उत्तराखंड मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना 2024- आवेदन प्रक्रिया व पात्रता

आइये चर्चा करते है उत्तराखंड मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना आवेदन प्रक्रिया और Uttarakhand Mukhyamantri Kanya Samuhik Vivah Yojana के लाभ, पात्रता व दस्तावेज़ के बारे में

उत्तराखंड मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना :- उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा राज्य की स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना को लागू करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा की गई है और इस योजना के माध्यम से राज्य की जितनी भी अविवाहित बेटियां हैं उन्हें लाभान्वित करने का कार्य किया जाएगा जिसके अंतर्गत उन सभी बेटियों को सामूहिक विवाह के माध्यम से लाभ मिल सकेगा और जितने भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है उनके घर की बहन बेटियों की शादियां राज्य सरकार बेहतर तरीके से कर सकेगी तो आज इस लेख में हम आपको उत्तराखंड राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण Uttarakhand Mukhyamantri Kanya Samuhik Vivah Yojana के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे।

Uttarakhand Mukhyamantri Kanya Samuhik Vivah Yojana

उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना को लागू करने की घोषणा की गई है जिसके माध्यम से राज्य के जो भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है उनकी बेटियों की शादी समय पर करने के लिए इस महत्वपूर्ण योजना को संचालित किया जाएगा क्योंकि आर्थिक रूप से एवं निर्धन परिवार की जो बेटियां होती हैं वह आर्थिक कर्म के कारण ज्यादा समय तक अविवाहित रह जाती हैं और ऐसे में माता-पिता को उनकी चिंता लगी रहती है इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस महत्वपूर्ण योजना को लागू करने की घोषणा की है।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना
उत्तराखंड मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना

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मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य क्या है?

उत्तराखंड राज्य के जितने भी गरीब एवं निर्धन परिवार हैं उन परिवारों की बेटियां जिनकी शादी की उम्र हो जाती है परंतु आर्थिक कारणों से उनकी शादी नहीं हो पाती जिससे माता-पिता को इसकी चिंता लगी रहती है इन्हीं सब परिस्थितियों को देखकर राज्य सरकार ने Mukhyamantri Kanya Samuhik Vivah Yojana को लागू करने की घोषणा की है जिसके माध्यम से अब आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के कन्याओं का विवाह करने में राज्य सरकार आर्थिक सहयोग प्रदान करेगी और उन गरीब परिवार की बेटियों की शादी भी समय पर हो सकेगी और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कर्ज लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस सामूहिक विवाह को करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा चुने गए जोड़ों को एक निश्चित स्थान पर विवाह कराया जाएगा।

Key Highlights of Mukhyamantri Kanya Samuhik Vivah Yojana 2024

योजना उत्तराखंड मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना 2024
संचालनउत्तराखंड राज्य सरकार
लाभार्थीराज्य की सभी कन्याएं
उद्देश्यगरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्याओं का विवाह कराना
कार्यसामूहिक विवाह
आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं…
आधिकारिक वेबसाइट अभी जारी नहीं…

उत्तराखंड मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना का लाभ

  • उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से राज्य की जितनी भी गरीब परिवार की बेटियां हैं उन्हें लाभान्वित किया जाएगा।
  • Mukhyamantri Kanya Samuhik Vivah Yojana के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की अविवाहित कन्याओं की शादी कराई जाएगी।
  • इस योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह हेतु सही जोड़े का चयन करके विवाह करने का कार्य किया जाएगा।
  • आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को विवाह हेतु आर्थिक सहयोगी प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के द्वारा विवाह के अंतर्गत जितने भी सामान दिए जाते हैं उनका बंदोबस्त भी राज्य सरकार करेगी।
  • मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जितना भी खर्च आएगा वह सभी राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा ऐसे में परिवारों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
  • इस योजना के माध्यम से गरीब परिवार की बेटियों की शादी सही समय पर की जा सकेगी और वह भी अपना जीवन बेहतर तरीके से गुजर सकेंगे।

Mukhyamantri Kanya Samuhik Vivah Yojana हेतु पात्रता

  • उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत केवल उत्तराखंड राज्य के ही मूल निवासी पात्र माने जाएंगे।
  • इस योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं कन्याओं को पत्र माना जाएगा जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होगी।
  • राज्य के जो भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं उन्हें परिवार की कन्याओं को इस योजना का पात्र माना जाएगा।
  • इस Mukhyamantri Kanya Samuhik Vivah Yojana के माध्यम से जिन कन्याओं की पहली शादी हो रही है उन्हें ही इसका पात्र माना जाएगा।

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मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना हेतु दस्तावेज
  • Aadhaar Card
  • Voter ID Card
  • Birth Certificate
  • Domicile Certificate
  • Income Certificate
  • Bank Account Details
  • Passport Size Photo
  • Mobile Number
  • Email ID

कन्या सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

जैसा कि आपको बताया गया है की उत्तराखंड राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर Mukhyamantri Kanya Samuhik Vivah Yojana को लागू करने की घोषणा की गई है तो ऐसे में इस योजना को अभी लागू नहीं किया गया है जिससे इसके अंतर्गत अभी आवेदन की प्रक्रिया को शुरू होने में समय भी लग सकता है हालांकि राज्य सरकार ने अधिसूचना के माध्यम से यह जानकारी बताई है कि इसे जल्द ही धरातल पर लागू किया जाएगा और राज्य की सभी गरीब परिवार की कन्याओं को इसका लाभ दिया जाएगा इस प्रकार से यदि राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अधिसूचना जारी की जाती है तो आपको इस लेख के माध्यम से जानकारी प्रदान कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना से संबंधित कुछ सवाल और जवाब (FAQs)

मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के द्वारा किसे लाभ प्रदान किया जाएगा?

उत्तराखंड राज्य की जितनी भी गरीब एवं निर्धन परिवार की कन्याएं हैं जिनकी शादी सही समय पर नहीं हो पाई है उन कन्याओं को राज्य सरकार के द्वारा सामूहिक विवाह के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के खर्च का वहन कौन करेगा?

कन्या सामूहिक विवाह योजना राज्य सरकार की एक महत्व काशी योजना है ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा ही इस योजना के अंतर्गत जितनी भी धनराशि लगेगी उसका वहन किया जाएगा।

कितनी आयु की कन्याओं को इसका लाभ मिलेगा?

राज्य सरकार ने 18 वर्ष या उससे अधिक की कन्याओं को ही इसका पात्र माना है और जिस कन्या की पहली शादी हो रही है वही इस योजना के द्वारा लाभान्वित की जाएगी।

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