उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अपने राज्य के श्रमिक एवं कामगारों को लाभ पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजना का संचालन करती है ऐसे में राज्य के जितने भी श्रमिक परिवार हैं जो सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत है और आर्थिक रुप से कमजोर है उनके लिए यूपी गंभीर बीमारी सहायता योजना की शुरुआत की गई है जिससे अब वह किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज आसानी से करा सकेंगे क्योंकि बहुत से श्रमिक आर्थिक तंगी के कारण अपना इलाज नहीं करा पाते थे जिससे उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ जाती थी परंतु UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana से अब उनका इलाज संभव हो सकेगा।
UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू की गई उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी योजना के माध्यम से राज्य के जितने भी आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक एवं कामगार परिवार हैं जो किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज आर्थिक तंगी के कारण निजी अस्पतालों में नहीं करा पाते थे उन्हें अब राज्य सरकार के द्वारा इलाज कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिससे वह आसानी से अपना इलाज करा सकेंगे और बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों को निजी अस्पतालों में कराने के लिए राज्य सरकार उन्हें पूरा खर्च प्रदान करेगी|
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उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश राज्य के श्रमिक एवं मजदूरों की जो वर्तमान स्थिति है वह काफी ज्यादा खराब देखने को मिलती है और कभी-कभी आर्थिक तंगी के कारण वह अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज भी सही समय पर नहीं करा पाते इन्हीं सब परिस्थितियों को देखकर उत्तर प्रदेश सरकार ने UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana की शुरुआत की जिसके माध्यम से अब जितने भी राज्य के श्रम विभाग के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक होंगे उनकी गंभीर बीमारियों का प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने के लिए राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिससे उनकी बीमारी का इलाज हो सके और वह भी एक स्वास्थ्य जीवन जी सकें।
Key Highlights of UP gambhir bimari Scheme
योजना | यूपी गम्भीर बीमारी सहायता योजना |
संचालन | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
शुभारंभ | माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा |
विभाग | श्रम विभाग,उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | राज्य के सभी लोक निर्माण से जुड़े हुए श्रमिक |
उद्देश्य | श्रमिक एवं कामगारों को गंभीर बीमारी के इलाज हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना |
यू पी गंभीर बीमारी सहायता योजना से मिलने वाले लाभ
- उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा Uttar Pradesh Gambhir Bimari Scheme के माध्यम से राज्य के जितने भी पंजीकृत श्रमिक हैं उन्हें लाभ प्रदान किया जाएगा।
- उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी श्रमिक हैं जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं उनका निजी अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस महत्वपूर्ण योजना के माध्यम से उन सभी श्रमिकों का इलाज निजी और बेहतर अस्पतालों में कराया जाएगा और सीधे तौर पर उसका बिल अस्पतालों को राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा।
- श्रमिकों की जितनी भी गंभीर बीमारी हो उसकी कोई अधिकतम सीमा राशि तय नहीं की गई है ऐसे में गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज श्रमिक आसानी से करा सकेंगे।
- अब राज्य में श्रमिकों की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा यह सेवा और भी बेहतर तरीके से अपने कार्य को कर सकें।
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Uttar Pradesh Gambhir Bimari Scheme हेतु पात्रता
- उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को उत्तर प्रदेश राज्य का ही निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं श्रमिकों को पात्र माना जाएगा जो श्रम विभाग के अंतर्गत पंजीकृत होंगे।
- केवल उन्हीं श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा जो पहले से ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है।
- इस योजना के माध्यम से श्रमिक के परिवार जनों को भी पात्र माना जाएगा जिसके अंतर्गत पत्नी अविवाहित आश्रित पुत्री और 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र मान्य होंगे।
महत्वपूर्ण दस्तावेज़
- Aadhaar Card
- Voter ID Card
- Shramik Registration
- Domicile Certificate
- Ration Card
- Bank Account Details
- Medical Report
- Hospital Details
- Passport Size Photo
- Mobile Number
उत्तर प्रदेश गम्भीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया
- यदि कोई Uttar Pradesh Gambhir Bimari Scheme के अंतर्गत आवेदन करना चाहता है तो उसे श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म को Download कर लेना होगा।
- यदि आप इस Application Form को ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिए गए Application Form के माध्यम से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
- उसके बाद आपको इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके Print Out निकाल लेना होगा।
- अब उस आवेदन फॉर्म के अंतर्गत मांगी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को दर्ज करना होगा और उसके साथ ही साथ अपनी कुछ Basic Details की जानकारियों को भी दर्ज कर देना होगा।
- उसके बाद आपको अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को इस आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करके अपने जिले के श्रम विभाग के कार्यालय में जाकर जमा कर देना होगा।
- इसके बाद संबंधित अधिकारियों के द्वारा आपके आवेदन की जांच की जाएगी और सभी जानकारियां सत्य पाए जाने पर आपके आवेदन को स्वीकार कर लिया जाएगा।
- उसके बाद आपको इस Uttar Pradesh Gambhir Bimari Scheme के माध्यम से लाभ प्रदान कर दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना से संबंधित कुछ सवाल और जवाब (FAQs)
उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी श्रम विभाग के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक एवं कामगार हैं उन्हें यूपी गंभीर बीमारी सहायता योजना के माध्यम से सीधे तौर पर लाभ प्रदान किया जाएगा।
राज्य के जितने भी पंजीकृत श्रमिक हैं जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और आर्थिक तंगी के कारण अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं तो इस योजना के माध्यम से उनका इलाज किसी अच्छे और बेहतर अस्पताल में कराया जाएगा।
इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता राशि की सीमा तय नहीं की गई है ऐसे में श्रमिकों की बीमारी में जितना भी खर्च आएगा वह सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा।