उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन 2024 | Uttarakhand Viklang Pension Yojana पंजीकरण

दिव्यांग नागरिकों को लाभ प्रदान करने का सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता है। जिसके लिए सरकार विभिन्न योजनाएं launch करती है। इन योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। आज हम आपको उत्तराखंड सरकार द्वारा आरंभ की गई ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जिसका नाम उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के दिव्यांग नागरिकों को पेंशन उपलब्ध करवाई जाएगी। इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप कैसे Uttarakhand Viklang Pension Yojana 2024 के अंतर्गत अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस योजना से जुड़ी अन्य मुख्य जानकारियां जैसे कि इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता आदि भी बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कैसे प्राप्त करें इस योजना का लाभ।

Uttarakhand Viklang Pension Yojana
Uttarakhand Viklang Pension Yojana

Uttarakhand Viklang Pension Yojana 2024

उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना launch की गई है। इस योजना के माध्यम से दिव्यांग नागरिकों को प्रतिमाह ₹1000 की आर्थिक सहायता pension के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत पेंशन की राशि का भुगतान 6 महीने के अंतराल पर किस्तों में किया जाएगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिक के पास विकलांग प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। वह सभी नागरिक जो 40% से अधिक विकलांग है उनको Uttarakhand Viklang Pension Yojana का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के संचालन से दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। जिससे कि उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। इसके अलावा वह सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग के माध्यम से किया जाएगा। वह सभी नागरिक जो इस योजना का लाभ प्राप्त करने में रुचि रखते हैं वह online आवेदन कर सकते हैं।

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उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन 2024 का उद्देश्य

  • उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है।
  • इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड के दिव्यांग नागरिकों को ₹1000 की प्रतिमा pension उपलब्ध करवाई जाएगी।
  • इस योजना के संचालन से प्रदेश के नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगे तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
  • वे सभी नागरिक जिनके पास विकलांग प्रमाण पत्र है वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • इस योजना के संचालन से दिव्यांग नागरिकों की आजीविका में सुधार आएगा

Key Highlights Of Uttarakhand Viklang Pension Yojana

योजना का नामउत्तराखंड दिव्यांग पेंशन 2024
किसने आरंभ कीउत्तराखंड सरकार
लाभार्थीउत्तराखंड के नागरिक
उद्देश्यपेंशन प्रदान करना
साल2024
राज्यउत्तराखंड
आवेदन का प्रकारऑनलाइन

उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन 2024 के लाभ तथा उद्देश्य

  • उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना आरंभ की गई है।
  • इस योजना के माध्यम से प्रदेश के विकलांग नागरिकों को pension प्रदान की जाएगी।
  • यह पेंशन की राशि ₹1000 प्रति माह की होगी।
  • पेंशन 6 महीने के अंतराल पर प्रदान की जाएगी।
  • वह सभी दिव्यांग नागरिक जिनकी आयु 16 से 65 वर्ष के बीच है उनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • वह नागरिक जिनके पास तीन या चार पहिया वाहन है वह इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए दिव्यांग नागरिकों की आय 48 हजार प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • दिव्यांग नागरिक 40 प्रतिशत या फिर इससे अधिक विकलांग होने चाहिए।
  • इस योजना के संचालन से लाभार्थियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
  • इसके अलावा वह सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे।

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उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन 2024 की पात्रता
  • आवेदक उत्तराखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी का बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए।
  • नागरिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा होना चाहिए।
  • दिव्यांग नागरिक की कुल वार्षिक आय ₹48000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • वह नागरिक जिनके पास तीन पहिया या चार पहिया वाहन है उनको इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
  • विकलांग प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से प्राप्त होना चाहिए।
  • नागरिक की आयु 16 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • नागरिक 40% से अधिक विकलांग होना चाहिए।
आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट विवरण आदि

उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन 2024 के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा बोतल की official website पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपकी screen पर होम पेज खोलकर आएगा।
Uttarakhand Viklang Pension Yojana
Uttarakhand Viklang Pension Yojana
  • होम पेज पर आपको pension अनुदान योजनाओं के लिए आवेदन पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको दिव्यांग पेंशन आवेदन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके डिवाइस में एक PDF Format में फॉर्म खुलकर आएगा।
  • आपको इस form को डाउनलोड करके उसका print निकालना होगा।
  • अब आपको इस form में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होंगी।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को form से attach करना होगा।
  • इसके बाद आपको यह form समाज कल्याण विभाग में जमा करना होगा।
  • इस प्रकार आप उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको home page पर उपलब्ध नया online आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपकी screen पर आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
  • आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होंगी।
  • इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को upload करना होगा।
  • अब आपको submit के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण कर सकेंगे।
संपर्क विवरण
  • Helpline number- 18001804094
FAQs
इस योजना को किसके द्वारा आरंभ किया गया है?

इस योजना को उत्तराखंड सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से दिव्यांग नागरिकों को पेंशन प्रदान की जाती है।

दिव्यांग नागरिकों को इस योजना के माध्यम से कितनी पेंशन प्रदान की जाती हैं?

इस योजना के माध्यम से दिव्यांग नागरिकों को ₹1000 प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है। पेंशन की राशि सीधे नागरिक के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाती है।

कोई भी समस्या आने की स्थिति में कहां संपर्क कर सकते हैं?

कोई भी समस्या आने की स्थिति में विभाग कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा अपनी समस्या ऑनलाइन भी दर्ज करवाई जा सकती है।

क्या इस योजना का लाभ सभी दिव्यांग नागरिक प्राप्त कर सकते हैं?

नहीं इस योजना का लाभ सभी दिव्यांग नागरिक नहीं प्राप्त कर सकते। केवल वही नागरिक से 40% से अधिक विकलांग हैं उनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

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