कोरोनावायरस संक्रमण के कारण उत्तराखंड के हुए अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड के ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी जिन्होंने कोरोनावायरस संक्रमण से प्रभावित अपने माता पिता को खोया है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाया जाएगा ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सके। Uttarakhand Mukhyamantri Vatsalya Yojana 2024 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे इस लेख को विस्तार पूर्वक पढे।
Uttarakhand Mukhyamantri Vatsalya Yojana
इस योजना की शुरूआत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा की गई है। Uttarakhand Mukhyamantri Vatsalya Yojana के माध्यम से उन सभी बच्चों को ₹3000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिन्होंने कोरोनावायरस संक्रमण के चलते अपने माता पिता को खोया है। इस आर्थिक सहायता का उपयोग करके राज्य के बच्चे अपना भरण-पोषण आसानी से कर सकते हैं। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता बच्चों को उनके 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक प्रदान किए जाएंगे। ताकि उन्हें भरण पोषण करने में किसी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े और वे आत्मनिर्भर बने। मिलने वाली आर्थिक सहायता इस योजना के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मेथड से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी।
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मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ
जैसे की हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा कोरोनावायरस संक्रमण से प्रभावित बच्चों को लाभ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएंगी। इस योजना को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 अगस्त 2021 को आरंभ किया गया। अब तक 2311 ऐसे बच्चे चिन्हित किए जेल गए हैं जिन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- इस योजना के तहत 640 बच्चों की सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है बाकी की सत्यापन प्रक्रिया अभी जारी है।
- जैसे ही सभी बच्चों की सत्यापन प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा वैसे ही उन्हें इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा
वात्सल्य योजना में माता पिता में से किसी एक की मौत पर भी बच्चों को मिलेगा लाभ
जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2021 कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए आरंभ की गई है। माता-पिता दोनों की मृत्यु होने के बाद सरकार द्वारा बच्चों को लाभ मिल रहा था। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए कहा है कि अगर कोविड-19 के कारण माता-पिता में से किसी एक की भी मृत्यु होती है तो भी बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उत्तराखंड सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य के अनुसार उत्तराखंड सरकार इन बच्चों के लिए काफी गंभीर है।
- सरकार के अनुसार अनाथ बच्चे अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें और उनके शिक्षा,स्वास्थ्य और सुरक्षा का इंतजाम उत्तराखंड राज्य सरकार ने लिया है।
- महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने अपने प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया है प्रदेश के इन बच्चों को ₹3000 आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे इसके साथ साथ बच्चों के लिए राशन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
- विभाग की राज्य मंत्री रेखा आर्य के अनुसार पूर्व में अन्य किसी कारण से हुई माता-पिता की मौत पर भी इन बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मांगा अनाथ बच्चों का ब्यौरा
बाल आयोग ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग से कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की जानकारी का ब्यौरा मांगा है। आलोक कुमार पांडे जो बाल आयोग के सचिव हैं उन्होंने इसके संबंध में विभाग के निदेशक को निर्देश दिए हैं कि आयोग को बहुत से बच्चों के अनाथ होने की खबर मिली है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से इन बच्चों की हर तरह से सहायता की जाएगी। विभाग के अधिकारियों ने यह भी निर्देश दिए कि इसमें किसी तरह की कोई कोताही या देरी नहीं होनी चाहिए और जल्द से जल्द इन बच्चों पर के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराई जाए।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2024 के उद्देश्य
उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने अपने माता-पिता को कोरोना वायरस महामारी में खो दिया है। उत्तराखंड सरकार के अनुसार जो बच्चे बालिग हैं उनके लिए सरकारी कोटे में 5% नौकरी का प्रावधान भी किया गया है ताकि उन्हें बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा मिल सके और उनकी पैतृक संपत्ति की देखभाल भी सरकार द्वारा की जाएगी ताकि नाबालिक बच्चों की पैतृक संपत्ति पर कोई कब्जा न कर सके। उत्तराखंड सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि अनाथ बच्चों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े और उनके संपत्ति पर कोई कब्जा न कर सकेगा।
Key Highlights Uttarakhand Mukhyamantri Vatsalya Yojana 2024
योजना का नाम | उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2024 |
घोषणा | उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत |
उद्देश्य | प्रदेश के अनाथ बच्चों के लिए सहायता राशि |
सहायता राशि | ₹3000 महीना |
वर्ष | वर्ष 2021-22 |
आधिकारिक वेबसाइट | अभी जारी नहीं हुई है |
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मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का ट्वीट
आपकी सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के सभी ऐसे बच्चे, जिन्होंने कोविड-19 महामारी से अपने माता-पिता को खोया है, उन सभी की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। इसके लिए हम ‘मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना’ लेकर आए हैं: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत (फाइल तस्वीर) pic.twitter.com/5oVpiY4xT4
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 22, 2021
“The government has decided to bear the responsibility of children who have lost their parents due to COVID-19 pandemic. For this, we have come up with ‘Mukhyamantri Vatsalya Yojana’,” tweets Uttarakhand CM Tirath Singh Rawat,
उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत शासनादेश
- सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 1 मार्च 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी।
- इस योजना को कोविड-19 महामारी और अन्य बीमारियों से हुई मृत्यु पर लागू किया गया है।
- सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत कोविड-19 महामारी से प्रभावित बच्चों को ₹3000 की आर्थिक सहायता एक जुलाई 2021 से 21 वर्ष की आयु तक प्रदान की जाएगी।
- श्री राज्यपाल सहर्ष द्वारा कहा गया है कि मार्च 2020 से लेकर महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता-पिता संरक्षण की मृत्यु के कारण 21 वर्ष के प्रभावित बच्चों को सहायता प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ मिलने की परिस्थितियां
- वह सभी बच्चे जिन्होंने कोविड-19 महामारी या अन्य बीमारियों के कारण 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि में अपने माता पिता को खोया है।
- 1 मार्च 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 तक की अवधि में कोविड-19 या अन्य बीमारी के कारण परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य की मृत्यु की स्थिति पर।
- कोविड-19 महामारी या अन्य बीमारी के कारण माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाने तथा दूसरे का पूर्व में देहांत हो जाने पर।
- बच्चों के माता-पिता की मृत्यु पूर्व में हो चुकी हो और उसके संरक्षण की एक मार्च 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 की अवधि में कोविड-19 एवं अन्य बीमारियों से मृत्यु हुई हो।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत चिन्हीकरण
यह नोडल अधिकारी कि जिम्मेदारी होगी कि वह ऐसे बच्चों को चुनें जो इस योजना के पात्र हैं और उन्हें इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जा सके। नोडल अधिकारी द्वारा उनके क्षेत्र में पंचायती राज संस्थानों, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शिक्षकगण आदि उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत बच्चों के चयन करने में सहयोग करेंगें। पात्र बच्चों की सूची तैयार होने के बाद नोडल अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए आवेदन और संबंधित दस्तावेजों के साथ तैयार किया जाए। सूची तैयार होने के बाद इसका रिकॉर्ड तहसील स्तर पर अद्यतन रखा जाएगा।
Uttarakhand Mukhyamantri Vatsalya Yojana 2024 के लाभ
- इस योजना का सीधा लाभ उत्तराखंड उन अनाथ बच्चों को पहुंचेगा जिनके माता-पिता कोरोना महामारी के चलते दुनिया से जा चुके हैं
- इन अनाथ बच्चों की संपत्ति और कोई नुकसान नहीं होगा इसकी देखभाल सरकार खुद करेगी।
- छोटे बच्चों से लेकर 21 साल तक के बच्चों को ₹3000 महीना आर्थिक राशि के रूप में दी जाएगी।
- इससे यह लाभ होगा कि इन अनाथ बच्चों को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और अपना खर्चा खुद कर सकेंगे।
- पैतृक संपत्ति सुरक्षित रहेगी और सरकार इसकी सुरक्षा के लिए नियम बनाएगी।
- वयस्क बच्चों के लिए सरकारी कोटे में 5% नौकरी का प्रावधान रखा गया है।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2024 की पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए उत्तराखंड के अनाथ बच्चों को जिनके मां बाप की कोरोना वायरस महामारी में मृत्यु हो चुकी है उन्हें निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।
- उत्तराखंड का स्थाई निवासी होना।
- माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 महामारी की वजह से होना।
- माता पिता का मृत्यु सर्टिफिकेट होना आवश्यक है।
- (जन्म प्रमाण पत्र) छोटे बच्चों से लेकर 21 साल तक के वयस्कों के लिए।
- पैतृक संपत्ति के कागजात होना आवश्यक।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2024 के तहत ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- इस होम पेज पर आपको Recent Updates के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु आवेदन पत्र के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन पत्र की पीडीएफ फाइल खुलकर आएगी।
- इस फाइल को आपको डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर डाउनलोड करना है।
- डाउनलोड करने के बाद आपको इस पत्र में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करनी है।
- संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना है।
- सभी दस्तावेज अटैच करने के बाद आपको यह फॉर्म नोडल अधिकारी के कार्यालय में जमा कर देना है।
- आवेदन पत्र के संपूर्ण सत्यापन के बाद आपको इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा।