आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल ऑनलाइन पंजीकरण | Atmanirbhar Haryana Online Portal | Login at atmanirbhar.haryana.gov.in Portal Registration |
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल का शुभारम्भ किया गया है| इस पोर्टल के द्वारा राज्य के सभी लोग अपने घर बैठे बिना किसी गारंटी, सिक्योरिटी या प्रूफ के तीन तरह के लोन शीर्घ प्राप्त कर सकेंगे, जिसमे सरकार 2 प्रतिशत की छूट प्रदान करेगी| राज्य के जितने लोग इस पोर्टल पर पंजीकरण करना चाहते है वे निचे दी गयी पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करके लाभ उठा सकते है| पोर्टल के उद्देश्य लाभ पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी नीचे दी गयी है|
Atmanirbhar Haryana Portal
इस पोर्टल के तहत आप तीन तरह के लोन जैसे डिफरेशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन योजना, दूसरा शिशु लोन (मुद्रा योजना) और तीसरा शिक्षा लोन घर बैठे अपने मोबाइल के जरिये तुरंत प्राप्त कर सकेंगे| आपको बता दें की देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ रूपये के पैकेज की घोषणा की गयी है| आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल पर शिशु लोन की सहायता से 50 हजार रूपये तक का लोन राज्य के वे सभी लोग प्राप्त कर सकते है जो ग्रामीण क्षेत्र में रेते है तथा उनकी आय 18 हजार रूपये प्रतिमाह है, तथा दूसरे वे लोग जो शहरी क्षेत्रों में रहते है और उनकी आय 24 हजार रूपये प्रतिमाह है|

आत्मनिर्भर पोर्टल के उद्देश्य(Objective)
आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल के मुख्य उदेश्य राज्य के निम्न तथा माध्यम वर्ग के लोगो की व्यवसाय करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा केंद्र सरकार द्वारा चले जा रहे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है जारी किया गया है उससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है| इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक राज्य में ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा पहुंचना तथा राज्य के लोगो को पोस्टल बैंकिंग सेवाओं का लाभ प्रदान करना है| इस पोर्टल का उद्देश्य बिना किसी गारंटी के बिना कहि जय अपने घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन लोन प्रदान कराना भी है|
पोर्टल के मुख्य तथ्य(Overview)
पोर्टल का नाम | आत्मनिर्भर हरयाणा पोर्टल |
आवेदन की तिथि | जारी है |
पोर्टल का आरम्भ | हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा |
पंजीकरण का प्रकार | ऑनलाइन पंजीकरण |
पंजीकृत की अंतिम तिथि | अभी जारी नहीं की गयी है |
पोर्टल के उद्देश्य | ऑनलाइन लोन की सहायता से रोजगार को बढ़ावा देना |
लाभार्थी | देश के कम आय वाले लोग(18 से 24 हजार रूपये प्रतिमाह) |
पोर्टल के लाभ | 50 हजार रूपये तक लोन प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | atmanirbhar.haryana.gov.in |
DRI Yojana Registration
जैसे कि हम सब जानते हैं पिछले काफी महीनों से हरियाणा राज्य की आर्थिक गतिविधि सीमित है। इससे ना ही केवल परिवार की आय पर असर पड़ा है बल्कि सरकार के राजस्व में भी भारी कमी नजर आई है। हालांकि सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पारिवारिक आय में कमी के कारण परिवारों की अभिषेक अदाओं को नुकसान नहीं होगा और कोई भी भूखा नहीं रहेगा। इसी बात को ध्यान रखते हुए हरियाणा के 15,09,108 परिवारों को लगभग 636 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। तथा यह धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गई।
आत्मनिर्भर हरियाणा योजना की विशेषताएं
- इस योजना का मुख्य मकसद है कि गरीब परिवारों की आय को सुनिश्चित किया जाए।
- राज्य के छोटे व्यवसायों को 15000 रुपये का लोन सरकार द्वारा बैंक से मुहैया करवाया जाए।
- DRI योजना में लगभग 4 परसेंट ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करवाया जाता है जिसका 2% ब्यास लोन लेने वाला प्रदान करेगा तथा दो पर्सन का व्यास राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा
- इस योजना का लाभ लगभग तीन लाख गरीब लोगों को प्रदान किया जाएगा।
- योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
हरियाणा राज्य सरकार द्वारा अन्य घोषणाएं
- शिक्षा लोन पर 3 महीने का ब्याज माफ- राज्य सरकार द्वारा उन सभी छात्र के 3 महीने का ब्याज का भुगतान किया जाएगा जो इस वर्ष अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं या पिछले महीने पूरी कर चुके हैं। क्योंकि यह छात्र कोरोनावायरस महामारी के कारण अपनी नौकरी या व्यवसाय शुरु नहीं कर पा रहे हैं।
- शिशु मुद्रा लोन पर 2% ब्याज माफ- हरियाणा सरकार द्वारा शिशु मुद्रा लोन के तहत 50,000 लोन पर 2% ब्याज का वाहन किया जाएगा। तथा इस योजना का लाभ राज्य के लगभग 5 लाख व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा।
डीआरआई के लिए पात्रता
- आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक परिवार की वार्षिक आय 18000 रुपये तथा शहरी क्षेत्र के आवेदक परिवार की वार्षिक आय 24000 रुपये होना अनिवार्य है।
- उम्मीदवार स्वामित्व वाले निगम की किसी भी सब्सिडी से जुड़ी योजना का लाभ नहीं उठा रहा हो।
- लाभार्थी के पास कमाई का कोई दूसरा स्रोत नहीं होना चाहिए
- अभी तक किसी भी भूमि का मालिक नहीं होना चाहिए। संचित भूमि के मामले में 1 एकड़ और संचित भूमि के मामले में 2.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए।
- अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग इस योजना के पात्र नहीं है
- उम्मीदवार किस ऋण का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
शिशु लोन के लिए पात्रता
- आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है
- उम्मीदवार एक व्यक्तिगत स्वामित्व भागीदारी फर्म समिति देता भागीदारी एलएलपी नीचे सर्वजनिक लिमिटेड कंपनी या अन्य किसी कंपनी का इकाई हो सकती है
- आवेदक पूर्व में किसी लोन का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए
योजना के लाभ(Benefits)
- लोन पर लगने वाले ब्याज का राज्य सरकार की और से 2 प्रतिशत छूट प्रदान की जायगी|
- राज्य के लोग 50 हजार रूपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के ले सकेंगे|
- लोन की सहायता से व्यवसायों में वृद्धि हो जायगी जिससे बेरोजगारी की समस्या कम हो जायगी|
- पोर्टल की सहायता से राज्य के लोग धनराशि की निकासी तथा जमा करने के लिए पहले ही समय निश्चित कर सकेंगे|
- जिन छात्रों ने 2015 में लोन लिया था उनको सरकार द्वारा अप्रैल 2020 से जून 2020 तक ब्याज की छूट मिलेगी|
- आत्मनिर्भर हरयाणा पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा पायगे|
जरुरी दस्तावेज (Documents)
- वोटर आईडी कार्ड
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- योग्यता प्रमाण पत्र
- जन्म पत्री
- मोबाइल नंबर
- फोटोज
हरियाणा आत्मनिर्भर पोर्टल ऑनलाइन पंजीकरण
- हरियाणा आत्मनिर्भर पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा|
- होमपेज पर बैंक ऋण विकल्प पर क्लिक करे|

- अब आपके सामने एक पेज खुल जायगा उसमे बैंक खाते की जानकारी मांगी जायगी उसे भरकर Proceed विकल्प पर क्लिक करे|

- सब भरने के बाद आगे बढे विकल्प पर क्लिक करना है|
- अब आपके सामने लोन प्राप्त करने के तीनों विकल्प दिखाई देंगे, आपको जो लोन चाहिए उस विकल्प पर क्लिक कर सकते है|
डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन स्कीम (DRI)
- डीआरआई ऋण योजना पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुल जायगा|

- सभी जानकारी भरने के बाद आप Proceed विकल्प पर क्लिक आकर सकते है|
मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण
- शिशु ऋण पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुल जायगा|

- सभी जानकारी भरने के बाद आप Proceed विकल्प पर क्लिक आकर सकते है|
शिक्षा ऋण
- शिक्षा ऋण पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुल जायगा|

- सभी जानकारी भरने के बाद आप Proceed विकल्प पर क्लिक आकर सकते है|
ऑनलाइन बैंक स्लॉट बुकिंग
- हरियाणा आत्मनिर्भर पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा|
- होमपेज पर बुक बैंक स्लॉट विकल्प पर क्लिक करे|

- अब आपके सामने एक पेज खुल जायगा उसमे मांगी गयी सभी जानकारी को भरे उसके बाद Proceed विकल्प पर क्लिक करे|
पोस्टल बैंकिंग सेवाएं(Online Registration)
- सर्वप्रथम आपको पोस्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है|
- होमपेज पर आपको पोस्टल बैंक सेवा पर क्लिक करे|
- अब आपके सामने एक पेज खुलकर आ जायगा|

- उसमे मांगी गयी सभी जानकारी को सही भरे तथा Apply विकल्प पर क्लिक करे|
- अब आप पोस्टल के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर चुके है|
बैंक स्लॉट लोगिन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा
- होम पेज पर आपको बैंक स्लॉट लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना है।

- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर पूछी गई सभी जानकारी जैसे Username तथा Password दर्ज करना है।
- संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Login के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आप लॉग इन कर पाएंगे।