UP Transfer Policy 2023-24 | खुशखबरी उत्तर प्रदेश नई तबादला नीति हुई लागू

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं सरकार द्वारा प्रणाली को बेहतर बनाने का निरंतर प्रयास किया जाता है। जिस कारण सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं launch करती है। इन योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। आज हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा launch की गई ऐसे ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जिसका नाम यूपी ट्रांसफर पॉलिसी है। इस पॉलिसी के माध्यम से राज्य के विभिन्न शिक्षक अपनी मनपसंद जगह पर transfer ले सकेंगे। इस पॉलिसी के अंतर्गत विभाग द्वारा शिक्षकों के तबादले अपने स्तर पर 30 june तक किए जाएंगे। इस लेख के माध्यम से हम आपको UP Transfer Policy 2023 से संबंधित जानकारियां प्रदान करेंगे। इस लेख को पढ़कर आप इस पॉलिसी के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण करने की प्रक्रिया से अवगत हो सकेंगे।

UP Transfer Policy
UP Transfer Policy

UP Transfer Policy 2023-24

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी ट्रांसफर पॉलिसी launch की गई है। इस पॉलिसी के माध्यम से राज्य के शिक्षक अपनी इच्छा अनुसार 1 जिले से दूसरे जिले में अपना transfer करा सकेंगे। यह प्रक्रिया सरकार द्वारा 8 जून से शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा शिक्षकों द्वारा अनातर्पदीय म्यूचल ट्रांसफर भी कराया जा सकेगा। इस पॉलिसी के विस्तृत नियम व शर्तें पर अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार द्वारा जारी किए गए हैं। प्रत्येक बीएसए को यूपी ट्रांसफर पॉलिसी के संबंध में निर्देशित किया गया है। इस पॉलिसी को 8 June से आरंभ किया जाएगा। वह सभी शिक्षक जिन्होंने जिले में 3 वर्ष तथा मंडल 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं उनको इस पॉलिसी के माध्यम से तबादला किया जाएगा। इस योजना के संचालन से प्रदेश के सरकारी शिक्षकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा तथा तबादले की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा सके।

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यूपी ट्रांसफर पॉलिसी 2023-24 का उद्देश्य

  • यूपी ट्रांसफर पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सरकारी शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है।
  • इस पॉलिसी के माध्यम से 3 से 7 वर्ष पूरे करने वाले शिक्षकों का एक जिले से दूसरे जिले में तबादला किया जाएगा।
  • इस योजना के संचालन से प्रदेश के सरकारी शिक्षकों की जीवन स्तर में सुधार आएगा।
  • 30 जून के बाद तबादला को मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी।

UP Transfer Policy 2023-24 Key Highlights

योजना का नामUP Transfer Policy 2023-24
किसने आरंभ कीउत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थीउत्तर प्रदेश के नागरिक
उद्देश्यराज्य के शिक्षकों का एक जिले से दूसरे जिले में तबादला करने की सुविधा प्रदान करना
साल2023
राज्यउत्तर प्रदेश
आवेदन का प्रकारऑनलाइन

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यूपी ट्रांसफर पॉलिसी 2023-24 के लाभ तथा विशेषताएं

  • यूपी ट्रांसफर पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा launch किया गया है।
  • इस पॉलिसी के माध्यम से 30 June तक प्रदेश के शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे।
  • इस योजना के अंतर्गत ऐसे शिक्षकों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी जिन्होंने जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल पूरे किए हैं।
  • इस योजना के अंतर्गत शिक्षकों के तबादले ऐसे स्थान पर किए जाएंगे जहां पर इलाज की सुविधा उपलब्ध हो।
  • राज्य के वह शिक्षक जिनके बच्चे असमर्थ/दिव्यांग हैं उन सभी कर्मचारियों को इस नीति के अंतर्गत ट्रांसफर का विकल्प प्रदान किया जाएगा।
  • कर्मचारियों का transfer merit के आधार पर किया जाएगा।
  • अधिक से अधिक इस योजना के माध्यम से 20% शिक्षकों का तबादला विभाग द्वारा किया जा सकेगा।
  • इस योजना से शिक्षकों की जीवन स्तर में सुधार आएगा तो था वह सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे।

UP Transfer Policy 2023-24 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम

  • इस योजना के अंतर्गत सभी आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।
  • ऑनलाइन आवेदन पत्रों का सत्यापन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।
  • शिक्षकों की एक समान अंक होने की स्थिति में नियुक्त तिथि के आधार पर, नियुक्ति तिथि समान होने पर अधिक आयु वाले शिक्षक को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
  • 1 जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए महिला शिक्षक की सेवा अवधि 2 वर्ष तथा पुरुष शिक्षक की अवधि 5 वर्ष होनी चाहिए।
  • इस पॉलिसी के अंतर्गत एक से अधिक बार तबादले के लिए आवेदन भी किया जा सकता है।
  • वह शिक्षक जो एक बार ट्रांसफर ले चुके हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
  • यदि किसी शिक्षक के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए अंक समान है तो वरिष्ठथम को पहले अवसर प्रदान किया जाएगा।
  • ट्रांसफर के लिए शिक्षकों को एक और अधिकतम 7 विद्यालयों का विकल्प भरना होगा।
  • अगर दोनों ही शिक्षकों की जॉइनिंग स्थिति एक है तो इस स्थिति में उम्र में बड़े शिक्षक को लाभ प्रदान किया जाएगा।

यूपी ट्रांसफर पॉलिसी 2023-24 के अंतर्गत मेरिट सिस्टम

सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत ट्रांसफर मेरिट के आधार पर किए जाएंगे। इस योजना का इंतजार लगभग 520000 शिक्षकों द्वारा किया जा रहा था। वह सभी शिक्षक जो इस योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करेंगे उनको मेरिट based ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर समूह खा और गा के कर्मचारी का ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा इस पॉलिसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के अधिकारी एवं कर्मचारियों को लाभ नहीं किया जाएगा। केवल पद के बाद स्थापना पाने वाले अधिकारी और कर्मचारी को इस पॉलिसी का लाभ प्रदान किया जाएगा।

UP Transfer Policy 2023-24 की पात्रता
  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ केवल राज्य के शिक्षक ही प्राप्त कर सकते हैं।
  • 1 जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर के लिए महिला शिक्षक की सेवा अवधि 2 वर्ष पूर्व शिक्षक की सेवा अवधि 5 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी आदि

UP Transfer Policy 2023-24 के अंतर्गत पंजीकरण करने की प्रक्रिया

अभी सरकार द्वारा यूपी ट्रांसफर पॉलिसी आरंभ करने की केवल घोषणा की गई है। जल्द सरकार इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए official website launch करेगी। जैसे ही सरकार की ओर से आधिकारिक वेबसाइट से संबंधित कोई भी जानकारी सामने आती है हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से जरूर बताएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस लेख से जुड़े रहे।

FAQs

योजना को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है?

इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे।

योजना का लाभ सभी शिक्षकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है?

हां इस योजना का लाभ प्रदेश के सभी शिक्षकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना के माध्यम से तबादले मेरिट के आधार पर किए जाएंगे।

क्या इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा भी निर्धारित की गई है?

नहीं योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई। सभी आयु के नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

कोई भी समस्या आने की स्थिति में कहां संपर्क कर सकते हैं?

कोई भी समस्या आने की स्थिति में विभाग कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा अपनी समस्या ऑनलाइन भी दर्ज करवाई जा सकती है।

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