पालनहार योजना राजस्थान 2024: Application Form & Payment Status

आइये जानते है पालनहार योजना राजस्थान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और Rajasthan Palanhar Yojana के लाभ, विशेषताएं एवं योजना में पंजीकरण करने के दिशा निर्देश के बारे में

पालनहार योजना राजस्थान:- राजस्थान के अनाथ बच्चों के रिश्तेदारों को पालनहार बनाकर उन्हें बच्चों के भरण पोषण और शिक्षा व्यवस्था के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पालनहार योजना राजस्थान का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से बच्चों के निकटतम रिश्तेदार परिचित व्यक्ति के परिवार में इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाया जाएगा एवं उन्हें पारिवारिक माहौल में शिक्षा भोजन और वस्त्र जैसी अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से पालनहार योजना राजस्थान 2024 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी स्पष्ट करने जा रहे हैं। Rajasthan Palanhar Yojana से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ें।

Rajasthan Palanhar Yojana

इस योजना की शुरूआत राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के 5 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों के लिए की गई है। इस योजना के माध्यम से पालनहार को बच्चे की 5 वर्ष की आयु तक ₹500 प्रतिमाह उपलब्ध कराए जाएंगे। Rajasthan Palanhar Yojana के तहत बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक उसके पालनहार को ₹1000 की धनराशि प्रति महा उपलब्ध कराई जाएगी। पालनहार इस राशि का उपयोग करके बच्चों के लिए वस्त्र और अन्य चीजें ला पाएंगे। साथ ही साथ बच्चों के अन्य कार्य पूरे करने के लिए सरकार द्वारा ₹2000 की धन राशि प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के अनाथ बच्चों को शिक्षा और भरण पोषण और कपड़ों की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाए।

Rajasthan Palanhar Yojana
Rajasthan Palanhar Yojana

लाभार्थियों को प्रदान की गई आर्थिक सहायता

राजस्थान सरकार द्वारा पालनहार योजना राजस्थान के अंतर्गत 146.74 करोड़ लाभार्थियों के खाते में वितरित किए गए हैं। इस योजना को सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के लिए आरंभ किया गया है। इस राशि में से 59.38 करोड रुपए जून के 5.92 लाख लाभार्थियों के लिए तथा अन्य 87.36 करोड रुपए जुलाई के 5.91 लाख लाभार्थियों के लिए प्रदान किए जाएंगे। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने राज्य के विभिन्न लाभार्थियों से बात भी की। सरकार द्वारा यह भी जानकारी प्रदान किए गए कि पालनहार योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता में वृद्धि भी की गई है। जिसके कारण वश सरकार को 300 करोड रुपए अधिक देने होंगे। इस योजना का लाभ सभी अनाथ बच्चे प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अलावा वह बच्चे जिनके मां बाप को कोई गंभीर बीमारी है उनको भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के माध्यम से 6 साल तक की आयु तक बच्चों को ₹1500 प्रति माह, 18 वर्ष की आयु तक बच्चों को ₹2500 प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा ₹2000 प्रति वर्ष अधिक राशि भी बच्चों को कपड़े खरीदने के लिए प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र या स्कूल में पढ़ना अनिवार्य है।

पालनहार योजना से लाभान्वित बच्चों को नवीनीकरण में मिली छूट 


राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के हुए अनाथ बच्चों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने हेतु पालनहार योजना राजस्थान का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के अनाथ बच्चे के पालनहार को बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। पहले इस योजना के तहत बच्चों को जुलाई के माह में नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पड़ती थी। परंतु अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस योजना के वार्षिक नवीनीकरण में छूट प्रदान की गई है। राज्य के सभी पात्र बच्चे जो इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं वह सितंबर 2021 तक नियमित भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।

राजस्थान पालनहार योजना की हाइलाइट्स

योजना का नामराजस्थान पालनहार योजना
कब आरंभ हुई8 फरवरी 2005
किसके द्वारा आरंभ हुईराज्य सरकार द्वारा
योजना का उद्देश्यअनाथ बच्चों का पालन पोषण एवं शिक्षा प्रदान करना
लाभार्थीराज्य के बच्चे/ पालनहार
विभागसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
आवेदन के प्रकारऑनलाइन आवेदन
आवेदन की तिथिजारी है
आवेदन की अंतिम तिथिअभी घोषित नहीं

पालनहार योजना का उद्देश्य

जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे के माता-पिता की मृत्यु होने के बाद उन्हें जीवन यापन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में कोई भी रिश्तेदार बच्चों की जिम्मेदारी लेने में असमर्थ रहता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा पालनहार योजना राजस्थान का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के अनाथ बच्चों के रिश्तेदारों को पालनहार बनाया जाएगा एवं उन्हें बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के किसी भी अनाथ बच्चे को आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। इस योजना के माध्यम से बच्चों का भरण-पोषण आसानी से हो सकेगा एवं उनका भविष्य उज्जवल बनेगा।

पालनहार योजना की गाइडलाइंस

  • बच्चों के आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकरण और विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष जुलाई के माह में ई-मित्र के माध्यम से अपडेट करवाना अनिवार्य है। 
  • यदि किसी कारणवश आप अपडेट नहीं करवा पाते है तो ऐसे में योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि का भुगतान जुलाई के महीने के बाद रोक दिया जाएगा।
  • पालनहार को अपना भामाशाह कार्ड देना अनिवार्य है। यदि पालनहार के भामाशाह में कोई अद्यतन नहीं हुआ है तो उसे जल्द से जल्द अपने कार्ड में अद्यतन करवाना अनिवार्य है।
  • बच्चों को अपना आधार कार्ड अनिवार्य दस्तावेज के रूप में जमा करना होगा और उन्हें ओटीपी या बायोमेट्रिक के माध्यम से सत्यापन करवाना होगा।
  • यदि किसी कारणवश बच्चों के आधार कार्ड में अद्यतन हुआ है तो इस स्थिति में उसे उक्त सूचना आधार कार्ड में अद्यतन करवाना अनिवार्य है।

राजस्थान पालनहार योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • राजस्थान पालनहार योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा 8 फरवरी 2005 को की गई थी।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के अनाथ बच्चों के भरण-पोषण के लिए रिश्तेदारों को पालनहार बनाया जाएगा।
  • पालनहार बनने के बाद उन्हें बच्चों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस आर्थिक सहायता का उपयोग करके राज्य के अनाथ बच्चे आत्मनिर्भर व सशक्त बनेंगे।
  • एवं उन्हें अपने खर्चों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
  • इस योजना के माध्यम से उनका भविष्य उज्जवल बनेगा एवं वह अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे।
  • सरकार द्वारा पालनहार योजना राजस्थान के तहत सारा खर्च वहन किया जाएगा।
  • अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी केवल इच्छुक लाभार्थियों को ही प्रदान की जाएगी ताकि उनका भविष्य उज्जवल बनाएं।
  • इस योजना के तहत पालनहार हो बच्चे के 5 वर्ष का होने तक ₹500 प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे, और बच्चे के स्कूल में एडमिशन होने के बाद 18 वर्ष के उम्र तक ₹1000 की प्रतिमा राशि प्रदान की जाएगी ‌
  • साथ ही साथ सरकार द्वारा पालनहार को ₹2000 की प्रति वर्ष राशि अनाथ बच्चों के जरूरी सामान लाने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
  • इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि अनाथ बच्चों को पारिवारिक माहौल के साथ-साथ भविष्य सुधारने की व्यवस्था भी प्रदान की जा सके।
  • राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें जल्द से जल्द अपने नजदीकी केंद्र में जाकर आवेदन पत्र भरना होगा।

राजस्थान पालनहार योजना में शामिल बच्चो की लिस्ट

  • अनाथ बच्‍चे
  • न्‍यायिक प्रक्रिया से मृत्‍यु दण्‍ड/ आजीवन कारावास प्राप्‍त माता-पिता की संतान
  • निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संताने
  • नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संताने
  • पुर्नविवाहित विधवा माता की संतान
  • एड्स पीडित माता/पिता की संतान
  • कुष्‍ठ रोग से पीडित माता/पिता की संतान
  • विकलांग माता/पिता की संतान
  • तलाकशुदा/परित्‍यक्‍ता महिला की संतान
पालनहार योजना राजस्थान की पात्रता
  • इस योजना के तहत आवेदक राजस्थन के स्थायी निवासी होने चाहिए ।
  • पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • ऐसे अनाथ बच्‍चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केन्‍द्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्‍कूल भेजना अनिवार्य है।
पालनहार योजना के अंतर्गत प्रमाणित आवश्यक दस्तावेज़
  • अनाथ बच्चे – माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी
  • मृत्यु दंड /आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे – दण्डादेश की प्रति
  • निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के तीन बच्चे – विधवा पेंशन भुगतान आदेश की प्रति
  • पुनर्विवाह विधवा माता के बच्चे – पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र की प्रति
  • अच् आई वी/ एड्स पीड़ित माता /पिता के बच्चे – ए आर टी सेंटर द्वारा जारी ए आर डी डायरी /ग्रीन कार्ड की कॉपी
  • कुष्ठ रोग से पीड़ित माता /पिता के बच्चे-  सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गए चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति
  • नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे – नाता गए हुए एक वर्ष से अधिक समय होएं का प्रमाण पत्र
  • विशेष योग्यजन माता /पिता के बच्चे – 40 %या अधिक निशक्तता के प्रमाण की प्रति
  • तलाकशुदा /परित्यक्ता महिला के बच्चे – तलाकशुदा परित्यक्ता पेंशन भुगतान आदेश की प्रति

आवश्यक दस्तावेज़

  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • पालनहार का आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • भामाशाह कार्ड
  • बच्चे का आधार कार्ड
  • अनाथ बच्चो के पालन-पोषण का प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • बच्चे का आगनबाड़ी में पंजीकरण का प्रमाण पत्र
  • स्कूल में दाखिला का प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते का नंबर

राजस्थान पालनहार योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले आपको  Social Justice and Empowerment Department की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर राजस्थान पालनहार योजना का Application Form PDF File को डाउनलोड करना है ।
Application Form
Application Form
  • एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे पालनहार का नाम , जन्मतिथि , आदि भरनी है।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ आपको अपने सभी दस्तावेज़ों को अटैच करना है।
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म को शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी के पास, ग्रामीण क्षेत्र के निवासी अपने फॉर्म को संबंधित विकास अधिकारी के पास या ई मित्र कियोस्क केंद्र में जाकर जमा करना होगा । इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा ।

राजस्थान पालनहार योजना में भुगतान की स्थिति

  • सबसे पहले आपको Social Justice and Empowerment Department की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है।
  • ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। इस होम पेज पर आपको आपको Apply Online /E Services का सेक्शन दिखाई देगा।
  • आपको इस सेक्शन में से Palanhar Payment Status के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
Palanhar Payment Status
Palanhar Payment Status
  • इस पेज पर आपको Academic Year, भामाशाह नंबर  और एप्लीकेशन आईडी, कैप्चा कोड आदि को भरना है।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको Get Status के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने भुगतान  की स्थिति आ जाएगी।

पालनहार योजना का विस्‍तार के सम्‍बन्‍ध में समय–समय पर जारी आदेश

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