प्राकृतिक आपदाओं और हादसे के कारण होने वाली पशु की मृत्यु पर कवर प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा पशुधन बीमा योजना हरियाणा को आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत बीमा कंपनियों द्वारा पशु की मृत्यु होने पर पशुपालकों को मुआवजा प्रदान किया जाता है जिससे राज्य के गरीब पशुपालक वित्तीय हानि से बच सकें। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से पशुधन बीमा योजना हरियाणा 2024 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं जैसे Haryana Pashudhan Bima Yojana का उद्देश्य क्या है, प्रीमियम की राशि कितनी है, इस योजना के लाभ क्या क्या है, आवेदन के लिए पात्रता क्या है तथा आवेदन की प्रक्रिया क्या है।
Pashudhan Bima Yojana Haryana
हरियाणा सरकार द्वारा पशुधन बीमा योजना राज्य के पशुपालकों के लिए आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत बीमा कंपनियां पशु की मृत्यु हो जाने पर पशुपालकों को मुआवजा प्रदान करेंगे जिससे ग्रामीण लोगों को होने वाली वित्तीय हानि से बचाया जा सके। यह योजना सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए आरंभ की गई है। पशुपालन और दुग्ध विभाग के द्वारा इस योजना के अंतर्गत 1 लाख मवेशी को कवर करने का निर्णय लिया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए गायों भैंसों बैल और ऊंटों के पशुपालकों को ₹100 का प्रीमियम जमा करना होगा तथा भेड़ बकरी और सुअर के पशुपालकों को ₹25 का प्रीमियम 3 साल तक जमा करना होगा। यदि आप भी Pashudhan Bima Yojana Haryana का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको पशुधन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कराने की आवश्यकता पड़ेगी।
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पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य
जैसे कि हम सब जानते हैं पशुओं की मृत्यु होने के बाद भारतीय ग्रामीण लोगों को काफी वित्तीय हानि होती है जिसके कारण उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा पशुधन बीमा योजना हरियाणा को आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत गायों भैंसों बेलूतों के लिए पशुपालकों को 100 रुपये का प्रीमियम प्रदान करना पड़ता है तथा भेड़ बकरी और सुअर के पशुपालकों को 25 रुपये कॉपी में उम्र 3 साल की अवधि के दौरान चुकाना पड़ता है। जिसके तहत बीमा कंपनियों द्वारा पशु की मृत्यु होने पर मुआवजा प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के अनुसूचित जाति वह गरीब वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए तथा उन को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके
हरियाणा पशुधन बीमा योजना के मुख्य तथ्य
योजना का नाम | पशुधन बीमा योजना हरियाणा |
किसके द्वारा शुरू की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
विभाग | पशुपालन और दुग्ध विभाग |
योजना का उद्देश्य | पशुओं की मृत्यु होने पर पशुपालकों को बीमा प्रदान करना |
योजना के लाभार्थी | ग्रामीण क्षेत्र से अनुसूचित जाति के पशुपालक |
योजना का लाभ | पशुओं की मृत्यु होने के बाद ग्रामीण लोगों को वित्तीय हानि से बचाना |
प्रीमियम का भुगतान | 100 रुपये गायों भैंसों बैल ऊंटों के पशुपालकों द्वारा 25 रुपये भेड़ बकरी और सुअर के पशुपालकों द्वारा |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन आवेदन |
पशुधन बीमा योजना हरियाणा
राज्य के अनुसूचित जाति व गरीब वर्ग पशुओं को वित्तीय हानि से बचाने के लिए सरकार द्वारा पशुधन बीमा योजना हरियाणा को आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के पशुपालकों के पशुओं के प्राकृतिक आपदा से मृत्यु हो जाने के बाद बीमा कवर प्रदान किया जाएगा जिससे वह वित्तीय हानि से बच सकेंगे। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको पशुधन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद आप इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। इसके लिए आपको 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रीमियम का भुगतान भी करना होगा।
पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजे की राशि
पशु | मुआवजे की राशि |
भैंस | 88,000 रुपये |
गाय | 80,000 रुपये |
घोड़ा | 40,000 रुपये |
भेड़ | 5,000 रुपये |
बकरी | 5,000 रुपये |
सूअर | 5,000 रुपये |
हरियाणा पशुधन बीमा योजना प्रीमियम राशि
पशु | प्रीमियम राशि |
गाय | 100 रुपये |
भैंस | 100 रुपये |
बेल | 100 रुपये |
ऊंट | 100 रुपये |
भेड़ | 25 रुपये |
बकरी | 25 रुपये |
सुअर | 25 रुपये |
पशुधन बीमा योजना जिलेवार संख्या
जिलों के नाम | आंकड़े |
अंबाला | 8083 |
भिवानी | 25213 |
चरखीदादरी | 13105 |
फरीदाबाद | 11487 |
फतेहाबाद | 15843 |
गुरुग्राम | 7273 |
हिसार | 19236 |
झज्जर | 7698 |
जींद | 14021 |
कैथल | 14294 |
करनाल | 23320 |
कुरुक्षेत्र | 15245 |
महेंद्रगढ़ | 20113 |
मेवात | 22983 |
पलवल | 11863 |
पंचकूला | 4227 |
पानीपत | 10464 |
रेवाड़ी | 12833 |
रोहतक | 10119 |
सिरसा | 32985 |
सोनीपत | 8291 |
यमुनानगर | 20652 |
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हरियाणा पशुधन बीमा योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना को हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के पशुपालकों के लिए आरंभ किया गया है।
- यदि पशुओं की प्राकृतिक आपदा या हादसा के कारण मृत्यु हो जाती है तो पशुपालकों को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- यह बीमा कवर प्राप्त करने के लिए पशुपालकों को प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
- गायों भैंसों बेल और ऊंटों के लिए पशुपालकों को 100 रुपये का प्रीमियम देना होगा तथा भेड़ बकरी और सुअर के पशुपालकों को 25 रुपये का प्रीमियम प्रदान करना होगा।
- हरियाणा पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कंपनियां पशु की मृत्यु होने पर मुआवजा प्रदान करेंगी।
- इस योजना का लाभ केवल राज्य के अनुसूचित जाति व गरीब वर्ग के लोगों को प्रदान किया जाएगा।
- पशुधन बीमा योजना हरियाणा के अंतर्गत राज्य के 1 लाख मवेशी को कवर किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के पशुपालक आत्मनिर्भर व सशक्त बनेंगे।
- हरियाणा पशुधन योजना के माध्यम से वह होने वाले वित्तीय हानि से बचेंगे।
आवेदन के लिए पात्रता
- आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है
- केवल गाय भैंस बैल ऊंट भेड़ बकरी और सूअर जैसे पशु बीमा का कवर किया जाएगा
- इस योजना का लाभ केवल राज्य के अनुसूचित जाति के लोगों को ही प्रदान किया जाएगा।
पशुधन बीमा योजना हरियाणा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी पशुधन बीमा योजना हरियाणा के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना है
- सर्वप्रथम आपको पशुधन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको पशुधन बीमा योजना एप्लीकेशन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आपके सामने फॉर्म खुलकर आएगा
- इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है।
- दर्ज करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपका आवेदन हो जाएगा
- आवेदन के बाद आप इस फॉर्म को सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
फीडबैक दर्ज करने की प्रक्रिया
- सरस्वती आपको पशुधन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इस होम पेज पर आपको स्क्रोल डाउन करना है
- यहां आपको Feedback के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने फीडबैक फॉर्म खुलकर आएगा।
- इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे Name, Email, Subject तथा Message दर्ज करना है।
- संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Send के बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार का फीडबैक दर्ज कर पाएंगे।
Contact Us
- सबसे पहले आपको पशुधन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा
- इस होम पेज पर आपको स्क्रोल डाउन करना है
- यहां आपको Contact Us के बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको कांटेक्ट जानकारी प्राप्त हो जाएगी।