मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2024- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

आइये चर्चा करते है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2024 ऑनलाइन आवेदम प्रक्रिया और Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana की मुख्य विशेषता, महत्वपूर्ण दस्तावेज व लाभ के बारे ताजा खबर

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना:- सीएम श्री नीतीश कुमार जी द्वारा राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपना रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का शुभारंभ वर्ष 2020 में किया गया। जिसके तहत 5 लाख तक के लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी जिससे कि बेरोजगारी संख्या कम होगी और रोजगार बढ़ेगा। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा किसानों एवं बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाओ को शुरू किया जा रहा है। तो आइए आज हम आपको Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बताएंगे।

Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन वर्ग के लोगों को ही प्रदान किया जाएगा। जिस के तहत मिलने वाले लोन से युवक एवं युवतियां अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत 1 से 7 दिसंबर तक काउंसलिंग चलेगी जिसमें अब तक 1790 लोग आवेदन करा चुके हैं। वह सभी लाभार्थी जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया था उन्हें काउंसलिंग करवानी होगी जिसके बाद ही लोन देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 18 से 50 वर्ष की आयु के लोग ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana
Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana

यह भी पढ़े: बिहार रोजगार मेला

  • Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana के माध्यम से 5% की वार्षिक ब्याज दर से लोन दिया जाएगा।
  • समय पर लोन की किस्त का भुगतान करने से 50% तक की छूट लाभार्थी को दी जायेगी।
  • लोन लेने के 3 महीने की अवधि तक कोई ब्याज नहीं देना होगा।
  • लाभार्थी को 20 किस्तों में इस लोन की अदायगी करनी होगी।
Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana
Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana

बिहार अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का उद्देश्य

रोजगार ऋण योजना का उद्देश्य यही है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को 5 लाख तक के लोन सुविधा उपलब्ध कराकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का अवसर प्रदान किया जाए। जिससे कि राज्य में बेरोजगारी संख्या कम होगी और साथ ही साथ लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। सभी राज्य के नागरिक अपना जीवन अच्छे से गुजार पाएंगे। क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की आर्थिक स्थिति और पैसों की तंगी होने के कारण अपना कारोबार शुरू नहीं कर पाते हैं और जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana के माध्यम से लोगों की आय में भी वृद्धि होगी और बेरोजगार नागरिकों में आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण बनने की भावना उत्पन्न होगी।

रोजगार ऋण योजना के मुख्य तथ्य

योजना का नाममुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना
कब आरंभ हुई वर्ष 2020
किसके द्वारा आरंभ हुईसीएम नीतीश कुमार जी
योजना का उद्देश्यअल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपना कारोबार कराने के लिए लोन की सुविधा उपलब्ध कराना
योजना का लाभअपना खुद का व्यवसाय
लाभार्थी बिहार के नागरिक
मंत्रालय बिहार सरकार
बजट 100 करोड़
लोन की रकम5 लाख
आवेदन के प्रकारऑनलाइन आवेदन
आवेदन की तिथि जारी है
आवेदन की अंतिम तिथि 26 दिसंबर

रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चुनाव

अब तक सरकार द्वारा 437 आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं। इन आवेदन में से लाभार्थियों की चुनाव प्रक्रिया आरंभ हो गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी सह सहायता सचिव जिला चुनाव समिति के द्वारा बताया गया है कि चुनाव प्रक्रिया के लिए एक समिति का गठन किया गया है जो 21 दिसंबर 2020 से 2 पालियो में चुनाव का कार्य करेगी। इस प्रक्रिया को चलाते समय करोना महामारी से बचने के लिए सभी बातों का पालन किया जाएगा। पहली पाली 11:00 बजे से 2:00 बजे तक है और दूसरी पाली 2:00 बजे से 5:00 बजे तक है। इस योजना के अंतर्गत चुनाव प्रक्रिया 26 दिसंबर 2020 तक पूरी हो जाएगी। इस समिति द्वारा चुनाव का कार्य इस प्रकार के आ जाएगा –

डेट आवेदन आईडी संख्या प्रथम पालीदूसरी पाली
21-12-20201 to 1001 to 5051 to 100
22-12-2020101 to 200101 to 150151 to 200
23-12-2020201 to 300201 to 250251 to 300
24-12-2020300 to 400301 to 350351 to 400
26-12-2020401 to 4370401 to 437401 to 437

साक्षात्कार के लिए दिशानिर्देश

  • साक्षात्कार के दिन मूल प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आवेदकों को जिला समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा।
  • आवेदकों को प्राप्ति रसीद, शैक्षिक प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड लाने के लिए कहा गया है।
  • केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास योजना से संबंधित प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के साथ, स्थानीय या किसी भी वर्तमान जनप्रतिनिधि से प्राप्त परित्यक्त महिला आवेदकों को, दो पासपोर्ट आकार के फोटो साक्षात्कार में शामिल करने हैं।
  • दस्तावेजों की मूल और फोटोकॉपी दोनों को एक साथ लाना आवश्यक होगा।
  • यदि सभी दस्तावेजों को एक आवेदक द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उनका दावा रद्द कर दिया जाएगा।
  • साक्षात्कार में, आवेदकों को एक मास्क लगाकर आना होगा।
  • शारीरिक दूरी का पालन करना पड़ेगा।
  • शारीरिक गड़बड़ी के बाद मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
  • जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि यदि कोई आवेदक निर्धारित अवधि के दौरान साक्षात्कार में भाग नहीं लेते हैं, तो उन्हें एक और मौका दिया जाएगा।

यह भी पढ़े: बिहार बेरोजगारी भत्ता

अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत आवेदन

अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जिसके बाद चुनाव समिति द्वारा चुने गए उम्मीदवारों को लोन की रकम की मंजूरी देने से पहले उनका सत्यापन रिपोर्ट कमिश्नर इंचार्ज द्वारा प्राप्त की जाएगी। जिसके बाद उनको लोन देने का फैसला लिया जाएगा और सभी दस्तावेजों पर कमिश्नर प्रभारी द्वारा साइन किए जाएंगे। इस प्रक्रिया को पूर्ण होने के बाद ही लोन की राशि लाभार्थी के सीधे बैंक अकाउंट में बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत गारंटर

  • यदि आपके लोन की रकम 1 लाख रुपए की है तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति की गारंटी देनी है जिनके पास या फिर माता पिता के पास किराए की रसीद या अन्य संबंधित कोई दस्तावेज हो।
  • अगर आपके लोन की रकम एक लाख से ज्यादा है तो सरकार अर्ध सरकार बैंक आयकर दाता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शिक्षक से रजिस्टर्ड मदरसे आदि जिनके पास अचल संपत्ति है वह गारंटर होंगे।

रोजगार ऋण योजना की विशेषताएं

  • अपना छोटा सा कारोबार शुरू करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को 5 लाख तक के लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • काउंसलिंग के दौरान अब तक 1790 लोग आवेदन करा चुके हैं।
  • अब तक इस योजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा युवतियों ने आवेदन किए हैं।
  • इस योजना का बजट 25 करोड़ था लेकिन इस साल बढ़ाकर 100 करोड़ करने का फैसला लिया गया है।
  • लोन प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को बिहार राज्य में ही अपना कारोबार शुरू करना होगा।
  • लोन प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को बेरोजगार होना अवश्य है।
  • जिन लाभार्थियों की वार्षिक आय 4 लाख से कम होगी उन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

Benefits Of Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana

  • अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ही इस योजना के अंतर्गत लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • बेरोजगारी संख्या कम होगी और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
  • कम ब्याज पर नागरिकों को लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
  • 18 से 50 वर्ष की उम्र के लोगों को ही इस योजना के अंतर्गत लोन मिलेगा।
  • नागरिकों को बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • कारोबार करने के 3 महीने तक कोई ब्याज नहीं देना होगा।
  • लोन का भुगतान 20 किस्तों में करना होगा।
  • अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करके अपना जीवन अच्छे से गुजारने का अवसर सरकार द्वारा दिया जा रहा है
  • लोन की रकम लाभार्थी के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
बिहार रोजगार ऋण योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • अल्पसंख्यक होने का प्रमाण पत्र
  • आवास का प्रमाण पत्र
  • आय एवं आयु का प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना ऑनलाइन आवेदन

  • सबसे पहले आपको अपने नजदीकी बैंक जाना होगा।
  • अब आपको वहां से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का आवेदन पत्र लेना होगा।
  • आवेदन फॉर्म ध्यान पूर्वक भरने के बाद उसमें सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी फॉर्म में अटैच करनी है।
  • उसके बाद आपको बिहार राज्य योजना के तहत निर्धारित बैंक के अधिकारी के पास फॉर्म को जमा करना है।
  • इसके बाद योजना के तहत पात्रता की जांच करने के बाद आपको लोन प्रदान करने की प्रक्रिया बैंक द्वारा शुरू की जाएगी।
  • इस तरह आप इस योजना के तहत लोन प्राप्त कर पाएंगे।

हेल्पलाइन नंबर

  • बिहार राज्य वित्त मंत्रालय
  • फोन नंबर: (+91) 61222-04975
  • छात्रवृत्ति कॉल के लिए: 1800-345-6123
  • फैक्स नंबर: (612) 2215-994
  • ईमेल आईडी: [email protected]

Leave a Comment