Haryana Kanyadan Yojana Registration at haryanascbc.gov.in | विवाह शगुन योजना 2021 | ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया | लाभ, उद्द्श्य & मुख्य तथ्य | (Registration) मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना |
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे समाज में काफी सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके पास अपनी बेटियों की शादी करवाने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं होती है। ऐसे आर्थिक रुप से गरीब परिवारों की सहायता करने के लिए हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का आरंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार गरीब परिवार की बेटियों को धनराशि प्रदान करेगी। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि इस योजना का उद्देश्य, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। यदि आप मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से जुड़ी सभी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
(haryanascbc.gov.in) Haryana Kanyadan Yojana
विवाह शगुन योजना जिसे हम हरियाणा कन्यादान योजना के नाम से भी जानते हैं की शुरुआत हरियाणा सरकार के अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत हरियाणा के सभी आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा तथा विकलांगों की शादी पर सरकार द्वारा 51000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा प्रदान की गई आवेदन प्रक्रिया को फॉलो करके उठा सकते हैं।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन
विवाह शगुन योजना न्यू अपडेट
हरियाणा सरकार के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में दिव्यांग जनों को भी शामिल किया है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत यदि विवाह के समय पति पत्नी दोनों दिव्यांग है तो ₹51000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि दोनों में से कोई एक दिव्यांग है तो ₹31000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
विवाह शगुन योजना के मुख्य तथ्य (Highlights)
आर्टिकल किसके बारे में है | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2021 |
किस ने लांच की स्कीम | हरियाणा सरकार |
लाभार्थी | हरियाणा के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक |
उद्देश्य | सभी आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
ऑफिशियल वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
साल | 2021 |
स्कीम उपलब्ध है या नहीं | उपलब्ध |
विवाह शगुन योजना का उद्देश्य (Objective)
विवाह शगुन योजना का मुख्य उद्देश्य उन सभी गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता जो कि ₹51000 तक है प्रदान करना है इस योजना का लाभ सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा तथा विकलांगों को प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- विवाह शगुन योजना के अंतर्गत हरियाणा के सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह आर्थिक सहायता वर्गों के हिसाब से प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत ₹11000 से लेकर ₹51000 तक की धनराशि प्रदान की जाएगी।
- इस धनराशि की सहायता से शादी में होने वाले काफी सारे खर्चे किए जा सकते हैं।
- योजना के अंतर्गत समाज के काफी सारे वर्ग जैसे कि बीपीएल रेखा से नीचे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवाओं की बेटियां तथा विकलांग शामिल किए गए हैं।
- इस योजना को हरियाणा शादी शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में दी जाने वाली धनराशि
विधवा महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए | इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं की बेटियों को ₹46000 की धनराशि शादी से पहले या शादी पर प्रदान की जाएगी तथा ₹5000 की धनराशि शादी करने के 6 महीने के भीतर प्रदान की जाएगी। इसे मिलाकर कुल धनराशि ₹51000 हो जाएगी। |
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन, विधवा, तलाकशुदा, निरीक्षक महिला, अनाथ और निरीक्षक लड़कियों के लिए धनराशि | इस योजना के अंतर्गत ₹36000 की धनराशि शादी से पहले या शादी पर प्रदान की जाएगी तथा ₹5000 की धनराशि शादी करने के 6 महीने के भीतर प्रदान की जाएगी। जिसे मिलाकर कुल धनराशि ₹41000 हो जाएगी। |
बीपीएल परिवार, सम्मान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, परिवार में 215 एकड़ से कम कृषि भूमि और ₹100000 से कम आय के लिए धनराशि | इस कैटेगरी में ₹10000 की धनराशि शादी से पहले या शादी पर प्रदान की जाएगी तथा ₹1000 की धनराशि शादी के 6 महीने के भीतर प्रदान की जाएगी। जिसे मिलाकर कुल धनराशि ₹11000 हो जाएगी। |
खिलाड़ी महिलाओं को मिलने वाली धनराशि | खिलाड़ी महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत ₹31000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। |
विकलांग जनों को मिलने वाली धनराशि | यदि पति पत्नी दोनों विकलांग है तो उन्हें ₹51000 की धनराशि दी जाएगी। यदि दोनों में से कोई एक विकलांग है तो ₹31000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। |
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की पात्रता
- आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- इस योजना के अंतर्गत विवाह करने वाली लड़की की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- कोई भी विधवा या तलाकशुदा महिला जो इस योजना का लाभ पहले ले चुकी है वह इस योजना का लाभ दुबारा नहीं ले सकती।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक परिवार की वार्षिक आय ₹100000 से कम होनी चाहिए।
- एक परिवार की दो से अधिक लड़कियां इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
- यदि किसी विधवा या तलाकशुदा महिला ने इस योजना का लाभ पहले नहीं लिया है तो वह इस योजना का लाभ उठा सकती है।
- विकलांग जनों के लिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए विकलांगता कम से कम 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- शादी प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- दुल्हन एवं दूल्हा का जन्म प्रमाण पत्र
- तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Haryana Govt Scheme 2021
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
यदि आप मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करें।
- सबसे पहले आपको हरियाणा वेलफेयर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।

- अब आपके सामने वेलफेयर स्कीम मैनेजमेंट सिस्टम का पेज खुल कर आएगा।
- आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फॉर्म की लिंग ढूंढनी होगी और उसका पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा। इसमें पूछी गई सभी जरूरी जानकारी जैसे नाम, उम्र, विवाह तिथि आदि ध्यान से भरना होगा।
- अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- पंजीकरण होने के बाद आपको लॉग इन करना होगा।
- लॉग इन करने के बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगइन बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आप की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।