आइये जानते है एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की आवेदन प्रक्रिया और Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana रजिस्ट्रेशन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड कैसे करे एवं स्टेटस के बारे में
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना:- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कृषक पुत्र/पुत्री के उद्यमों की स्थापना करवाने के लिए एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना को आरम्भ किया गया है। इस योजना के तहत कृषक पुत्र/पुत्री के उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं जैसे Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana का उद्देश्य क्या है आवेदन के लिए पात्रता क्या है परियोजना लागत क्या है तथा आवेदन की प्रक्रिया क्या है। आपसे निवेदन है कि हमारे इस लेख को विस्तार से पढ़ें
MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana
इस योजना के तहत सरकार द्वारा कृष्ण के पुत्र पुत्रियों को अपना खुद का उद्योग शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिससे वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सके। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से कृषक पुत्र पुत्र अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इस योजना के अंतर्गत आवेदन करवाना होगा आवेदन करवाने के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं तथा इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत कुल परियोजना लागत 10 लाख रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपये है।
Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana का उद्देश्य
हमारे देश मैं काफी ऐसे शिक्षित युवा किसान है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में सक्षम नहीं रहते। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना को आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कृषि पुत्र पुत्रियों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करवाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग को पूंजीगत लागत का 15% और बीपीएल वर्ग के लोगों को पूंजीगत लागत का 20% प्रदान किया जाएगा जिससे वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर पाए और आत्मनिर्भर बने।
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मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के मुख्य तथ्य
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
योजना के लाभार्थी | कृषक के पुत्र व पुत्री |
योजना का उद्देश्य | कृषि के पुत्री पुत्र के उद्यमों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना |
योजना का लाभ | इस योजना के तहत 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक के प्रोजेक्ट लागत के व्यापार शुरू कर सकते हैं |
परियोजना की लागत | 10 लाख से 2 करोड़ रुपये |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन आवेदन |
कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत परियोजना लागत
इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण शिक्षित युवा किसान 10 लाख रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट लागत के व्यापार शुरू कर सकते हैं। इसके अंतर्गत कृषक पुत्र पुत्री हर प्रकार का उद्योग शुरू कर पाएंगे जैसे के सर्विस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आदि। इस उद्योग को शुरू करने से पुत्र व पुत्रियों के अंदर सशक्तिकरण बढ़ेगा और कृषक पुत्र व पुत्री अपना खुद का उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। यदि आप भी अपना कोई उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है।
Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana के अंतर्गत वित्तीय सहायता
जैसे कि आपको ऊपर बताया मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत प्रदेश के कृषक पुत्र पुत्रियों को अपना खुद का उद्योग शुरू करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी। तथा सरकार द्वारा निर्धारित की गई वित्तीय सहायता वर्गों के हिसाब से बांटी गई है जो कि कुछ इस प्रकार है
मार्जिन मनी सहायता
वर्ग | पूंजीकृत लागत |
सामान्य वर्ग | 15% (अधिकतम 12 लाख रुपये) |
बीपीएल वर्ग | 20% (अधिकतम 18 लाख रुपये) |
ब्याज अनुदान
वर्ग | पूंजीकृत लागत |
पुरुष उद्यमी | 5% |
महिला उद्यमी | 6% |
Krishak Udyami Yojana का कार्यान्वयन
यदि मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के कार्यान्वयन की बात की जाए तो इस योजना का कार्यान्वयन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य पालन विभाग एवं पशुपालन विभाग के द्वारा किया जाएगा। इस योजना को लागू करने का मुख्य मकसद है कि हमारे देश के कृषक पुत्र पुत्री अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर पाए तथा देश से बेरोजगारी दर को कम किया जाए। इस योजना के तहत प्रदेश केकृषि पुत्र पुत्री के अंदर अपना खुद का उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहन बढ़ेगा।
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मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के कृषि पुत्र पुत्री को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है।
- कृषि के पुत्र पुत्रियों को अपना खुद का उद्योग शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- उद्यमियों के परीक्षण के व्यवस्था के संबंध में संपूर्ण योजना बनाकर वित्त विभाग की अनुमति से संबंधित विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी।
- योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजीगत लागत कब 15% सामान्य वर्ग को प्रदान किया जाएगा तथा 20% बीपीएल वर्ग को प्रदान किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत परियोजना लागत की कुल कीमत 10 लाख से 2 करोड़ रुपये तक है।
- इस योजना के तहत प्रदेश के कृषक पुत्र पुत्री आत्मनिर्भर व सशक्त बनेंगे।
- योजना के अंतर्गत गारंटी फीस प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक प्रदान की जाएगी।
- इस योजना से संबंधित अन्य कृषि आधारित परियोजनाएं कुछ इस प्रकार हैं एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग, कैटल फीड, पोल्ट्री फीड, फिश फीड, कस्टम हायरिंग सेंटर, वेजिटेबल डिहाइड्रेशन, टिश्यू कल्चर, कैटल फीड, दाल मिल, फ्लोर मिल, बेकरी मसाला निर्माण तथा अन्य कृषि आधारित परियोजनाएं
MP Krishak Udyami Yojana आवेदन के लिए पात्रता
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- उम्मीदवार न्यूनतम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- आवेदक के परिवार पहले से ही उद्योग व व्यापार क्षेत्र मैं शामिल नहीं होना चाहिए।
- आवेदक आयकर दाता नहीं होने चाहिए।
- उम्मीदवार के माता-पिता के पास स्वयं की कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
आवेदन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
- डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना है
- सर्वप्रथम आपको एमएसएमई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इस होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के सेक्शन में देखना है।
- इस सेक्शन में आपको आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने विभागों की सूची खुलकर आएगी।
- इस सूची में से आपको अपने आवश्यकता अनुसार विभाग का चयन करना है।
- चयन करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा
- इस पेज पर आपको Sign Up के सेक्शन में देखना है।
- यहां पूछी गई सभी जानकारी जैसे अधिकृत व्यक्ति, ई-मेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड तथा प्रश्न का उत्तर देना है।
- संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Sign Up Now के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आप का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
लोगिन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इस होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के सेक्शन में देखना है।
- यहां आपको आवेदन करें कि विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने विभागों की सूची खुलकर आ जाएगी।
- इस सूची में से आपको अपने आवश्यकता अनुसार विभाग का चयन करना है।
- चयन करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा।
- इस पेज पर आपको लॉगइनफॉर्म दिखाई देगा।
- लॉगइन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे योजना, मोबाइल नंबर, पासवर्ड तथा प्रश्न का उत्तर देना है
- संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Submit के बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आप लॉगिन कर पाएंगे।
एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के सेक्शन में देखना है।
- यहां आपको आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना है
- क्लिक करने के बाद आपके सामने विभागों की सूची खुलकर आएगी
- इस सूची में आवश्यकता अनुसार विभाग का चयन करना है
- चयन करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा
- इस पेज पर आप को Track Application के सेक्शन में जाना है।
- यहां आपको अपना Application Number दर्ज करना है।
- दर्ज करने के बाद आपको Go के बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आपके सामने एप्लीकेशन स्टेटस खुलकर आ जाएगा
IFS कोड खोजने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा
- होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के सेक्शन में देखना है
- इस सेक्शन में आपको आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको अपने विभाग का चयन करना है।
- विभाग का चयन करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा
- इस पेज पर आपको Search IFS Code के सेक्शन में जाना है।
- यहां आपको अपना IFS कोड दर्ज करना है।
- दर्ज करने के बाद आपको Search के बटन पर क्लिक करना है
इस प्रकार आपके सामने आई एफ एस कोड खुलकर आ जाएगा।