yojana

विवाह शगुन योजना जिसे हम हरियाणा कन्यादान योजना के नाम से भी जानते हैं की शुरुआत हरियाणा सरकार के अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत हरियाणा के सभी आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा तथा विकलांगों की शादी पर सरकार द्वारा 51000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा प्रदान की गई आवेदन प्रक्रिया को फॉलो करके उठा सकते हैं।

Haryana Kanyadan Yojana
Haryana Kanyadan Yojana

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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत स्थानांतरित की गई धनराशि

  • मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछले 2 वर्षों में अब तक  4284 लाभार्थियों को लगभग 14 करोड़ 19 लाख 91 हज़ार की राशि आवंटित की गई है।
  • वर्ष 2019-2020 में 2190 लाभार्थियों को 72000000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान।
  • 2020-2021 में 2094 लाभार्थियों को 6,99,91000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
  • मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले परिवारों की लड़की की शादी के लिए 51 हजार रुपये तक शगुन के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विवाह के छह माह के अंदर-अंदर आनलाइन आवेदन करना होता है।
  • पात्र आवेदकों को 46 हजार रुपये की राशि पहले और बाकी के पांच हजार रुपये की राशि विवाह पंजीकरण के बाद दी जाती है।

अंतरजातीय दंपत्ति को भी किया जाएगा लाभान्वित

हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने 8 जून 2021 को जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय परिसर में मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत 10 विवाहित जोड़ो को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ढाई-ढाई लाख रुपये चल दिए गए। यह रकम विवाहित अंतरजातीय जोड़ों को एक एफडी के रूप में प्रदान की जाती है, जिसे शादी के 3 साल के बाद ही निकाला जा सकता है। इस योजना से नवयुगल को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी।

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विवाह शगुन योजना न्यू अपडेट

हरियाणा सरकार के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में दिव्यांग जनों को भी शामिल किया है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत यदि विवाह के समय पति पत्नी दोनों दिव्यांग है तो ₹51000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि दोनों में से कोई एक दिव्यांग है तो ₹31000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।

विवाह शगुन योजना के मुख्य तथ्य (Highlights)

आर्टिकल किसके बारे में हैमुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2024
किस ने लांच की स्कीमहरियाणा सरकार
लाभार्थीहरियाणा के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक
उद्देश्यसभी आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
साल2024
स्कीम उपलब्ध है या नहींउपलब्ध

विवाह शगुन योजना का उद्देश्य (Objective)

विवाह शगुन योजना का मुख्य उद्देश्य उन सभी गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता जो कि ₹51000 तक है प्रदान करना है  इस योजना का लाभ सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा तथा विकलांगों को प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • विवाह शगुन योजना के अंतर्गत हरियाणा के सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • यह आर्थिक सहायता वर्गों के हिसाब से प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत ₹11000 से लेकर ₹51000 तक की धनराशि प्रदान की जाएगी।
  • इस धनराशि की सहायता से शादी में होने वाले काफी सारे खर्चे किए जा सकते हैं।
  • योजना के अंतर्गत समाज के काफी सारे वर्ग जैसे कि बीपीएल रेखा से नीचे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवाओं की बेटियां तथा विकलांग शामिल किए गए हैं।
  • इस योजना को हरियाणा शादी शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में दी जाने वाली धनराशि

विधवा महिलाओं की बेटियों की शादी के लिएइस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं की बेटियों को ₹46000 की धनराशि शादी से पहले या शादी पर प्रदान की जाएगी तथा ₹5000 की धनराशि शादी करने के 6 महीने के भीतर प्रदान की जाएगी। इसे मिलाकर कुल धनराशि ₹51000 हो जाएगी।
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन, विधवा, तलाकशुदा, निरीक्षक महिला, अनाथ और निरीक्षक लड़कियों के लिए धनराशिइस योजना के अंतर्गत ₹36000 की धनराशि शादी से पहले या शादी पर प्रदान की जाएगी तथा ₹5000 की धनराशि शादी करने के 6 महीने के भीतर प्रदान की जाएगी। जिसे मिलाकर कुल धनराशि ₹41000 हो जाएगी।
बीपीएल परिवार, सम्मान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, परिवार में 215 एकड़ से कम कृषि भूमि और ₹100000 से कम आय के लिए धनराशिइस कैटेगरी में ₹10000 की धनराशि शादी से पहले या शादी पर प्रदान की जाएगी तथा ₹1000 की धनराशि शादी के 6 महीने के भीतर प्रदान की जाएगी। जिसे मिलाकर कुल धनराशि ₹11000 हो जाएगी।
खिलाड़ी महिलाओं को मिलने वाली धनराशिखिलाड़ी महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत ₹31000 की धनराशि प्रदान की जाएगी।
विकलांग जनों को मिलने वाली धनराशियदि पति पत्नी दोनों विकलांग है तो उन्हें ₹51000 की धनराशि दी जाएगी। यदि दोनों में से कोई एक विकलांग है तो ₹31000 की धनराशि प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की पात्रता

  • आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • इस योजना के अंतर्गत विवाह करने वाली लड़की की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • कोई भी विधवा या तलाकशुदा महिला जो इस योजना का लाभ पहले ले चुकी है वह इस योजना का लाभ दुबारा नहीं ले सकती।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक परिवार की वार्षिक आय ₹100000 से कम होनी चाहिए।
  • एक परिवार की दो से अधिक लड़कियां इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
  • यदि किसी विधवा या तलाकशुदा महिला ने इस योजना का लाभ पहले नहीं लिया है तो वह इस योजना का लाभ उठा सकती है।
  • विकलांग जनों के लिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए विकलांगता कम से कम 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana के दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • शादी प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • दुल्हन एवं दूल्हा का जन्म प्रमाण पत्र
  • तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया

यदि आप मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करें।

Haryana Kanyadan Yojana
Haryana Kanyadan Yojana
  • अब आपके सामने वेलफेयर स्कीम मैनेजमेंट सिस्टम का पेज खुल कर आएगा।
  • आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फॉर्म की लिंग ढूंढनी होगी और उसका पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा। इसमें पूछी गई सभी जरूरी जानकारी जैसे नाम, उम्र, विवाह तिथि आदि ध्यान से भरना होगा।
  • अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • पंजीकरण होने के बाद आपको लॉग इन करना होगा।
  • लॉग इन करने के बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगइन बटन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आप की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

1118 लाख लाभार्थियों को मिला मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ

हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना पात्र लाभार्थियों की लड़कियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 51000 रुपये की धनराशि शगुन के रूप में प्रदान की जाएगी। तथा इस योजना का लाभ वित्तीय वर्ष 2020 तक 1118 लाख पात्र लाभार्थियों को आवंटित किया गया है। सरकार द्वारा 1118 लाख लाभार्थियों को लगभग 3 करोड़ 72 लाख तक की राशि प्रदान की गई है। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको विवाह के 6 माह के अंदर अंदर ही इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए

लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको हरियाणा कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
  • वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने हम पेज खुल कर आएगा
  • होम पेज पर आपको Login के सेक्शन में देखना है
  • यहां आप से पूछी गई सभी जानकारी जैसे User Type, Email तथा Password दर्ज करना है
  • संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Login के बटन पर क्लिक करना है।
  • इस प्रकार आप लॉगिन कर पाएंगे

यूजर मैनुअल डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा कन्यादान योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
  • वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा
  • होम पेज पर आपको E Service के सेक्शन में देखना है
  • यहां आपको Grievance Redressal के विकल्प पर क्लिक करना है
User Menual Download
User Menual Download
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा
  • इस पेज पर आपको User Manual के विकल्प पर क्लिक करना है
  • इस प्रकार यूजर मैनुअल आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा

सिटीजन चार्टर डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको हरियाणा कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
  • वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा
  • इस होम पेज पर आपको Miscellaneous के सेक्शन में देखना है।
  • यहां आपको Citizen Charter के विकल्प पर क्लिक करना है
Citizen Charter Download
Citizen Charter Download
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा
  • इस पेज पर आपको PDF फाइल पर क्लिक करना है
  • इस प्रकार आपके सामने फाइल खोलकर आ जाएगी
  • इसे आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं

पॉलिसी डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा
  • इस होम पेज पर आपको Policies के विकल्प पर क्लिक करना है
Policy Download
Policy Download
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा
  • इस पेज पर आपको विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज दिखाई देंगी
  • आप अपनी आवश्यकता अनुसार इच्छुक पॉलिसी का चयन कर सकते हैं
  • चयन करने के बाद आपके सामने पीडीएफ फाइल खुल कर आएगी
  • इसे आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं
ग्रीवेंस दर्ज करने की प्रक्रिया
  • सबसे पहले आपको हरियाणा कन्यादान योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा
  • इस होम पेज पर आपको E Services के सेक्शन में देखना है
  • यहां आपको Grievance Redressal के विकल्प पर क्लिक करना है।
Grievance Redressal
Grievance Redressal
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा
  • इस पेज पर आपको Add Complaint के विकल्प पर क्लिक करना है
Gievance Form
Grievance Form
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने शिकायत फॉर्म खुलकर आएगा
  • इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे शिकायत प्रकार, विषय, विवरण, पता, जिला, तहसील, नाम, ई-मेल, मोबाइल नंबर तथा सबूत अपलोड दर्ज करना है
  • संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Submit के बटन पर क्लिक करना है।
  • इस प्रकार आप शिकायत दर्ज कर पाएंगे
शिकायत स्टेटस देखने की प्रक्रिया
  • सर्वप्रथम आपको हरियाणा कन्यादान योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
  • वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा
  • इस होम पेज पर आपको E Services के सेक्शन में देखना है
  • यहां आपको Grievance Redressal के विकल्प पर क्लिक करना है
Grievance Status
Grievance Status
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा
  • इस पेज पर आपको शिकायत संख्या दर्ज करनी है ‌
  • संख्या दर्ज करने के बाद आपको Track के बटन पर क्लिक करना है
  • इस प्रकार आपके सामने शिकायत की स्थिति खुलकर आ जाएगी
Help
  • सबसे पहले आपको हरियाणा कन्यादान योजना के अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
  • वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा
  • इस पेज पर आपको Help के विकल्प पर क्लिक करना है
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  • क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा
  • इस पेज पर पूछी गई सभी की जानकारी जैसे Act, Problem Type, Subject, Name, Email, Phone, Document तथा Comment दर्ज करना है ‌।
  • संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Submit के बटन पर क्लिक करना है
  • इस प्रकार आप कांटेक्ट कर पाएंगे
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  • E-mail – [email protected]

Haryana Kanyadan Yojana FAQs

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को किसके द्वारा आरंभ किया गया है?

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को हरियाणा सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को विवाह के अवसर पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

नागरिकों को इस योजना के माध्यम से कितनी आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है?

इस योजना के माध्यम से नागरिकों को ₹51000 तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाती है।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या कोई आए मानदंड भी है?

हां इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आए मानदंड भी है। लाभार्थी के परिवार की पारिवारिक आय ₹100000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

क्या मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा भी निर्धारित की गई है?

हां ऐसी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नियुंतम आयु सीमा भी निर्धारित की गई है। लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

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