आइये जानते है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और Mukhyamantri Nirman Shramik Dirgahayu Sahayata Yojana की पात्रता व लाभ के बारे में
जैसा कि आप सभी जानते हैं पूरे देश में केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं की शुरुआत की जाती है ठीक इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के मूल निवासी निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना लागू की गई है इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को गंभीर बीमारी के इलाज हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिससे कि गरीब तथा आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक अपनी बीमारी का इलाज कर सकेंगे और ऐसे में उन्हें आत्मनिर्भर होने कि शक्ति भी प्रदान हो सकेगी इस प्रकार आज हम आपको नीचे लिखे इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि Mukhyamantri Nirman Shramik Dirgahayu Sahayata Yojana क्या है
इस योजना से क्या लाभ है तथा योजना के लिए क्या पात्रता होगी साथ ही योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें यह सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको नीचे की और अंत तक विस्तार से लेख को पूरा पढ़ना होगा
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना का महत्व
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना शुरू करना एक महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि इस योजना के अंतर्गत राज्य के गरीब तथा आर्थिक वर्ग से कमजोर निर्माण श्रमिकों को गंभीर बीमारी के इलाज हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिससे कि ऐसे सभी निर्माण श्रमिक जो खतरनाक बीमारी से पीड़ित हैं वे सभी अब अपनी बीमारी का इलाज कर सकेंगे और अच्छा स्वास्थ पाकर उज्ज्वल भविष्य बना सकेंगे और ऐसे में उन्हें आत्मनिर्भर होने कि शक्ति भी प्रदान हो सकेगी अब इलाज के लिए उन्हें किसी दूसरे पर निर्भर होने कि ज़रूरत नहीं होगी तथा उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जायेगी इसलिए Mukhyamantri Nirman Shramik Dirgahayu Sahayata Yojana एक महत्वपूर्ण योजना है
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मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना का उद्देश्य
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा Mukhyamantri Nirman Shramik Dirgahayu Sahayata Yojana शुरू करने का मुख्य उद्देश्य योजना के अंतर्गत राज्य के वह सभी निर्माण श्रमिक नागरिक जो आर्थिक रूप से कमजोर है जिनके पास इलाज करने के पैसे नहीं है ऐसे सभी लोग इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान करके अपनी बीमारी का इलाज करा सके तथा राज्य के ऐसे नागरिक जो पहले से गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और और वह गरीबी के कारणवश अपना इलाज नहीं कर पाए और उनकी मृत्य हो जाती है जिससे उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं और बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है
- तो ऐसे मे अब वे सभी निर्माण श्रमिकों को योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान करके उनका इलाज करना है जिससे उनका तथा उनके परिवार का भविष्य बनाना है इस प्रकार उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना भी है यही छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का निर्माण श्रमिकों के प्रति मुख्य उद्देश्य है
Key Highlight of Mukhyamantri Nirman Shramik Dirgahayu Sahayata Yojana
योजना का नाम | मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना |
राज्य | छत्तीसगढ़ राज्य |
संचालन | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री द्वारा |
वर्ष | 2024 |
प्रक्रिया | Online |
लाभार्थी | राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिक |
उद्देश्य | योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य योजना के अंतर्गत राज्य के वे सभी निर्माण श्रमिक नागरिक जो आर्थिक रूप से कमजोर है जिनके पास इलाज करने के पैसे नहीं है ऐसे सभी श्रमिकों को योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान करके बीमारी का इलाज करना तथा स्वास्थ होकर अच्छा भविष्य बनाना ही राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है |
अधिकारिक् वेबसाइट | https://cglabour.nic.in/ |
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मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना कि पात्रता
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी नागरिक को ही पात्र माना जायेगा
- आवेदक का पहले से निर्माण श्रमिक के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है तभी वह योजना के पात्र माना जायेगा
- केवल गरीब तथा आर्थिक वर्ग से कमज़ोर निर्माण श्रमिक ही इस योजना के लिए पात्र होंगे
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए तभी वह Mukhyamantri Nirman Shramik Dirgahayu Sahayata Yojana के अंतर्गत आवेदन कर सकता है
Benefits of Mukhyamantri Nirman Shramik Dirgahayu Sahayata Yojana
- मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के केवल निर्माण श्रमिक ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं
- इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को आर्थिक सहायता का लाभ दिया जाएगा
- Mukhyamantri Nirman Shramik Dirgahayu Sahayata Yojana के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों को बीमारी का इलाज कराने मे काफी आसानी होगी
- योजना के अंतर्गत पात्र नागरिक अपनी बीमारी का इलाज करा के अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकेंगे
- ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य के वे नागरिक जो पहले से निर्माण श्रमिक के अंतर्गत सरकार द्वारा पंजीकृत हैं अब वे सभी योजना के अंतर्गत आसानी से लाभ प्राप्त कर सकेंगे
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आवश्यक दस्तावेज़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- निर्माण श्रमिक पंजीकृत संख्या
- बैंक खाता संख्या
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर आदि
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन
- Chhattisgarh Mukhyamantri Nirman Shramik Dirgahayu Sahayata Yojana के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लाभार्थी को सर्वप्रथम उसकी Official Website पर जाना होगा
- उसके बाद आपकी Screen पर वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा
- अब आपको Home Page पर Registration का बटन दिखेगा जहाँ आपको Click कर देना होगा
- रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर Click करने के बाद आपके सामने दी गई जानकारी खुलकर आएगी
- अब दी गई जानकारी को सही सही भरें और उसके बाद Submit के Option पर Click करें
- अतः इस प्रकार आपका Online आवेदन पूरा हो जाएगा
- ऐसे में अब आप छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना का लाभ लेने के पात्र हो जाएंगे
Contact Details
यदि आपको मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना हो अथवा शिकायत दर्ज करना हो तो उसके लिए आप दिए हुए इस 0771-3505050 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं
FAQs
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के मूल निवासी निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना लागू की गई है इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को गंभीर बीमारी के इलाज हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना केवल राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए शुरू कि गई योजना है
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के अंतर्गत लाभार्थी को अनेक लाभ है परंतु इस योजना से लाभार्थी को एक मुख्य लाभ यह है कि निर्माण श्रमिकों को बीमारी का इलाज कराने मे काफी आसानी होगी
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निर्माण श्रमिकों को पहले से निर्माण श्रमिक पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा इसके बाद ही श्रमिक को योजना के पात्र माना जायेगा