हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर द्वारा बनाई गई है। इस योजना की शुरुआत 21 अगस्त 2019 को श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा की गयी है इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा परिवारों को सामाजिक सुरक्षा के रूप में वार्षिक ₹6000 की सहायता प्रदान की जाएगी। Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana के तहत इस राशि को 12 किस्तों में प्रदान किया जाएगा जिसके अनुसार प्रति माह ₹500 उन गरीब किसानों को दिए जाएंगे, जिनकी वार्षिक आय ₹180000 से कम है।
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana
इसी योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ लेने वाले परिवारों में से 18 से 50 वर्ष की आयु के किसी एक सदस्य को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत बीमा में पंजीकरण करवाना होगा। इस बीमा पंजीकरण की राशि मासिक सहायता में से काट ली जाएगी।क्या आप लोग जानते हैं Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2024 क्या है अथवा कौन इसका लाभ ले सकता है अथवा इसकी क्या प्रक्रिया है अगर नहीं तो आइए आज हम अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना क्या है?
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कोरोना से मृत्यु होने पर हरियाणा सरकार द्वारा दिया जायेगा मुआवज़ा
जैसे आप सभी लोग जानते है कि पूरे भारत देश में कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है जिसके वजह से कई लोग इस कोरोना से संक्रमित होकर मर रहे है। दिन प्रतिदिन पूरे देश के कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहे है इस समस्या को देखते हुए हरियाणा सरकार ने इस कोरोना काल में मृत व्यक्ति के परिवारों की मदद करने के लिए एक नयी घोषणा की है
इस नयी घोषणा के अंतर्गत राज्य के जिन बीपीएल परिवार के लोगो की मृत्यु 1 मार्च 2021 से 31 मई 2021 के बीच कोरोना संक्रमण के कारण हुई है तो उन्हें 200000 रूपये का मुआवजा हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा यह मुआवज़ा उन लोगो को दिया जायेगा जो बीपीएल परिवार के है तथा मृत्यु होने वाले आयु 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रूपये या इससे कम है।
बी.पी.एल परिवार या वार्षिक आय 1.80 लाख रु. से कम वाले परिवार से सम्बंधित 18-50 वर्ष की आयु के व्यक्ति की 1 मार्च, 31 मई, 2021 के बीच कोरोना से मृत्यु होने पर 2 लाख रु. व 31 मई, 2021 के बाद प्राकृतिक मृत्यु(कोविड सहित) के मामले में MMPSY व PMJJBY के तहत 2 लाख रु. का मुआवजा मिलेगा। pic.twitter.com/vQKHjXWxse
— CMO Haryana (@cmohry) May 14, 2021
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2024 श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा बनाई गई है जिसका उद्देश्य है कि वह गरीब किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करें। इसके तहत अंतर्गत राज्य के हर परिवार को ₹6000 की धनराशि प्रतिमा ₹500 के किस्तों में प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य है कि वह उन परिवारों को सहायता प्रदान करें जिनकी वार्षिक आय ₹180000 से कम है। इस Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana के लाभार्थी परिवारों के एक सदस्य को ₹12 मासिक प्रीमियम भुगतान पर दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा।इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसी दुर्घटना उसके साथ हो जाती है जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को ₹200000 की धनराशि प्रदान की जाएगी।
Key Highlights Of Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana
योजना का नाम | हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा |
आरंभ तिथि | 21 अगस्त 2019 |
आवेदन की अंतिम तिथि | 30 जनवरी 2020 |
योजना का उद्देश्य | लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना |
योजना का लाभ | प्रत्येक परिवार को सालाना धनराशि प्रदान करना |
धनराशि | 6000 रुपये |
आवेदन का प्रकार | ऑफलाइन और ऑनलाइन |
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का उद्देश्य
हरियाणा राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को आरंभ किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को सालाना 6000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी जिसका इस्तेमाल करके अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकें और इसका लाभ प्राप्त कर पाए।इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना आकाश में बीमा और पेंशन लाभ के रूप में लाभार्थी इस्तेमाल कर सकता है।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
जैसे कि आप सभी जानते हैं हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक परिवार को सालाना 6000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। यदि आप भी हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इस योजना के अंतर्गत आवेदन करवाना होगा। इस योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए आप किसी भी तरह अप्लाई कर सकते हैं यदि आप ऑफलाइन आवेदन करवाना चाहते हैं तो आपको अंतोदय केंद्रों सरल केंद्रों तथा नजदीकी अटल सेवा केंद्र में जाना होगा वहां जाकर आप इस योजना का आवेदन पत्र मांग सकते हैं तथा उसे भरकर में जमा कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 15 से 20 लाख लोग आवेदन करवा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है।
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana में प्रीमियम भुगतान
इस योजना में लाभार्थी के बैंक खातों में से 55 से ₹200 प्रति माह पेंशन प्रीमियम के रूप में लिए जाएंगे। और इस योजना का एक यह फायदा है कि इसके लाभार्थी जो है वह अगर 60 वर्ष की आयु पार कर लेते हैं तो उन्हें ₹3000 की धनराशि हर महीने पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।
इस योजना से कुछ बीमा योजनाओं को जोड़ा गया है वह इस प्रकार है।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- पीएम किसान मानधन योजना
- प्रधानमंत्री लघु व्यापार योजना
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना प्रीमियम चार्ट
लाभार्थी की आयु | प्रीमियम राशि |
18 | 55 |
19 | 58 |
20 | 61 |
21 | 64 |
22 | 68 |
23 | 72 |
24 | 76 |
25 | 80 |
26 | 85 |
27 | 90 |
28 | 95 |
29 | 100 |
30 | 105 |
31 | 110 |
32 | 120 |
33 | 130 |
34 | 140 |
35 | 150 |
36 | 160 |
37 | 170 |
38 | 180 |
39 | 190 |
40 | 200 |
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत अन्य योजनाएं
- मुख्यमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना- इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार को 500 रुपये की धनराशि प्रतिमा प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष तक के आयु वाले परिवार के एक सदस्य को कम से कम 330 रुपये प्रति वर्ष का भुगतान करना होगा यह राशि सीधा लाभार्थी के खातों में से काटी जाएगी।
- पीएम श्रम योगी मानधन योजना- इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु वाले लाभार्थी को 3000 रुपये प्रतिमाह की राशि प्रदान की जाएगी। तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत लाभार्थी के बैंक खाते से 55 से 200 रुपये प्रतिमाह प्रीमियम का भुगतान काटा जाएगा।
- पीएम किसान मानधन योजना- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की आयु 60 वर्ष की पूर्ण होने के बाद उनको 3000 रुपये की पेंशन प्रतिमा प्रदान की जाएगी।
- दुर्घटना बीमा लाभ (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना)- इस योजना के अंतर्गत परिवार के एक सदस्य को ₹12 का दुर्घटना बीमा प्रदान करना होगा। यदि स्पीच बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।
MMPSY के अंतर्गत पेंशन योजनाएं
- प्रधानमंत्री किसान धन योजना
- पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रीमियम
लाभार्थी की एंट्री ऐज | सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाला अंशदान | लाभार्थी की एंट्री ऐज | सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाला अंशदान |
18 | 55 | 30 | 105 |
19 | 58 | 31 | 110 |
20 | 61 | 32 | 120 |
21 | 64 | 33 | 130 |
22 | 68 | 34 | 140 |
23 | 72 | 35 | 150 |
24 | 76 | 36 | 160 |
25 | 80 | 37 | 170 |
26 | 85 | 38 | 180 |
27 | 90 | 39 | 190 |
28 | 95 | 40 | 200 |
29 | 100 |
श्रेणी वार लाभार्थी एवं लाभ
वर्ग 1- आयु 18 से 40 वर्ष
विकल्प 1 | 6000 रूपये की धनराशि 2000 रूपये की 3 किश्तों में वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी |
विकल्प 2 | लाभार्थी परिवार द्वारा नामित सदस्य को शामिल होने के 5 साल बाद 36,000 रुपये मिलेंगे |
विकल्प 3 | 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, लाभार्थी को मासिक आधार पर 3,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच पेंशन मिलेगी। |
विकल्प 4 | परिवार के निर्वाचित सदस्यों को रु 15,000 से रु। 5 साल बाद 30,000। एक लाभार्थी बीमा कवर का विकल्प चुन सकता है जिसमें राज्य सरकार प्रीमियम का भुगतान करेगी। |
वर्ग 2- आयु 40 से 60 वर्ष
विकल्प 1 | 2,000 की 3 किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रु |
विकल्प 2 | 5 साल बाद 36,000 रु |
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से होने वाले लाभ क्या हैं?
- हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समिति योजना से होने वाले लाभ यह है!
- इस योजना के लाभार्थी परिवारों को ₹6000 वार्षिक राशि प्रदान की जाएगी।
- 18 से 50 वर्ष की आयु के सदस्यों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत ₹330 प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा।
- इस योजना के लाभार्थी को उसकी आयु के अनुसार अंशदान के रूप में 55 से ₹200 पेंशन के रूप में भुगतान किया जाएगा।
- इस योजना के लाभार्थी जिनकी आयु वर्ष 60 वर्ष से ज्यादा है या 60 वर्ष है उन्हें ₹3000 मासिक पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा।
- 18 से 70 वर्ष के आयु में सभी पात्र सदस्य को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के द्वारा दुर्घटना बीमा की राशि पर ₹12 का भुगतान किया जाएगा प्रति वर्ष
आवेदन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज़ (पात्रता)
- आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है।
- उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
- आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- आवेदक की वार्षिक आय 180000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक हरियाणा में निवासी होना अनिवार्य है।
- इस योजना में आवेदन लेने के लिए 18 से 15 वर्ष की आयु होनी चाहिए।
- आवेदक के पास कुल कृषि भूमि 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
Step- 1st
- सबसे पहले आप योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये | ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा |
- इस होम पेज पर आप Operator Login के ऑप्शन पर क्लिक करे । ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा ।
- इस पेज पर आपको अपनी सीएससी आईडी डालनी होगी । इसके बाद आपको Next के बटन पर क्लिक करे फिर आगे पासवर्ड डाले। और फिर Sign in के बटन पर क्लिक करे |
- इसके पश्चात् आपका पोर्टल में sign in हो जायेगा । इसके बाद आपको इस योजना में अप्लाई करना होगा । इसके लिए आपको Apply Scheme पर क्लिक करना होगा । फिर आपके समाने आगे का पेज खुल जायेगा ।
- इस पेज पर आपके सामने do you have family id का ऑप्शन आएगा अगर है तो Yes कर दीजिये अगर नहीं है तो no कर दीजिये । yes पर क्लिक करने के बाद आपको family id भरनी होगी ।भरने के बाद आपको Search के बटन पर क्लिक करना होगा |
- फिर आपके समाने आपकी फॅमिली की आईडी खुल जाएगी । इसके नीचे आपको हाउस नंबर ,डिस्ट्रिक्ट नंबर , ब्लॉक ,पता आदि भरना होगा । सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करे ।
Step- 2nd
- अगर आपको अपने परिवार की डिटेल्स जाननी है तो उस पर क्लिक करे । इसके बाद अगर आपके पास फॅमिली आईडी नहीं है तो फॅमिली आईडी फॉर्म खुल जायेगा । इस फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी जानकारी भरनी होगी। फिर save के बटन पर क्लिक करे ।
- इसके बाद आपको फॅमिली मेम्बर के हिसाब से जानकरी भरनी होगी जिसके फॉर्म आपको नीचे मिलेगा । इसके बाद बैलेंस धनराशि के लिए विकल्प का चयन करे फिर सेव फॉर्म कर देना होगा ।
- फिर आपके सामने पूरा फॉर्म प्रिंट होकर आ जायेगा। आप इसका प्रिंट आउट निकल कर इसको अपलोड करे अपलोड करने के बाद file name है यहाँ पर फाइल सेलेक्ट दे और फाइनल सबमिट कर दे ।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया
अगर आपको इसमें आवेदन लेना है तो आप 31 जनवरी 2000 तक अपने नजदीकी विशेष शिविरों, अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र और नजदीकी अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से इसमें आवेदन कर सकते हैं।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समिति योजना में ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- सबसे पहले आपको अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र जाना होगा। यहां से आपको एक फॉर्म प्राप्त होगा।
- आपको उस फॉर्म में अपनी पूरी जानकारी बिल्कुल सही से दर्ज करनी है। ध्यान रहे कहीं कोई गलती ना हो।
- इसमें आपको अपनी सारी जानकारी जैसे के परिवार के सदस्य, परिवारिक व्यवसाय और आर्थिक आय की भी जानकारी दर्ज करनी होगी।
- सारी जानकारी दर्ज करने के बाद इसमें जो अनिवार्य डाक्यूमेंट्स है, वह आपको इसके साथ लगाकर जमा करने हैं।
- केंद्र पर जो आपके अधिकारी होंगे उनके द्वारा आपके आवेदन फॉर्म की जांच होगी उस जांच के बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा।
आवेदन की स्थिति जांचने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इस होम पेज पर आपको आवेदन की स्थिति के लिंक पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको Reference Number तथा Captcha Code दर्ज करना है।
- संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवेदन की स्थिति देखें के बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आपके सामने आवेदन की स्थिति खुलकर आ जाएगी।
ऑपरेटर लॉगइन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इस होम पेज पर आपको Operator Login के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पोप अप खुलकर आएगा।
- यहां आपको Username दर्ज करना है।
- दर्ज करने के बाद आपको Next के बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार ऑपरेटर लॉगइन हो जाएगा।