राजस्थान राज्य में स्वरोजगार के अफसरों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा लोगों को अपना खुद का उद्योग शुरू करने के लिए ऋण पर सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी। जिसका उपयोग करके राज्य के लोग अपना उद्योग स्थापित करने में सक्षम रहेंगे। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2024 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी स्पष्ट करने जा रहे हैं। जैसे इस योजना का उद्देश्य क्या है, इसके लाभ विशेषताएं पात्रता एवं आवेदन की प्रक्रिया क्या है आदि।
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। यह प्रदेश में स्वरोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की गई है जिसके माध्यम से प्रदेश के लोगों को लोन पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ताकि वह लोग अपना एक नया एंटरप्राइज स्थापित कर पाए और आत्मनिर्भर बन पाए। यदि जिन लोगों का पहले से ही एंटरप्राइज है वह अपने एंटरप्राइज में विस्तार विविधीकरण आधुनिकीकरण परियोजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको भी इस योजना का लाभ उठाना है तो आपको इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा
लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे देश में अब भी काफी ऐसे लोग हैं जो कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण अपना खुद का काम शुरू नहीं कर पाते और ऐसे में बेरोजगारी दर बढ़ता रहता है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को आरंभ किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि राजस्थान के नागरिकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त हो और देश से बेरोजगारी दर को हटाया जा सके। इस योजना के तहत लोगों को ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी जिससे लोग लघु उद्योग करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और सशक्त बनेंगे।
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मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की हाइलाइट्स
योजना का नाम | मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
योजना के लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
योजना का उद्देश्य | प्रदेश में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना |
योजना के लाभ | लोगों को अपना खुद का उद्योग शुरू करने के ऋण पर सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी |
आरम्भ वर्ष | 2020 |
सब्सिडी दर | 5% से 8% |
आवेदन का प्रकार | आवेदन का प्रकार |
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभार्थी
- सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (Self Help Groups)
- सोसाइटी (Society)
- इंडिविजुअल एप्लीकेंट (Individual Applicant)
- पार्टनरशिप फॉर्म्स (Partnership Firms)
- एलएलपी फॉर्म (LLP Firms)
- कंपनीज (Companies)
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Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana ऋण प्रदान करने वाले बैंक
- नेशनलिस्ट कमर्शियल बैंक (Nationalised Commercial Bank)
- शेड्यूल्स स्मॉल फाइनेंस बैंक (Schedule Small Finance Bank)
- प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक (Private Sector Scheduled Commercial Bank)
- एस आई डी बी आई (SIDBI)
- रीजनल रूरल बैंक (Regional Rural Bank)
- राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन (Rajasthan Financial Corporation)
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana को राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है
- इस योजना के तहत लोगों को ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी जिससे वे आत्मनिर्भर बनकर अपना खुद का उद्योग शुरू कर पाएंगे।
- इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सब्सिडी दर 5% से 8% तक है।
- नया एंटरप्राइज स्थापित करने वाले तथा पहले से ही स्थापित एंटरप्राइज में सुधार लाने वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1 लाख तक के लोन के लिए कमर्शियल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है।
- बैंकों द्वारा 1 लाख तक का बिना किसी इंटरव्यू के फॉरवर्ड किया जा सकता है तथा इससे ऊपर का लोन बैंक द्वारा जांच किए जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी को फॉरवर्ड किया जाएगा।
- इस योजना से प्रदेश के लोग आत्मनिर्भर व सशक्त बनेंगे।
- लोगों के अंदर अपना खुद का उद्योग करने के लिए प्रोत्साहन बढ़ेगा।
आवेदन के लिए पात्रता
- राजस्थान का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तभी वह इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकता है।
- आवेदक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
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आवेदन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के अंतर्गत आवेदन करवाना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना है
- सर्वप्रथम आपको एसएसओ राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- इस होम पेज पर आपको अपने सभी जानकारियां डालकर लॉग इन करना है जैसे SSOID/Username, Password तथा Captcha Code दर्ज करना है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Login के बटन पर क्लिक करना है
- अगर आप इस पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है तो आपको Registration के विकल्प पर क्लिक करना है।
- यहां आपको अपनी कैटेगरी का चयन करना है।
- चयन करने के बाद आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुलकर आएगा।
- इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी आपको सही-सही दर्ज करनी है।
- जानकारियां दर्ज करने के बाद आपको Submit के बटन पर क्लिक करना है।
- अब आपको होम पेज पर जाकर लॉग इन करना होगा।
- लॉग इन करने के बाद आपको राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
- इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है।
- जानकारियां दर्ज करने के बाद आपको अपने दस्तावेज अटैच करनें होंगें।
- दस्तावेज अटैच करने के बाद आपको Submit के बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।